स्वतंत्रता दिवस 2026: दिल्ली में 2 से 16 अगस्त तक ड्रोन और अन्य हवाई उपकरणों पर पूर्ण प्रतिबंध
सारांश
मुख्य बातें
दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने 31 जुलाई 2026 को एक आधिकारिक आदेश जारी कर 2 अगस्त से 16 अगस्त 2026 तक दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) में ड्रोन समेत सभी प्रकार के गैर-पारंपरिक हवाई उपकरणों की उड़ान पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश स्वतंत्रता दिवस समारोह 2026 की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रभावी है।
प्रतिबंध का दायरा और अवधि
आदेश के अनुसार, 15 दिनों की इस अवधि में पैराग्लाइडर, पैरामोटर, हैंगग्लाइडर, मानव-रहित हवाई वाहन (UAV), मानव-रहित हवाई प्रणाली (UAS), माइक्रोलाइट विमान, रिमोट-संचालित विमान, हॉट एयर बैलून, क्वाडकॉप्टर और विमान से की जाने वाली पैरा जंपिंग — इन सभी पर पाबंदी रहेगी। यह प्रतिबंध 2 अगस्त से लागू हुआ है और 16 अगस्त 2026 तक (दोनों दिन सम्मिलित) जारी रहेगा, जब तक इसे पहले वापस न लिया जाए।
खुफिया इनपुट और सुरक्षा चिंताएँ
आधिकारिक आदेश में स्पष्ट किया गया है कि खुफिया एजेंसियों से प्राप्त इनपुट के आधार पर आशंका जताई गई है कि आपराधिक, असामाजिक तत्व अथवा आतंकवादी गैर-पारंपरिक हवाई उपकरणों का उपयोग कर आम नागरिकों, वीआईपी, संवेदनशील सरकारी प्रतिष्ठानों और स्वतंत्रता दिवस समारोह को निशाना बना सकते हैं। इन संभावित खतरों को पूर्व में ही निष्प्रभावी करने के उद्देश्य से यह एहतियाती कदम उठाया गया है।
उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई
दिल्ली पुलिस ने चेतावनी दी है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह प्रावधान सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने से संबंधित मामलों में लागू होता है।
व्यापक संदर्भ
गौरतलब है कि पिछले कुछ वर्षों में देश के विभिन्न हिस्सों में ड्रोन से जुड़ी सुरक्षा घटनाएँ सामने आई हैं, जिनमें 2021 में जम्मू वायुसेना स्टेशन पर ड्रोन हमला उल्लेखनीय है। इस पृष्ठभूमि में राष्ट्रीय राजधानी में स्वतंत्रता दिवस जैसे संवेदनशील अवसर पर ऐसा प्रतिबंध स्वाभाविक सुरक्षा उपाय माना जा रहा है। यह ऐसे समय में आया है जब देशभर में बड़े सार्वजनिक समारोहों के दौरान हवाई सुरक्षा को लेकर प्रशासनिक सतर्कता बढ़ती जा रही है।
आगे की स्थिति
प्रतिबंध की अवधि 16 अगस्त 2026 को समाप्त होगी, बशर्ते पुलिस इसे पहले वापस न ले। नागरिकों और व्यावसायिक ड्रोन संचालकों को सलाह दी गई है कि वे इस अवधि में किसी भी प्रकार के हवाई उपकरण का संचालन न करें, अन्यथा कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।