एफएसएसएआई का बड़ा एक्शन: क्रिएटिव बेकर्स का लाइसेंस निलंबित, एवरेस्ट मसालों का जीरा पाउडर बाज़ार से वापस
सारांश
मुख्य बातें
भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने 4 अक्टूबर 2026 को खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता मानकों के गंभीर उल्लंघन के आधार पर दो बड़ी नियामक कार्रवाइयाँ कीं — पश्चिम बंगाल स्थित क्रिएटिव बेकर्स एंड कन्फेक्शनर्स प्राइवेट लिमिटेड का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया, और एवरेस्ट फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को उनके प्री-पैक्ड जीरा पाउडर के एक विशेष बैच को बाज़ार से वापस मंगाने का आदेश दिया गया। नियामक के अनुसार दोनों मामले उपभोक्ता स्वास्थ्य के लिए प्रत्यक्ष जोखिम उत्पन्न करते हैं।
क्रिएटिव बेकर्स की विनिर्माण इकाई में क्या मिला
एफएसएसएआई के निरीक्षण दल ने क्रिएटिव बेकर्स एंड कन्फेक्शनर्स की विनिर्माण इकाई का औचक निरीक्षण किया, जिसमें खाद्य उत्पादन और हैंडलिंग क्षेत्रों में गंदगी, चिकनाई, धूल, मकड़ी के जाले और मक्खियों की मौजूदगी सामने आई। नष्ट होने वाले कच्चे माल को खुले में रखा जा रहा था और कच्चे माल तथा अर्ध-निर्मित उत्पादों के भंडारण के लिए जंग लगे एवं अपर्याप्त रूप से साफ कंटेनरों का उपयोग किया जा रहा था।
इसके अतिरिक्त खाद्य हैंडलिंग क्षेत्रों में कचरा, पुराना स्टॉक, अस्वीकृत सामग्री और स्क्रैप जमा पाया गया। परिसर में जंग लगी मशीनें, उखड़ता पेंट, नमी वाली दीवारें और क्षतिग्रस्त फर्श टाइलें भी पाई गईं — ये सभी परिस्थितियाँ खाद्य संदूषण के जोखिम को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाती हैं।
रिकॉर्ड रखरखाव में भी गंभीर चूक
नियामक ने पाया कि कंपनी अनेक अनिवार्य खाद्य सुरक्षा रिकॉर्ड और निगरानी प्रणालियों का उचित रखरखाव नहीं कर रही थी। इनमें पानी और तैयार उत्पादों की परीक्षण रिपोर्ट, तापमान निगरानी रिकॉर्ड, उपकरणों की कैलिब्रेशन जानकारी, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस रिकॉर्ड, मॉक रिकॉल दस्तावेज़, उपभोक्ता शिकायत रजिस्टर, प्रशिक्षण रिकॉर्ड और ऑडिट रिपोर्ट शामिल थे।
इन कमियों को संज्ञान में लेते हुए एफएसएसएआई ने कंपनी को निलंबन अवधि के दौरान समस्त खाद्य संबंधी गतिविधियाँ तत्काल बंद करने का निर्देश दिया है।
एवरेस्ट जीरा पाउडर में कीटनाशक अवशेष
एफएसएसएआई ने एवरेस्ट फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को उनके प्री-पैक्ड जीरा पाउडर का एक बैच बाज़ार से वापस मंगाने का आदेश दिया है। यह कार्रवाई प्रयोगशाला परीक्षण में उत्पाद में अनुमत सीमा से अधिक कीटनाशक अवशेष पाए जाने के बाद की गई।
रिपोर्टों के अनुसार, गोवा स्थित रिवरसाइड रिसॉर्ट्स एंड हॉलिडे होम्स परिसर से लिए गए नमूने की जाँच में एजोक्सीस्ट्रोबिन और थायमेथोक्साम नामक कीटनाशकों के अवशेष निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक मात्रा में पाए गए। खाद्य विश्लेषक ने इस उत्पाद को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत 'असुरक्षित' घोषित किया है।
एफएसएसएआई की चेतावनी और आगे की कार्रवाई
एफएसएसएआई ने स्पष्ट किया कि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए यह अनिवार्य है कि बाज़ार में उपलब्ध खाद्य उत्पाद निर्धारित मानकों के पूरी तरह अनुरूप हों। नियामक ने कहा कि वह खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के मामलों में सख्त निगरानी और कार्रवाई जारी रखेगा।
गौरतलब है कि यह ऐसे समय में आया है जब भारत में खाद्य सुरक्षा को लेकर सार्वजनिक जागरूकता बढ़ रही है और पैकेज्ड खाद्य उत्पादों में मिलावट तथा कीटनाशक अवशेषों के मामले देश भर में चर्चा में रहे हैं। एवरेस्ट ब्रांड इससे पहले भी अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों में कीटनाशक अवशेष संबंधी विवादों में उलझ चुका है, जिससे यह नया आदेश उपभोक्ताओं की चिंता और बढ़ाता है। आने वाले दिनों में एफएसएसएआई की ओर से और जाँच एवं सख्त कदमों की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।