29 जुलाई 2026
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हैदराबाद: जुबली हिल्स थाना प्रभारी यौन शोषण, ब्लैकमेल के आरोप में निलंबित

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हैदराबाद: जुबली हिल्स थाना प्रभारी यौन शोषण, ब्लैकमेल के आरोप में निलंबित

सारांश

हैदराबाद के जुबली हिल्स थाने का प्रभारी निरीक्षक यौन शोषण, जबरन गर्भपात और ₹2 करोड़ ब्लैकमेल के गंभीर आरोपों के बाद निलंबित। पीड़िता ने पुलिस महानिदेशक से शिकायत की; अधिकारी ने सभी आरोप नकारे। विभागीय जाँच जारी है।

मुख्य बातें

हैदराबाद पुलिस आयुक्त वीसी सज्जनार ने 29 जुलाई 2026 को जुबली हिल्स थाना प्रभारी यू.
श्रीनिवासुलु रेड्डी को निलंबित किया।
संगारेड्डी जिले की 31 वर्षीय महिला ने यौन शोषण, जबरन गर्भपात, मारपीट और ब्लैकमेल के आरोप लगाए।
महिला का आरोप है कि अधिकारी ने निजी वीडियो सार्वजनिक करने की धमकी देकर ₹2 करोड़ की माँग की।
महिला ने यह भी आरोप लगाया कि अधिकारी ने जुबली हिल्स में पोस्टिंग के लिए ₹25 लाख रिश्वत दी।
यह कथित मामला 2021 में अमीनपुर थाने में पारिवारिक विवाद की शिकायत के दौरान शुरू हुआ बताया गया।
आरोपी अधिकारी ने सभी आरोपों से इनकार किया; विभागीय जाँच जारी है।

हैदराबाद के जुबली हिल्स थाने के प्रभारी निरीक्षक यू. श्रीनिवासुलु रेड्डी को 29 जुलाई 2026 को संगारेड्डी जिले की एक 31 वर्षीय महिला द्वारा यौन शोषण, जबरन गर्भपात, ब्लैकमेल और मारपीट के कथित आरोपों के बाद निलंबित कर दिया गया। हैदराबाद के पुलिस आयुक्त वीसी सज्जनार ने मंगलवार देर रात यह निलंबन आदेश जारी किया।

मामले का घटनाक्रम

महिला की शिकायत के अनुसार, यह मामला 2021 का है, जब वह एक पारिवारिक विवाद के संदर्भ में अमीनपुर थाने गई थीं। उस समय यू. श्रीनिवासुलु वहाँ निरीक्षक के पद पर तैनात थे। महिला का आरोप है कि बाद में अधिकारी ने उसी मामले का बहाना बनाकर उससे संपर्क साधा और धीरे-धीरे यौन संबंध बनाने का दबाव डालने लगा।

महिला ने आगे आरोप लगाया कि अधिकारी ने उसे केपीएचबी स्थित अपने आवास पर बुलाया और मना करने पर घर आने की धमकी दी। कथित तौर पर अधिकारी ने उसके घर पर उसका यौन शोषण किया। महिला का यह भी दावा है कि गर्भवती होने पर अधिकारी उसे अस्पताल ले गया, जहाँ उसका जबरन गर्भपात कराया गया।

ब्लैकमेल और धन उगाही के आरोप

महिला का आरोप है कि यू. श्रीनिवासुलु उसके निजी वीडियो सार्वजनिक करने की धमकी देकर उससे ₹2 करोड़ की माँग कर रहा था। महिला ने दावा किया कि उसने अलग-अलग अवसरों पर अधिकारी को कई हजार रुपये भी दिए। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि अधिकारी ने जुबली हिल्स थाने में प्रभारी पद पाने के लिए ₹25 लाख की रिश्वत दी थी।

