दिल्ली पुलिस ट्रैफिक एडवाइजरी: धारा 163 के तहत प्रतिबंधित क्षेत्रों में न जाएँ, Ola-Uber-Zomato को भी सेवाएँ सीमित करने के निर्देश
सारांश
मुख्य बातें
दिल्ली पुलिस ने 24 जुलाई 2026 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत लागू निषेधाज्ञा के मद्देनज़र नई दिल्ली के नागरिकों और डिजिटल सेवा प्रदाताओं के लिए एक विस्तृत ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंधित क्षेत्रों में बिना अत्यंत आवश्यक कारण के यात्रा करने से बचा जाए और जहाँ संभव हो, वैकल्पिक मार्ग अपनाए जाएँ।
ऐप-आधारित सेवाओं को विशेष निर्देश
दिल्ली पुलिस ने ऐप-आधारित मोबिलिटी एग्रीगेटर, राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म, फूड डिलीवरी, क्विक-कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स और अन्य ई-कॉमर्स कंपनियों को सीधे निर्देश दिए हैं कि वे निषेधाज्ञा प्रभावी रहने तक प्रतिबंधित क्षेत्रों में अपनी सेवाओं का संचालन उचित तरीके से नियंत्रित करें। एडवाइजरी में कहा गया है कि कंपनियाँ जरूरत पड़ने पर प्रभावित क्षेत्रों की अस्थायी जियो-फेंसिंग कर सकती हैं अथवा परिचालन की दृष्टि से संभव होने पर प्रतिबंधित क्षेत्र से आने-जाने वाली टैक्सी और डिलीवरी सेवाओं को अस्थायी रूप से रोक सकती हैं।
निषेधाज्ञा की वजह और सुरक्षा उद्देश्य
पुलिस के अनुसार, सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्रभावित क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोगों के जुटने और कानून-व्यवस्था की संवेदनशील स्थिति को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। इन उपायों का उद्देश्य ड्राइवरों, यात्रियों, डिलीवरी पार्टनरों और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा प्रतिबंधित क्षेत्रों में अनावश्यक आवाजाही को कम करना है।
नागरिकों के लिए अपील
दिल्ली पुलिस ने नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे अत्यंत आवश्यक होने पर ही प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करें और यात्रा की पहले से योजना बनाएँ। पुलिसकर्मियों का सहयोग करने, मौके पर दिए गए सभी वैध निर्देशों का पालन करने और वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील की गई है। गौरतलब है कि एम्बुलेंस, अग्निशमन सेवा, अधिकृत सरकारी वाहन और सक्षम प्राधिकारी द्वारा छूट प्राप्त अन्य आवश्यक सेवाओं के वाहनों को पहले की तरह संचालन की अनुमति रहेगी।
अफवाहों से बचने की चेतावनी
दिल्ली पुलिस ने नागरिकों से अफवाहों और अपुष्ट सूचनाओं को साझा न करने की भी अपील की है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नागरिक केवल दिल्ली पुलिस द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं और एडवाइजरी पर ही भरोसा करें।
क्या होगा आगे
निषेधाज्ञा प्रभावी रहने तक सभी संबंधित पक्षों — डिजिटल सेवा प्रदाताओं से लेकर आम नागरिकों तक — से लागू प्रतिबंधों का पालन करने का अनुरोध किया गया है। स्थिति सामान्य होने पर प्रतिबंधों में ढील की उम्मीद है, लेकिन इसकी समयसीमा अभी अधिकारियों ने नहीं बताई है।