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एनएचआरसी सख्त: बच्चों से जुड़े CSAM मामले में मेटा, 6 राज्यों के डीजीपी और IT मंत्रालय को नोटिस

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एनएचआरसी सख्त: बच्चों से जुड़े CSAM मामले में मेटा, 6 राज्यों के डीजीपी और IT मंत्रालय को नोटिस

सारांश

एनएचआरसी ने इंस्टाग्राम और फेसबुक पर कथित CSAM की शिकायत पर कड़ा रुख अपनाते हुए मेटा इंडिया, MeitY और ओडिशा, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, चंडीगढ़ व बिहार के डीजीपी को एक सप्ताह में कार्रवाई रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं।

मुख्य बातें

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने 4 अगस्त 2026 को बच्चों से जुड़े कथित CSAM मामले में नोटिस जारी किए।
मेटा इंडिया , MeitY और 6 राज्यों — ओडिशा, हरियाणा, नई दिल्ली, पश्चिम बंगाल, चंडीगढ़, बिहार — के डीजीपी को नोटिस मिला।
सभी पक्षों से एक सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट (ATR) माँगी गई है।
यदि आरोप सही पाए जाएँ तो पॉक्सो अधिनियम , IT अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता के तहत कार्रवाई होगी।
पीड़ित बच्चे की पहचान होने पर तत्काल बचाव, चिकित्सा सहायता और मनोवैज्ञानिक परामर्श सुनिश्चित करने के निर्देश।
मेटा को संबंधित खातों के मेटाडेटा, आईपी लॉग और डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का आदेश।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने 4 अगस्त 2026 को सोशल मीडिया पर बच्चों से जुड़ी अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री — कथित तौर पर चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मैटेरियल (CSAM) — उपलब्ध होने के आरोपों का संज्ञान लेते हुए मेटा इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) और छह राज्यों के पुलिस महानिदेशकों (डीजीपी) को नोटिस जारी किए हैं। आयोग ने सभी पक्षों से एक सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट (एक्शन टेकन रिपोर्ट — एटीआर) तलब की है।

मामले की पृष्ठभूमि

एनएचआरसी ने यह कार्रवाई एक गैर-लाभकारी संस्था की शिकायत के आधार पर की है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि मेटा के प्लेटफॉर्म्स — इंस्टाग्राम और फेसबुक — पर कुछ ऐसे लिंक सक्रिय हैं जो अश्लील प्रकृति के हैं, बच्चों के लिए सर्वथा अनुपयुक्त हैं और जिनमें कथित तौर पर CSAM हो सकता है। शिकायत के साथ संबंधित यूआरएल और डिजिटल साक्ष्य भी संलग्न किए गए हैं।

एनएचआरसी सदस्य प्रियंक कानूनगो की पीठ ने स्पष्ट किया कि यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो यह बच्चों के मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन होगा और पॉक्सो अधिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम तथा भारतीय न्याय संहिता के तहत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा।

किन राज्यों को नोटिस मिला

आयोग ने ओडिशा, हरियाणा, नई दिल्ली, पश्चिम बंगाल, चंडीगढ़ और बिहार के डीजीपी को निर्देश दिया है कि शिकायत में संलग्न यूआरएल और डिजिटल साक्ष्यों की तत्काल साइबर क्राइम यूनिट और विशेष किशोर पुलिस इकाई (SJPU) के माध्यम से जाँच कराई जाए। यदि जाँच में संज्ञेय अपराध के संकेत मिलते हैं तो एफआईआर दर्ज कर सामग्री के निर्माता, अपलोडर, प्रकाशक, प्रसारक या अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों की पहचान करते हुए कानूनी कार्रवाई की जाए।

गौरतलब है कि आयोग ने यह भी कहा कि यदि किसी बच्चे की पहचान पीड़ित के रूप में होती है तो उसे तत्काल बचाव, चिकित्सा सहायता, मनोवैज्ञानिक परामर्श और पुनर्वास सुनिश्चित किया जाए।

MeitY से क्या माँगा गया

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से आयोग ने तीन बिंदुओं पर जवाब माँगा है — पहला, कथित आपत्तिजनक यूआरएल को हटाने, ब्लॉक करने या उनकी पहुँच प्रतिबंधित करने के लिए क्या कदम उठाए गए; दूसरा, ऐसी सामग्री की पुनः अपलोडिंग रोकने की क्या व्यवस्था है; और तीसरा, ऑनलाइन बाल सुरक्षा को दीर्घकालिक रूप से मजबूत करने के लिए कौन-से प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

