भाजपा नेताओं पर एफआईआर की मांग वाली याचिका की अगली सुनवाई 13 अप्रैल को
सारांश
Key Takeaways
- दिल्ली में अवैध होर्डिंग्स का मामला
- भाजपा नेताओं पर एफआईआर की मांग
- अगली सुनवाई 13 अप्रैल को
- याचिकाकर्ता का नाम शिव कुमार सक्सेना
- कानून का सभी पर समान रूप से लागू होना चाहिए
नई दिल्ली, 25 मार्च (राष्ट्र प्रेस)। दिल्ली के पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर विवादित अवैध होर्डिंग लगाने के मामले में भाजपा नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग से जुड़ी याचिका की सुनवाई राऊज एवेन्यू कोर्ट में टल गई है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी।
इस याचिका को शिव कुमार सक्सेना नामक याचिकाकर्ता ने दायर किया है। उन्होंने अदालत में यह आरोप लगाया है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर बिना अनुमति के होर्डिंग लगाए गए हैं, जो कि नियमों का उल्लंघन है।
याचिकाकर्ता ने अदालत से निवेदन किया है कि इस मामले में जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए जाएं।
याचिका में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और अन्य भाजपा नेताओं का नाम भी शामिल किया गया है।
याचिकाकर्ता का कहना है कि सार्वजनिक स्थानों पर लगाए गए ये होर्डिंग्स बिना उचित अनुमति के हैं, जिससे नगर निगम और संबंधित नियमों का उल्लंघन हुआ है।
बुधवार को इस मामले पर सुनवाई होनी थी, परंतु किसी कारणवश अदालत ने इसे स्थगित कर दिया। अब अदालत 13 अप्रैल को इस याचिका पर अगली सुनवाई करेगी। इस दौरान अदालत यह तय कर सकती है कि मामले में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए जाएं या नहीं।
यह मामला राजनीतिक रूप से भी अत्यधिक संवेदनशील माना जा रहा है, क्योंकि इसमें बड़े नेताओं के नाम शामिल हैं। याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि कानून सभी के लिए समान है और नियमों का पालन हर किसी को करना चाहिए, चाहे वह आम नागरिक हो या कोई बड़ा राजनीतिक नेता।
अब सभी की निगाहें 13 अप्रैल को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां इस मामले में आगे की दिशा तय हो सकती है।