30 जुलाई 2026
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एफएसएसएआई का वंडरलैंड किशमिश रिकॉल आदेश: कीटनाशक अवशेष सुरक्षा सीमा से अधिक मिले

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एफएसएसएआई का वंडरलैंड किशमिश रिकॉल आदेश: कीटनाशक अवशेष सुरक्षा सीमा से अधिक मिले

सारांश

एफएसएसएआई ने वंडरलैंड रेजिन्स किशमिश के एक बैच में कीटनाशक अवशेष सुरक्षा सीमा से अधिक पाए जाने के बाद सन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज को तत्काल रिकॉल का आदेश दिया। दो स्वतंत्र प्रयोगशालाओं ने नमूने को असुरक्षित घोषित किया।

मुख्य बातें

एफएसएसएआई ने 30 जुलाई 2026 को सन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड को 'वंडरलैंड रेजिन्स' किशमिश का पूरा बैच वापस मंगाने का आदेश दिया।
गाजियाबाद स्थित राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला और एनआईएफटीईएम-के की रेफरल प्रयोगशाला — दोनों ने नमूने में कीटनाशक अवशेष अनुमत सीमा से अधिक पाए।
वापसी एफएसएस अधिनियम, 2006 और खाद्य वापसी प्रक्रिया विनियम, 2017 के तहत शुरू की गई है।
कंपनी को आवधिक वापसी स्थिति रिपोर्ट सौंपने, बरामद उत्पादों का रिकॉर्ड रखने और सुधारात्मक उपाय लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।
उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि इस बैच के उत्पाद का उपयोग न करें।

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने 30 जुलाई 2026 को सन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड को उसके ब्रांड 'वंडरलैंड रेजिन्स' (किशमिश) के एक पूरे बैच को तत्काल बाज़ार से वापस मंगाने का आदेश जारी किया है। नियामक परीक्षण में उत्पाद के नमूनों में कीटनाशक अवशेष निर्धारित अधिकतम सुरक्षा सीमा से अधिक पाए गए, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई।

मुख्य घटनाक्रम

एफएसएसएआई के उत्तर क्षेत्र कार्यालय के केंद्रीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी (सीएफएसओ) ने नियामक प्रक्रिया के तहत वंडरलैंड रेजिन्स का एक नमूना एकत्र किया था। यह नमूना खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) विनियम, 2011 के तहत निर्धारित मानकों पर खरा नहीं उतरा।

गाजियाबाद स्थित राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला और एनआईएफटीईएम-के स्थित रेफरल प्रयोगशाला — दोनों स्वतंत्र परीक्षण केंद्रों ने नमूने को असुरक्षित घोषित किया, क्योंकि उसमें कीटनाशक अवशेषों की मात्रा अनुमत सीमा से अधिक थी।

एफएसएसएआई का आधिकारिक बयान

खाद्य नियामक ने अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर की गई पोस्ट में स्पष्ट किया: 'सन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड को वापसी आदेश जारी किया गया है क्योंकि वंडरलैंड किशमिश के नियामक नमूनों में कीटनाशक अवशेष निर्धारित सीमा से अधिक पाए जाने के कारण वे असुरक्षित पाए गए हैं।'

यह वापसी खाद्य सुरक्षा और मानक (एफएसएस) अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत शुरू की गई है, जो नियामक को मानव उपभोग के लिए असुरक्षित पाए गए खाद्य उत्पादों को बाज़ार से वापस लेने का अधिकार देता है।

कंपनी को दिए गए निर्देश

सक्षम प्राधिकारी ने सन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज को निम्नलिखित निर्देश दिए हैं:

उत्पाद के पूरे बैच को तत्काल वापस मंगाना और खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य वापसी प्रक्रिया) विनियम, 2017 का पूर्ण अनुपालन करना। इसके अलावा, कंपनी को वापसी से संबंधित विस्तृत जानकारी और आवधिक स्थिति रिपोर्ट नियामक को सौंपनी होगी, बरामद उत्पादों का सटीक रिकॉर्ड रखना होगा, और भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सुधारात्मक उपाय लागू करने होंगे।

