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बागबाहरा में चाकू दिखाकर लूट करने वाले गिरोह का 24 घंटे में भंडाफोड़, 8 आरोपी पकड़े

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बागबाहरा में चाकू दिखाकर लूट करने वाले गिरोह का 24 घंटे में भंडाफोड़, 8 आरोपी पकड़े

सारांश

महासमुंद के बागबाहरा में चाकू दिखाकर राहगीर से ₹28,200 की लूट करने वाले 8 सदस्यीय गिरोह को पुलिस ने महज 24 घंटे में धर दबोचा — 4 वयस्क न्यायिक रिमांड पर, 4 नाबालिग बाल संप्रेक्षण गृह में।

मुख्य बातें

15 सितंबर 2026 को दोपहर 2:30 बजे बागबाहरा के रेलवे फाटक धान मंडी के पास दिनेश कुमार सूर्यवंशी से चाकू की नोक पर लूट हुई।
लूटी गई संपत्ति में रियलमी 15 5जी मोबाइल और ₹200 नकद शामिल; कुल कीमत ₹28,200 ।
पुलिस ने 24 घंटे के भीतर 4 वयस्क आरोपी — शिवदास, वासु सोनवानी, शिवप्रसाद उर्फ कन्हैया नेताम और राज तांडी — गिरफ्तार किए।
4 नाबालिग आरोपियों को अभिरक्षा में लेकर बाल संप्रेक्षण गृह भेजा गया।
आरोपियों पर BNS धारा 310(2), 126(1) और आर्म्स एक्ट धारा 25, 27 के तहत मामला दर्ज।
लूटा गया मोबाइल, नकदी और चाकू बरामद; वयस्क आरोपी न्यायिक रिमांड पर।

महासमुंद जिले के बागबाहरा थाना क्षेत्र में एक राहगीर से चाकू की नोक पर मोबाइल और नकदी छीनने वाले गिरोह का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर पर्दाफाश कर दिया। 17 सितंबर 2026 को पुलिस ने इस मामले में चार वयस्क आरोपियों को गिरफ्तार किया और चार नाबालिगों को अभिरक्षा में लेकर बाल संप्रेक्षण गृह भेजा।

घटनाक्रम: कैसे दिया वारदात को अंजाम

15 सितंबर 2026 को दोपहर करीब 2:30 बजे बागबाहरा निवासी दिनेश कुमार सूर्यवंशी ग्राम घुंचापाली स्थित जियो टॉवर पर काम करने के बाद मोटरसाइकिल से लौट रहे थे। रेलवे फाटक धान मंडी बागबाहरा के समीप कुछ युवकों ने उनकी बाइक जबरन रोक ली।

आरोप है कि बदमाशों ने दिनेश कुमार के साथ मारपीट की और चाकू दिखाकर उनका रियलमी 15 5जी मोबाइल फोन तथा ₹200 नकद छीन लिए। लूटी गई संपत्ति की कुल कीमत करीब ₹28,200 बताई गई है। पीड़ित की शिकायत पर थाना बागबाहरा में मामला दर्ज कर जाँच शुरू की गई।

पुलिस की त्वरित कार्रवाई

पुलिस ने घटनास्थल और आसपास के लोगों से गहन पूछताछ की। पीड़ित द्वारा दिए गए आरोपियों के हुलिए और शारीरिक विवरण के आधार पर महत्वपूर्ण सुराग मिले। संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसके दौरान आरोपियों ने वारदात को स्वीकार कर लिया।

आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने लूटा गया मोबाइल फोन, ₹200 नकद और वारदात में इस्तेमाल एक चाकू बरामद कर लिया।

गिरफ्तार आरोपी कौन हैं

पुलिस ने जिन चार वयस्क आरोपियों को गिरफ्तार किया, उनमें शामिल हैं — शिवदास (26), निवासी वार्ड नंबर 10 बागबाहरा; वासु सोनवानी (19), निवासी वार्ड नंबर 10 बागबाहरा; शिवप्रसाद उर्फ कन्हैया नेताम (22), निवासी ढांगाडीपारा बागबाहरा; और राज तांडी (19), निवासी वार्ड नंबर 10 बागबाहरा। इनके अतिरिक्त चार विधि-विरुद्ध संघर्षरत नाबालिगों को भी अभिरक्षा में लिया गया है।

कानूनी कार्रवाई

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 310(2) और 126(1) तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 के तहत कार्रवाई की गई है। वयस्क आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है, जबकि चारों नाबालिगों को बाल संप्रेक्षण गृह भेजा गया है।

आगे की जाँच

यह मामला ऐसे समय में सामने आया है जब छत्तीसगढ़ के कई जिलों में सड़क पर लूट की घटनाओं में वृद्धि की रिपोर्टें सामने आई हैं। पुलिस की त्वरित कार्रवाई और 24 घंटे में गिरोह का भंडाफोड़ स्थानीय कानून-व्यवस्था के लिए एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। जाँच अधिकारियों के अनुसार, यह जाँच अभी भी जारी है कि क्या यह गिरोह अन्य पुरानी वारदातों में भी संलिप्त है।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन गिरोह में चार नाबालिगों की संलिप्तता एक गहरी सामाजिक चिंता उजागर करती है — यह संकेत है कि छोटे शहरों में किशोर अपराध की जड़ें मजबूत हो रही हैं। गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है जब छत्तीसगढ़ के अर्ध-शहरी क्षेत्रों में नाबालिगों को सड़क लूट में शामिल पाया गया हो। बाल संप्रेक्षण गृह भेजना कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है, पर पुनर्वास और सामाजिक जड़ों की पड़ताल — परिवार, शिक्षा, आर्थिक स्थिति — उतनी ही जरूरी है जितनी गिरफ्तारी।
RashtraPress
17 सितंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

बागबाहरा लूट कांड में कितने आरोपी पकड़े गए?
कुल 8 आरोपी पकड़े गए — 4 वयस्कों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया और 4 नाबालिगों को बाल संप्रेक्षण गृह भेजा गया। यह सभी 15 सितंबर 2026 को बागबाहरा में हुई लूट के आरोपी हैं।
लूट में क्या-क्या छिना गया था?
आरोपियों ने पीड़ित दिनेश कुमार सूर्यवंशी से रियलमी 15 5जी मोबाइल फोन और ₹200 नकद छीने, जिनकी कुल कीमत करीब ₹28,200 बताई गई है। पुलिस ने लूटा गया मोबाइल, नकदी और चाकू बरामद कर लिया है।
गिरफ्तार आरोपियों पर कौन-सी धाराएँ लगाई गई हैं?
वयस्क आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 310(2) और 126(1) तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 के तहत मामला दर्ज किया गया है। नाबालिगों को किशोर न्याय प्रक्रिया के तहत बाल संप्रेक्षण गृह भेजा गया है।
पुलिस ने इतनी जल्दी गिरोह को कैसे पकड़ा?
पुलिस ने घटनास्थल के आसपास के लोगों से पूछताछ की और पीड़ित द्वारा दिए गए आरोपियों के हुलिए के आधार पर सुराग हासिल किए। संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ में उन्होंने वारदात स्वीकार कर ली और निशानदेही पर सामान बरामद हुआ।
नाबालिग आरोपियों का क्या होगा?
चारों नाबालिगों को विधि-विरुद्ध संघर्षरत बालक मानते हुए बाल संप्रेक्षण गृह भेजा गया है। उनके मामले किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष रखे जाएंगे, जो कानूनी प्रावधानों के तहत उनके भविष्य का निर्धारण करेगा।
राष्ट्र प्रेस
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