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कोडरमा में 22 वर्षीय नवविवाहिता की संदिग्ध मौत, परिजनों ने ससुराल पर ₹5 लाख दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया

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कोडरमा में 22 वर्षीय नवविवाहिता की संदिग्ध मौत, परिजनों ने ससुराल पर ₹5 लाख दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया

सारांश

झारखंड के कोडरमा में 22 वर्षीय नवविवाहिता सजना कुमारी का शव मायके में पंखे से लटका मिला। परिजनों का आरोप है कि ससुराल पक्ष ₹5 लाख दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहा था। पुलिस ने जाँच शुरू की, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार।

मुख्य बातें

22 वर्षीय सजना कुमारी का शव 23 जून, मंगलवार को कोडरमा, झारखंड में उसके मायके के कमरे में पंखे से लटका मिला।
मृतका के पिता बसंत नारायण सिंह ने दामाद अमर सिंह , समधी महेंद्र सिंह और समधिन आशा देवी पर ₹5 लाख दहेज की माँग को लेकर प्रताड़ना का आरोप लगाया।
सजना को 18 जून को एक पारिवारिक विवाह समारोह के लिए मायके लाया गया था।
मृत्यु से पूर्व सोमवार रात उसके पति का फोन आया था और दोनों के बीच काफी देर तक बातचीत हुई थी।
जयनगर थाना पुलिस ने मामले की जाँच शुरू की; पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी।

झारखंड के कोडरमा जिले के जयनगर थाना क्षेत्र के लतबेधवा गाँव की 22 वर्षीय सजना कुमारी का शव मंगलवार, 23 जून की सुबह उसके मायके के कमरे में पंखे से लटका मिला। मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर ₹5 लाख अतिरिक्त दहेज की माँग को लेकर लगातार मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार किया जा रहा है।

घटनाक्रम: कैसे हुई मौत

परिजनों के अनुसार, 18 जून को सजना को एक पारिवारिक विवाह समारोह में शामिल होने के लिए ससुराल से मायके लाया गया था। सोमवार रात समारोह से लौटने के बाद वह घर पर थी। इसी दौरान उसके पति का फोन आया और दोनों के बीच काफी देर तक बातचीत हुई। रात में सभी परिजन अपने-अपने कमरों में सो गए।

मंगलवार सुबह जब परिवार के सदस्य उसे जगाने पहुँचे तो कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद मिला। काफी आवाज़ देने पर भी कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर दरवाज़ा तोड़ा गया। अंदर सजना का शव पंखे से लटका मिला। उसे तत्काल नीचे उतारा गया, परंतु तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी।

परिजनों के आरोप

मृतका के पिता बसंत नारायण सिंह ने आरोप लगाया कि शादी के बाद से ही उनकी बेटी को ₹5 लाख अतिरिक्त दहेज की माँग को लेकर मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। उन्होंने अपने दामाद अमर सिंह, समधी महेंद्र सिंह और समधिन आशा देवी को इस प्रताड़ना के लिए ज़िम्मेदार ठहराया है। यह आरोप अभी तक न्यायालय में सिद्ध नहीं हुए हैं और जाँच जारी है।

पुलिस की प्रतिक्रिया

जयनगर थाना पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। अधिकारियों के अनुसार परिजनों के आरोपों और अन्य तथ्यों की बारीकी से जाँच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जाँच के निष्कर्षों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई तय की जाएगी।

व्यापक संदर्भ: दहेज हिंसा की चिंताजनक तस्वीर

यह घटना ऐसे समय में सामने आई है जब राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आँकड़ों के अनुसार देश में दहेज से जुड़ी मौतों की संख्या लगातार चिंता का विषय बनी हुई है। झारखंड में भी ऐसे मामले समय-समय पर सामने आते रहे हैं। आलोचकों का कहना है कि दहेज निषेध अधिनियम के बावजूद ज़मीनी स्तर पर इसका प्रभाव सीमित रहा है। इस मामले में पुलिस की जाँच और अभियोजन की दिशा यह तय करेगी कि न्याय की प्रक्रिया कितनी प्रभावी है।

संपादकीय दृष्टिकोण

या आरोपी ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज निषेध अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धारा 498-A के तहत समयबद्ध कार्रवाई होगी। झारखंड जैसे राज्यों में जहाँ सामाजिक दबाव और पारिवारिक समझौते अक्सर न्याय की राह रोकते हैं, वहाँ पीड़ित परिवारों के लिए कानूनी सहायता तंत्र की पहुँच एक बड़ा प्रश्न बना रहता है।
RashtraPress
10 अगस्त 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कोडरमा में नवविवाहिता सजना कुमारी की मौत कैसे हुई?
23 जून, मंगलवार की सुबह कोडरमा, झारखंड में 22 वर्षीय सजना कुमारी का शव उसके मायके के कमरे में पंखे से लटका मिला। कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था और परिजनों को दरवाज़ा तोड़कर अंदर जाना पड़ा।
परिजनों ने किन पर और क्या आरोप लगाए हैं?
मृतका के पिता बसंत नारायण सिंह ने दामाद अमर सिंह, समधी महेंद्र सिंह और समधिन आशा देवी पर ₹5 लाख अतिरिक्त दहेज की माँग को लेकर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है। ये आरोप अभी जाँच के दायरे में हैं।
पुलिस ने इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई की है?
जयनगर थाना पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। अधिकारियों के अनुसार परिजनों के आरोपों और अन्य तथ्यों की जाँच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई तय होगी।
सजना कुमारी मायके कब और क्यों आई थी?
परिजनों के अनुसार सजना को 18 जून को एक पारिवारिक विवाह समारोह में शामिल होने के लिए ससुराल से मायके लाया गया था। सोमवार रात समारोह से लौटने के बाद वह घर पर थी, जिसके बाद यह दुखद घटना घटी।
दहेज प्रताड़ना के मामलों में कौन-सा कानून लागू होता है?
भारत में दहेज उत्पीड़न के मामलों में दहेज निषेध अधिनियम, 1961 और भारतीय दंड संहिता की धारा 498-A (पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता) लागू होती है। दोषी पाए जाने पर तीन वर्ष तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान है।
राष्ट्र प्रेस
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