पुलिस महानिदेशक से शिकायत और निलंबन

महिला ने पुलिस महानिदेशक सी.वी. आनंद से औपचारिक शिकायत दर्ज कराई, जिसमें यौन शोषण, जबरन गर्भपात, मारपीट और धमकी के आरोप शामिल थे। शिकायत मिलने पर संबंधित अधिकारी को पहले 'वैकेंसी रिजर्व' में भेजा गया। प्रारंभिक जाँच में आरोप गंभीर पाए जाने पर पुलिस आयुक्त वीसी सज्जनार ने विभागीय जाँच पूरी होने तक उन्हें निलंबित करने का आदेश जारी किया।

आरोपी अधिकारी का पक्ष

यू. श्रीनिवासुलु रेड्डी ने सभी आरोपों से इनकार किया है। रिपोर्टों के अनुसार, उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को बताया कि महिला ने उन्हें धमकाया और उनसे पैसे वसूले। दोनों पक्षों के परस्पर विरोधी दावों के बीच जाँच एजेंसी शिकायतकर्ता महिला और निलंबित अधिकारी, दोनों के बयान दर्ज करेगी।

आगे की जाँच

विभागीय जाँच के तहत पुलिस दोनों पक्षों के बयान दर्ज करेगी और साक्ष्यों की समीक्षा करेगी। यह मामला ऐसे समय में सामने आया है जब पुलिस बल में आंतरिक जवाबदेही और महिला सुरक्षा को लेकर देशभर में बहस तेज है। जाँच के नतीजे अधिकारी के सेवा भविष्य और संभावित आपराधिक कार्यवाही की दिशा तय करेंगे।

संपादकीय दृष्टिकोण

न कि स्थानीय शिकायत तंत्र पर्याप्त साबित हुआ। ₹25 लाख रिश्वत का आरोप यह भी संकेत देता है कि पोस्टिंग में भ्रष्टाचार और यौन दुर्व्यवहार अक्सर एक ही श्रृंखला की कड़ियाँ होती हैं। विभागीय जाँच की गति और पारदर्शिता ही यह तय करेगी कि यह कार्रवाई वास्तविक जवाबदेही है या महज प्रबंधन।
RashtraPress
29 जुलाई 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

हैदराबाद के जुबली हिल्स थाना प्रभारी को क्यों निलंबित किया गया?
संगारेड्डी जिले की एक 31 वर्षीय महिला की शिकायत पर यौन शोषण, जबरन गर्भपात, मारपीट और ₹2 करोड़ ब्लैकमेल के कथित आरोपों के बाद पुलिस आयुक्त वीसी सज्जनार ने यू. श्रीनिवासुलु रेड्डी को 29 जुलाई 2026 को निलंबित किया। प्रारंभिक जाँच में आरोप गंभीर पाए जाने पर यह कार्रवाई की गई।
पीड़िता ने क्या-क्या आरोप लगाए हैं?
महिला ने पुलिस महानिदेशक सी.वी. आनंद से शिकायत में यौन शोषण, जबरन गर्भपात, मारपीट, निजी वीडियो से ब्लैकमेल और ₹2 करोड़ की माँग के आरोप लगाए। उसने यह भी दावा किया कि अधिकारी ने जुबली हिल्स में पोस्टिंग के लिए ₹25 लाख रिश्वत दी थी।
यह मामला कब और कहाँ से शुरू हुआ?
महिला के अनुसार यह मामला 2021 में शुरू हुआ, जब वह एक पारिवारिक विवाद के सिलसिले में अमीनपुर थाने गई थीं। उस समय यू. श्रीनिवासुलु वहाँ निरीक्षक के पद पर तैनात थे और कथित तौर पर उन्होंने मामले के बहाने महिला से संपर्क जारी रखा।
निलंबित अधिकारी ने आरोपों पर क्या कहा?
यू. श्रीनिवासुलु रेड्डी ने सभी आरोपों से इनकार किया है। रिपोर्टों के अनुसार उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को बताया कि महिला ने उन्हें धमकाया और उनसे पैसे वसूले। दोनों पक्षों के बयान जाँच के दौरान दर्ज किए जाएँगे।
राष्ट्र प्रेस
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