मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पत्र: चुनाव आयोग पर राज्य सरकार के अधिकारों को कमजोर करने का आरोप
सारांश
Key Takeaways
- मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखा।
- राज्य के अधिकारियों के तबादलों पर नाराजगी जताई।
- चुनाव आयोग पर राज्य सरकार के अधिकारों को कमजोर करने का आरोप।
- आपातकालीन प्रबंधन में बाधाओं का जोखिम।
- स्थानीय अधिकारियों की जरूरत पर बल दिया गया।
कोलकाता, 19 मार्च (राष्ट्र प्रेस)। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को एक पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने रविवार दोपहर से लागू आदर्श आचार संहिता के बाद राज्य के नौकरशाहों और पुलिस अधिकारियों के बड़े तबादलों और प्रतिनियुक्ति पर गहरी नाराजगी प्रकट की।
उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) पर यह आरोप भी लगाया कि वह असंवैधानिक तरीके से चुनी हुई राज्य सरकार के अधिकार को कमजोर कर रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जब राज्य चुनावों की ओर अग्रसर है, तब भी चुनी हुई सरकार का कार्य जारी रहता है और किसी भी शक्ति द्वारा इसे कमजोर या निष्क्रिय नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के कार्यों से ऐसा वातावरण उत्पन्न होने का खतरा रहता है जो आपातकाल या अप्रत्यक्ष केंद्रीय शासन जैसा हो, जो अत्यंत चिंताजनक और दुर्भाग्यपूर्ण है। ये कार्य सहकारी संघवाद की भावना और हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली के मूल सिद्धांतों को कमजोर करते हैं।
सीएम ममता ने सीईसी को एक बार फिर सलाह दी कि वे उन कार्यों से दूर रहें जिन्हें उन्होंने मनमाने कार्य के रूप में वर्णित किया है। उनके अनुसार, इनमें से अधिकांश कार्य पक्षपाती, जनहित के खिलाफ और देश में प्रचलित लोकतांत्रिक विधियों के विपरीत हैं।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल से अधिकारियों का अन्य राज्यों में मनमाना तबादला और प्रतिनियुक्ति अव्यावहारिक है, खासकर मार्च और अप्रैल में जब अक्सर भयंकर तूफान और नॉर-वेस्टर्स आते हैं, जो जान-माल को काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं।
उन्होंने तर्क किया कि आपदा के बाद के बचाव, पुनर्स्थापन और राहत कार्य उन अधिकारियों द्वारा किए जाते हैं जिन्हें क्षेत्र और वहाँ की स्थानीय कमजोरियों की गहरी जानकारी होती है। इस नाजुक समय में उन्हें अचानक हटाने से आपातकालीन प्रतिक्रिया के प्रयासों में गंभीर बाधाएँ उत्पन्न हो सकती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल में हो रहे दो चरणों के विधानसभा चुनावों के चुनावी प्रक्रिया की निगरानी के लिए दूसरे राज्यों से अधिकारियों को बुलाना अव्यावहारिक है।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि बाहरी अधिकारियों, जिन्हें स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों, भूगोल, भाषा और सामाजिक-सांस्कृतिक संवेदनशीलता की जानकारी नहीं होती, वे प्रभावी रूप से प्रतिक्रिया देने के लिए सक्षम नहीं हो सकते। इसलिए, इन निर्णयों के कारण कानून-व्यवस्था बनाए रखने या प्रशासनिक प्रबंधन में होने वाली किसी भी विफलता की पूरी जिम्मेदारी ईसीआई की होगी।
उन्होंने आगे तर्क किया कि ईसीआई द्वारा उठाए गए ये कदम संविधान के अनुच्छेद 324 की आड़ लेने का जानबूझकर किया गया प्रयास दर्शाते हैं, जो पश्चिम बंगाल को प्रशासनिक अस्थिरता और अव्यवस्था की ओर धकेल सकता है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के पक्षपाती, जल्दबाजी में लिए गए और एकतरफा निर्णय अभूतपूर्व हैं और एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं हैं।