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अंकित शर्मा हत्याकांड: उम्रकैद के खिलाफ ताहिर हुसैन की दिल्ली हाईकोर्ट में अपील, अगले सप्ताह सुनवाई संभव

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अंकित शर्मा हत्याकांड: उम्रकैद के खिलाफ ताहिर हुसैन की दिल्ली हाईकोर्ट में अपील, अगले सप्ताह सुनवाई संभव

सारांश

2020 दिल्ली दंगों के सबसे चर्चित मामले में एक नया मोड़ — IB अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या में उम्रकैद पाए ताहिर हुसैन ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जावेद, नाजिम और कासिम पहले ही अपील दाखिल कर चुके हैं। पीड़ित परिवार का संकल्प अटल है।

मुख्य बातें

ताहिर हुसैन ने कड़कड़डूमा कोर्ट द्वारा 31 जुलाई को सुनाई उम्रकैद की सजा के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में अपील दाखिल की।
हाईकोर्ट अगले सप्ताह इस अपील पर सुनवाई कर सकता है।
IB अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या 2020 के नॉर्थ ईस्ट दिल्ली दंगों में हुई थी; उनके शरीर पर 40 से अधिक घाव थे।
दोषी जावेद, नाजिम और कासिम भी पहले ही हाईकोर्ट में अपील दाखिल कर चुके हैं।
सिंह और जस्टिस विकास महाजन की खंडपीठ ने नाजिम-कासिम की अपील पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया।
अंकित के भाई अंकुर शर्मा ने हाईकोर्ट में भी कानूनी लड़ाई जारी रखने का संकल्प जताया।

दिल्ली हाईकोर्ट में 2020 के नॉर्थ ईस्ट दिल्ली दंगों से जुड़े अंकित शर्मा हत्याकांड की एक नई कानूनी कड़ी जुड़ गई है। दिल्ली नगर निगम (MCD) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन ने निचली अदालत द्वारा सुनाई गई उम्रकैद की सजा को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। रिपोर्टों के अनुसार, इस अपील पर हाईकोर्ट अगले सप्ताह सुनवाई कर सकता है।

मामले की पृष्ठभूमि

इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या फरवरी 2020 के नॉर्थ ईस्ट दिल्ली दंगों के दौरान दयालपुर इलाके में हुई थी। उनका शव चांदबाग इलाके में एक नाले से बरामद किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, अंकित के शरीर पर 40 से अधिक घाव पाए गए थे — जो इस हत्याकांड की क्रूरता को दर्शाते हैं।

निचली अदालत का फैसला

कड़कड़डूमा कोर्ट ने 31 जुलाई को ताहिर हुसैन सहित 5 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इसके बाद से एक के बाद एक दोषी हाईकोर्ट का रुख कर रहे हैं। इससे पहले दोषी जावेद की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था। जावेद के वकील के अनुसार, अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष घटना के समय आरोपी की भूमिका साबित करने में विफल रहा — यह टिप्पणी मामले में एक महत्वपूर्ण कानूनी बिंदु बन गई है। इस मामले की अगली सुनवाई 2 दिसंबर को निर्धारित है।

नाजिम और कासिम की अपील

मामले में दोषी ठहराए गए नाजिम और कासिम ने भी निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। 12 अगस्त को जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस विकास महाजन की खंडपीठ के समक्ष इस मामले की सुनवाई हुई। खंडपीठ ने कहा, 'हम नोटिस जारी करेंगे। ये अपीलें 13 जुलाई के उस फैसले से जुड़ी हैं जिसके तहत अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराया गया था। उन्हें अलग-अलग धाराओं के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।' इसके बाद हाईकोर्ट ने नाजिम और कासिम की अपील पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया।

पीड़ित परिवार का संकल्प

अंकित शर्मा के भाई अंकुर शर्मा ने स्पष्ट किया कि परिवार की कानूनी लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा, 'हमारी जंग जारी रहेगी। हमारी लीगल टीम भी काम कर रही है। हाईकोर्ट में ताहिर हुसैन जाएंगे तो हम भी हाईकोर्ट में लड़ेंगे और हमें भरोसा है कि हमें जीत मिलेगी।'

आगे क्या होगा

अब यह मामला दिल्ली हाईकोर्ट में कई समानांतर अपीलों के साथ एक जटिल कानूनी संग्राम का रूप ले चुका है। ताहिर हुसैन, जावेद, नाजिम और कासिम — चारों दोषियों ने उम्रकैद को चुनौती दी है। हाईकोर्ट के अगले आदेश और दिल्ली पुलिस के जवाब पर सभी की निगाहें टिकी हैं।

संपादकीय दृष्टिकोण

अन्य दोषियों के लिए कानूनी आधार बन सकती है। यह ऐसे समय में आया है जब 2020 दंगों के मामलों में न्यायिक प्रक्रिया की गति और पारदर्शिता पर पहले से सवाल उठते रहे हैं। पीड़ित परिवार की दृढ़ता सराहनीय है, लेकिन हाईकोर्ट का फैसला न्याय व्यवस्था की असली परीक्षा होगी।
RashtraPress
26 अगस्त 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

ताहिर हुसैन ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपील क्यों की?
ताहिर हुसैन ने कड़कड़डूमा कोर्ट द्वारा 31 जुलाई को सुनाई गई उम्रकैद की सजा को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। वे अंकित शर्मा हत्याकांड में दोषी ठहराए गए 5 लोगों में से एक हैं।
अंकित शर्मा कौन थे और उनकी हत्या कैसे हुई?
अंकित शर्मा इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के अधिकारी थे, जिनकी हत्या फरवरी 2020 के नॉर्थ ईस्ट दिल्ली दंगों के दौरान दयालपुर इलाके में हुई थी। उनका शव चांदबाग के एक नाले से बरामद हुआ था और पोस्टमार्टम में शरीर पर 40 से अधिक घाव पाए गए थे।
इस मामले में अब तक कितने दोषियों ने हाईकोर्ट में अपील की है?
ताहिर हुसैन के अलावा जावेद, नाजिम और कासिम — तीनों दोषी पहले ही दिल्ली हाईकोर्ट में अपील दाखिल कर चुके हैं। जावेद की अपील पर हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है और अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी।
पीड़ित परिवार का क्या कहना है?
अंकित शर्मा के भाई अंकुर शर्मा ने कहा है कि उनकी कानूनी टीम सक्रिय है और वे हाईकोर्ट में भी लड़ाई जारी रखेंगे। उन्होंने न्याय मिलने का पूरा भरोसा जताया है।
दिल्ली हाईकोर्ट में इस मामले की आगे क्या सुनवाई होगी?
ताहिर हुसैन की अपील पर अगले सप्ताह सुनवाई संभव है। जावेद के मामले की अगली तारीख 2 दिसंबर है। नाजिम और कासिम की अपील पर जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह व जस्टिस विकास महाजन की खंडपीठ ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर दिया है।
राष्ट्र प्रेस
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