आम जनता पर असर

गौरतलब है कि किशमिश जैसे सूखे मेवे भारतीय घरों में बच्चों सहित सभी आयु वर्गों द्वारा नियमित रूप से उपभोग किए जाते हैं। कीटनाशक अवशेषों की अधिक मात्रा दीर्घकालिक स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न कर सकती है, विशेषकर बच्चों और बुज़ुर्गों के लिए। एफएसएसएआई ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि यदि उनके पास इस बैच का उत्पाद है, तो वे उसका उपयोग न करें।

क्या होगा आगे

यह ऐसे समय में आया है जब खाद्य नियामक ने हाल के महीनों में कई उत्पादों की गुणवत्ता जाँच तेज़ की है। कंपनी को वापसी प्रक्रिया पूरी करने के बाद नियामक को अनुपालन रिपोर्ट सौंपनी होगी। एफएसएस अधिनियम के तहत मानकों का उल्लंघन करने पर कंपनी के विरुद्ध आगे की कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन सवाल यह है कि उत्पाद बाज़ार तक पहुँचने से पहले यह कीटनाशक अवशेष क्यों नहीं पकड़ा गया। दो स्वतंत्र प्रयोगशालाओं द्वारा नमूने को असुरक्षित घोषित करना नियामक की प्रक्रिया की विश्वसनीयता दर्शाता है, परंतु बाज़ार-पूर्व परीक्षण तंत्र की कमज़ोरी भी उजागर करता है। उपभोक्ताओं के लिए चिंता की बात यह है कि किशमिश जैसे उत्पाद बच्चों के आहार में शामिल होते हैं, और रिकॉल तब आता है जब उत्पाद पहले ही खुदरा बाज़ार में पहुँच चुका होता है।
RashtraPress
30 जुलाई 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

एफएसएसएआई ने वंडरलैंड रेजिन्स को क्यों वापस मंगाया?
एफएसएसएआई ने वंडरलैंड रेजिन्स किशमिश के नियामक नमूनों में कीटनाशक अवशेष निर्धारित अधिकतम सुरक्षा सीमा से अधिक पाए जाने के कारण रिकॉल आदेश जारी किया। दो स्वतंत्र प्रयोगशालाओं ने उत्पाद को मानव उपभोग के लिए असुरक्षित घोषित किया।
वंडरलैंड रेजिन्स किस कंपनी का उत्पाद है?
'वंडरलैंड रेजिन्स' ब्रांड की किशमिश सन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित है। एफएसएसएआई ने इसी कंपनी को रिकॉल आदेश जारी किया है।
किन प्रयोगशालाओं ने उत्पाद को असुरक्षित घोषित किया?
गाजियाबाद स्थित राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला और एनआईएफटीईएम-के स्थित रेफरल प्रयोगशाला — दोनों ने स्वतंत्र रूप से नमूने में कीटनाशक अवशेष अनुमत सीमा से अधिक पाए और उत्पाद को असुरक्षित करार दिया।
कंपनी को रिकॉल के तहत क्या करना होगा?
सन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज को उत्पाद का पूरा बैच तत्काल बाज़ार से वापस मंगाना होगा। साथ ही आवधिक वापसी स्थिति रिपोर्ट नियामक को सौंपनी होगी, बरामद उत्पादों का सटीक रिकॉर्ड रखना होगा और भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचाव के लिए सुधारात्मक उपाय लागू करने होंगे।
उपभोक्ता क्या करें यदि उनके पास यह उत्पाद है?
एफएसएसएआई ने उपभोक्ताओं से अनुरोध किया है कि यदि उनके पास इस रिकॉल किए गए बैच का वंडरलैंड रेजिन्स उत्पाद है, तो उसका उपयोग न करें। उत्पाद को वापस करने या नष्ट करने के लिए विक्रेता से संपर्क किया जा सकता है।
राष्ट्र प्रेस
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