मेटा इंडिया को निर्देश

मेटा इंडिया के लॉ एनफोर्समेंट प्रमुख को निर्देश दिया गया है कि कथित सामग्री हटाने या उसकी पहुँच अवरुद्ध करने के लिए की गई कार्रवाई का ब्यौरा दें। साथ ही संबंधित खातों, मेटाडेटा, आईपी लॉग और अन्य डिजिटल रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने के आदेश दिए गए हैं। आयोग ने यह भी पूछा है कि यदि सामग्री में CSAM पाया जाता है तो पॉक्सो कानून के तहत स्थानीय पुलिस या SJPU को सूचित करने के संबंध में मेटा की क्या नीति और कार्रवाई रही है।

आगे क्या होगा

यह ऐसे समय में आया है जब भारत में ऑनलाइन बाल सुरक्षा को लेकर नीतिगत बहस तेज हो रही है और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही पर संसद में भी सवाल उठते रहे हैं। एनएचआरसी के नोटिस की समयसीमा समाप्त होने के बाद आयोग प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर अगली कार्रवाई तय करेगा — जिसमें संबंधित पक्षों को तलब करने या आगे की जाँच के आदेश देने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन असली सवाल यह है कि एक सप्ताह की ATR की समयसीमा क्या वास्तविक जवाबदेही सुनिश्चित कर पाएगी — या यह महज एक प्रक्रियागत कदम बनकर रह जाएगा। भारत में CSAM की शिकायतों पर कार्रवाई की दर और गति दोनों ही ऐतिहासिक रूप से धीमी रही हैं, और मेटा जैसे वैश्विक प्लेटफॉर्म्स के साथ डेटा साझेदारी की प्रक्रिया अक्सर कानूनी पेचीदगियों में उलझ जाती है। यह भी उल्लेखनीय है कि MeitY के पास आईटी नियम 2021 के तहत ऐसे कंटेंट को हटवाने के अधिकार पहले से हैं — सवाल यह है कि अब तक वे अधिकार सक्रिय रूप से क्यों नहीं उपयोग किए गए।
RashtraPress
6 अगस्त 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

एनएचआरसी ने यह नोटिस किस आधार पर जारी किया?
एनएचआरसी ने एक गैर-लाभकारी संस्था की शिकायत के आधार पर यह नोटिस जारी किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि मेटा के प्लेटफॉर्म्स — इंस्टाग्राम और फेसबुक — पर कथित CSAM युक्त लिंक उपलब्ध हैं। शिकायत के साथ संबंधित यूआरएल और डिजिटल साक्ष्य भी संलग्न थे।
किन-किन पक्षों को नोटिस मिला है?
मेटा इंडिया के लॉ एनफोर्समेंट प्रमुख, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) और ओडिशा, हरियाणा, नई दिल्ली, पश्चिम बंगाल, चंडीगढ़ तथा बिहार के पुलिस महानिदेशकों को नोटिस जारी किए गए हैं। सभी से एक सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट माँगी गई है।
यदि आरोप सही पाए गए तो कौन-से कानून लागू होंगे?
एनएचआरसी सदस्य प्रियंक कानूनगो की पीठ ने कहा कि यदि आरोप सिद्ध होते हैं तो पॉक्सो अधिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता के तहत दंडनीय कार्रवाई हो सकती है। सामग्री के निर्माता, अपलोडर, प्रकाशक और प्रसारक सभी इसके दायरे में आएंगे।
मेटा इंडिया को क्या करने के निर्देश दिए गए हैं?
मेटा इंडिया को कथित सामग्री हटाने या उसकी पहुँच अवरुद्ध करने की कार्रवाई का ब्यौरा देना होगा। साथ ही संबंधित खातों के मेटाडेटा, आईपी लॉग और डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रखने तथा CSAM पाए जाने पर पॉक्सो कानून के तहत पुलिस को सूचित करने की अपनी नीति स्पष्ट करनी होगी।
पीड़ित बच्चे की पहचान होने पर क्या कदम उठाए जाएंगे?
एनएचआरसी ने निर्देश दिया है कि यदि किसी बच्चे की पहचान पीड़ित के रूप में होती है तो उसे तत्काल बचाव, चिकित्सा सहायता, मनोवैज्ञानिक परामर्श, पुनर्वास और अन्य कानूनी सहायता प्रदान की जाए। राज्यों की साइबर क्राइम यूनिट और विशेष किशोर पुलिस इकाई (SJPU) इसके लिए जिम्मेदार होंगी।
राष्ट्र प्रेस
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