पंजाब में भाजपा कार्यालय पर ग्रेनेड हमले के मामले में पांच संदिग्ध गिरफ्तार
सारांश
Key Takeaways
- पंजाब पुलिस ने भाजपा कार्यालय पर ग्रेनेड हमले के मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
- आरोपियों के पास से एक हैंड ग्रेनेड और गोला-बारूद बरामद हुआ है।
- यह हमला पाकिस्तान की आईएसआई के सहयोग से हुआ था।
- पुलिस ने आगे की जांच जारी रखी है।
- हमले में शामिल अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है।
चंडीगढ़, 4 अप्रैल (राष्ट्र प्रेस)। पंजाब पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस विंग ने चंडीगढ़ पुलिस के सहयोग से भाजपा कार्यालय पर हुए ग्रेनेड हमले की जांच पूरी कर ली है। इस मामले में शामिल पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से एक हैंड ग्रेनेड और एक .30 बोर जिगाना पिस्टल सहित कई गोला-बारूद बरामद किया गया है। यह जानकारी राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने शनिवार को साझा की।
गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान बलविंदर लाल उर्फ शमी, जसवीर सिंह उर्फ जस्सी, चरणजीत सिंह उर्फ चन्नी, रुबल चौहान और मनदीप उर्फ अभिजोत शर्मा के रूप में की गई है।
डीजीपी यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि यह समूह पाकिस्तान की आईएसआई के समर्थन से कार्य कर रहा था और यह पुर्तगाल और जर्मनी में स्थित विदेशी हैंडलरों के निर्देशों पर काम कर रहा था।
उन्होंने यह भी बताया कि आरोपी एक सुनियोजित नेटवर्क का हिस्सा थे, जिसमें हमले को अंजाम देने के लिए कई सहायक संगठन और उप-मॉड्यूल शामिल थे।
डीजीपी ने कहा कि हमले में शामिल दो मुख्य अपराधियों की भी पहचान कर ली गई है।
उन्होंने आगे कहा कि इस मामले में आगे की जांच जारी है ताकि सभी कड़ियों को जोड़ा जा सके।
जानकारी के अनुसार, बुधवार को चंडीगढ़ के सेक्टर-37 स्थित भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) कार्यालय के बाहर ग्रेनेड हमला किया गया था।
सहायक महानिरीक्षक (राज्य विशेष अभियान प्रकोष्ठ), दीपक पारेख ने बताया कि जांच में यह भी पाया गया है कि आरोपियों ने हथगोले, हथियार और कारतूसों से भरी खेप का परिवहन किया था।
उन्होंने बताया कि यह खेप अंतिम अपराधियों को सौंपे जाने से पहले कई अधिकारियों के माध्यम से वितरित की गई थी।
एआईजी ने कहा कि पुर्तगाल स्थित हैंडलर के निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए, आरोपियों ने हमले की तैयारी और अंजाम देने का समन्वय किया।
उन्होंने आगे कहा कि पुलिस टीमें हमले में शामिल फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही हैं।
मोहाली में शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1)(बी) और भारतीय न्याय संहिता की धारा 61(2) के तहत 3 अप्रैल को प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की गई है।