असम विधानसभा चुनाव के लिए 9 अप्रैल को पूरे राज्य में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा
सारांश
Key Takeaways
- असम विधानसभा चुनाव के लिए 9 अप्रैल को **सार्वजनिक अवकाश**।
- मतदाता भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है।
- सभी सरकारी और गैर-सरकारी कार्यालय इस दिन बंद रहेंगे।
- मतदान की गिनती 4 मई को होगी।
- निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुपालन में यह अवकाश घोषित किया गया।
गुवाहाटी, 23 मार्च (राष्ट्र प्रेस)। असम सरकार ने आगामी विधानसभा चुनावों के लिए 9 अप्रैल, जो कि गुरुवार है, पूरे राज्य में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है।
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, मतदान के सुगम संचालन को सुनिश्चित करने के लिए परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881 की धारा 25 के तहत यह अवकाश घोषित किया गया है। यह निर्णय भारत निर्वाचन आयोग और असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में लिया गया है।
अधिसूचना में कहा गया है कि पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई), शहरी स्थानीय निकायों, शैक्षणिक संस्थानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों सहित सभी सरकारी और गैर-सरकारी कार्यालय 9 अप्रैल को बंद रहेंगे। इसके अलावा, राज्य भर के बैंक, चाय बागान, उद्योग और अन्य प्रतिष्ठान भी मतदान के दिन अवकाश का पालन करेंगे।
यह आदेश भारत निर्वाचन आयोग के 16 मार्च, 2026 के पत्र और असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के 17 मार्च, 2026 के पत्र के बाद जारी किया गया था।
सरकार ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य नागरिकों को बिना किसी बाधा के अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अनुमति देना है, ताकि अधिकतम मतदाता भागीदारी सुनिश्चित हो सके।
अधिकारियों ने कहा कि अधिसूचना का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित विभागों और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।
मतदान के दिन सार्वजनिक अवकाश की घोषणा एक मानक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य अधिक से अधिक मतदाताओं को मतदान के लिए प्रोत्साहित करना और सुचारू चुनावी प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना है।
असम विधानसभा चुनावों में कड़ा राजनीतिक मुकाबला देखने की उम्मीद है, जिसमें प्रमुख पार्टियां राज्य भर में अपने प्रचार प्रयासों को तेज कर रही हैं।
इस बार असम की 126 विधानसभा सीटों पर चुनाव एक ही चरण में होंगे। वोटों की गिनती 4 मई को होगी। अधिकारियों के अनुसार, यह अधिसूचना असम के राज्यपाल की मंजूरी से जारी की गई थी।