27 जुलाई 2026
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क्या बिहार चुनाव 2025 में मतदान वाले दिन सभी को मिलेगा सवेतन अवकाश?

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क्या बिहार चुनाव 2025 में मतदान वाले दिन सभी को मिलेगा सवेतन अवकाश?

सारांश

भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव की तिथियों की घोषणा करते हुए मतदान के दिन सभी कर्मचारियों को सवेतन अवकाश देने का निर्देश दिया है। यह कदम मतदाताओं को अपने अधिकार का उपयोग करने में सहूलियत प्रदान करने के लिए उठाया गया है। जानिए इस फैसले का महत्व क्या है।

मुख्य बातें

मतदान के दिन सभी कर्मचारियों को सवेतन अवकाश मिलेगा।
यह कदम मतदाताओं को उनके मत का प्रयोग करने में सहूलियत प्रदान करेगा।
नियोक्ताओं पर इस नियम का पालन न करने पर जुर्माना लगाया जाएगा।
दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी भी इस सुविधा के हकदार हैं।
यह कदम मतदान प्रतिशत बढ़ाने में मददगार होगा।

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर (राष्ट्र प्रेस)। भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव और 8 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनावों की तारीखों की घोषणा की है। मतदान के दिन सभी कर्मचारियों को सवेतन अवकाश देने का आदेश जारी किया गया है। आयोग ने बताया कि यह कदम मतदाताओं को अपने मत का उपयोग करने में सहूलियत प्रदान करने के लिए उठाया गया है।

बिहार में पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को और दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा। इसके साथ ही सभी 8 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव भी 11 नवंबर को ही होंगे।

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135बी के तहत सभी कर्मचारी, चाहे वे किसी भी व्यवसाय, उद्योग या अन्य प्रतिष्ठान में कार्यरत हों, मतदान के दिन सवेतन अवकाश पाने के हकदार हैं। इस अवधि में उनकी वेतन में कोई कटौती नहीं की जाएगी। यदि कोई नियोक्ता इस नियम का उल्लंघन करता है, तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। दैनिक वेतनभोगी और आकस्मिक कर्मचारी भी इस सुविधा के लिए पात्र हैं।

आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि जो लोग अपने मतदान क्षेत्र से बाहर अन्य स्थानों पर काम कर रहे हैं, लेकिन अपने मूल मतदान क्षेत्र के मतदाता हैं, उन्हें भी मतदान के दिन सवेतन अवकाश मिलेगा। इससे वे अपने मत डालने के लिए समय निकाल सकेंगे। यह नियम सुनिश्चित करता है कि हर मतदाता को अपने मताधिकार का प्रयोग करने का पूरा अवसर मिले।

निर्वाचन आयोग ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को निर्देश दिया है कि वे इस नियम का सख्ती से पालन कराएं। इसके लिए सभी नियोक्ताओं और संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे। आयोग का उद्देश्य है कि मतदान प्रक्रिया निष्पक्ष और सुगम हो, ताकि हर नागरिक बिना किसी परेशानी के मत

बिहार में इस घोषणा से कर्मचारियों और दैनिक मजदूरों में खुशी की लहर है। आयोग ने नियोक्ताओं से अपील की है कि वे इस अवकाश का लाभ देने में सहयोग करें ताकि लोकतंत्र मजबूत हो। यह कदम मतदान प्रतिशत बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

संपादकीय दृष्टिकोण

चाहे वे किसी भी क्षेत्र में कार्यरत हों। यह कदम निश्चित रूप से मतदान प्रतिशत को बढ़ाने में सहायक होगा।
RashtraPress
27 जुलाई 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

मतदान वाले दिन सवेतन अवकाश का लाभ कौन ले सकता है?
मतदान वाले दिन सभी कर्मचारी, चाहे वे किसी व्यवसाय, उद्योग या अन्य प्रतिष्ठान में कार्यरत हों, सवेतन अवकाश का लाभ ले सकते हैं।
क्या नियोक्ता इस नियम का उल्लंघन कर सकते हैं?
जी नहीं, यदि कोई नियोक्ता इस नियम का उल्लंघन करता है, तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है।
क्या दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी भी इस नियम के अंतर्गत आते हैं?
हां, दैनिक वेतनभोगी और आकस्मिक कर्मचारी भी इस सवेतन अवकाश के लिए पात्र हैं।
क्या जो लोग अपने मतदान क्षेत्र से बाहर काम कर रहे हैं, उन्हें भी अवकाश मिलेगा?
बिल्कुल, जो लोग अपने मतदान क्षेत्र से बाहर कार्यरत हैं, लेकिन मूल मतदान क्षेत्र के मतदाता हैं, उन्हें भी मतदान के दिन अवकाश मिलेगा।
इस नियम का पालन कैसे सुनिश्चित किया जाएगा?
निर्वाचन आयोग ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे इस नियम का सख्ती से पालन कराएं।
राष्ट्र प्रेस
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