कर्नाटक में भाजपा नेता योगेश गौड़ा की हत्या: कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी समेत 16 दोषियों को उम्रकैद

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कर्नाटक में भाजपा नेता योगेश गौड़ा की हत्या: कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी समेत 16 दोषियों को उम्रकैद

सारांश

कर्नाटक में हुई भाजपा नेता योगेश गौड़ा की हत्या के मामले में बेंगलुरु की विशेष अदालत ने कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी और 15 अन्य को उम्रकैद की सजा सुनाई। यह मामला राजनीतिक साजिश से जुड़ा है, जिसमें गंभीर आरोप लगे हैं।

Key Takeaways

  • कर्नाटक भाजपा नेता योगेश गौड़ा की हत्या का मामला गंभीर है।
  • विनय कुलकर्णी समेत 16 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई।
  • अदालत ने 30,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया।
  • सुनवाई के दौरान भावुक माहौल था।
  • यह मामला राजनीतिक दुश्मनी से जुड़ा हुआ है।

बेंगलुरु, 17 अप्रैल (राष्ट्र प्रेस)। कर्नाटक के भाजपा नेता योगेश गौड़ा की हत्या के मामले में बेंगलुरु की एमएलए/एमपी विशेष अदालत ने कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी समेत 16 अन्य दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने उन पर 30,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। इस विशेष अदालत ने शुक्रवार को भाजपा नेता योगेश गौड़ा की हत्या के मामले में दोषी पाए गए विनय कुलकर्णी और अन्य आरोपियों को सजा सुनाई।

विनय कुलकर्णी पूर्व मंत्री और वर्तमान में कांग्रेस विधायक हैं। अदालत ने गुरुवार को सुनवाई पूरी की थी और फैसला शुक्रवार के लिए सुरक्षित रख लिया था।

अदालत में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और दोषी कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी के वकीलों की अंतिम दलीलें पूरी हो गईं। इसके बाद न्यायाधीश संतोष गजानन भट्ट ने मामले को स्थगित करते हुए फैसला सुनाने के लिए शुक्रवार की तारीख तय की थी।

सुनवाई के दौरान अदालत परिसर में एक भावुक माहौल देखा गया। दोषियों के परिजन बड़ी संख्या में उपस्थित थे और कई लोग रोते हुए नजर आए। कुछ दोषी, जिनमें विधायक विनय कुलकर्णी भी शामिल हैं, अपने परिजनों को सांत्वना देते दिखे।

गौरतलब है कि दो दिन पहले ही विशेष अदालत ने कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री विनय कुलकर्णी को भाजपा नेता और जिला पंचायत सदस्य योगेश गौड़ा की हत्या के मामले में दोषी करार दिया था। लंबे समय तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया। इस मामले में कुलकर्णी आरोपी नंबर 15 हैं और वर्तमान में कर्नाटक अर्बन वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज बोर्ड के अध्यक्ष हैं। अदालत ने उन्हें आपराधिक साजिश का दोषी पाया है।

सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल वी. राजू ने अदालत से आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। उन्होंने कहा कि यह एक सुनियोजित साजिश के तहत की गई निर्मम हत्या थी और मृतक योगेश गौड़ा की हत्या राजनीतिक दुश्मनी के कारण की गई।

उन्होंने यह भी बताया कि शुरुआत में कुछ अन्य लोगों ने आत्मसमर्पण किया था, लेकिन सीबीआई जांच के बाद सच्चाई सामने आई। आरोप है कि विधायक ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए पुलिस तंत्र को प्रभावित किया और सबूतों से छेड़छाड़ की कोशिश की।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, हत्या के दौरान योगेश गौड़ा की आंखों में मिर्च पाउडर डाला गया और फिर उनकी निर्मम हत्या की गई। मामले में दस्तावेजों को फर्जी बनाने और सबूत मिटाने के प्रयास भी किए गए।

--आईएएमएस

एमएस/

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जो एक महत्वपूर्ण संदेश है कि कानून सबके लिए समान है।
NationPress
17/04/2026

Frequently Asked Questions

योगेश गौड़ा की हत्या का मुख्य कारण क्या था?
योगेश गौड़ा की हत्या का मुख्य कारण राजनीतिक दुश्मनी बताया जा रहा है।
कौन-कौन से लोग इस मामले में दोषी ठहराए गए हैं?
इस मामले में कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी समेत 16 लोग दोषी ठहराए गए हैं।
अदालत ने क्या सजा दी है?
अदालत ने सभी दोषियों को उम्रकैद की सजा और 30,000 रुपए का जुर्माना लगाया है।
क्या यह राजनीतिक साजिश का मामला है?
हाँ, यह मामला राजनीतिक साजिश के तहत की गई हत्या का प्रतीत होता है।
सुनवाई के दौरान अदालत में क्या हुआ?
सुनवाई के दौरान अदालत में भावुक माहौल देखने को मिला, जहां कई परिजन रोते हुए नजर आए।
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