19 जुलाई 2026
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राजारहाट में बिना लाइसेंस गोवध: 6 गिरफ्तार, बारासात कोर्ट में पेशी; BJP की 'जीरो-टॉलरेंस' नीति का पहला बड़ा एक्शन

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राजारहाट में बिना लाइसेंस गोवध: 6 गिरफ्तार, बारासात कोर्ट में पेशी; BJP की 'जीरो-टॉलरेंस' नीति का पहला बड़ा एक्शन

सारांश

कोलकाता के राजारहाट में बिना लाइसेंस गोवध और सार्वजनिक बीफ बिक्री के आरोप में 6 लोग गिरफ्तार। नई BJP सरकार की 'जीरो-टॉलरेंस' नीति के तहत यह पहली बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के कार्यभार संभालते ही राज्य में कानून के शासन का संदेश देने की कोशिश साफ दिखती है।

मुख्य बातें

18 जुलाई को राजारहाट के रायगाची इलाके में पुलिस ने बिना लाइसेंस गोवध और बीफ बिक्री के आरोप में 6 लोगों को गिरफ्तार किया।
गिरफ्तार आरोपियों को बारासात सब-डिविजन कोर्ट में पेश किया गया; पुलिस ने हिरासत की माँग की।
बिधाननगर पुलिस कमिश्नरेट के अनुसार आरोपियों पर मामला दर्ज कर जाँच जारी है।
BJP विधायक पीयूष कनोडिया ने मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी की 'जीरो-टॉलरेंस' नीति को इस कार्रवाई का आधार बताया।
नई BJP सरकार ने राज्यभर में बिना लाइसेंस मांस बिक्री के विरुद्ध अभियान छेड़ा है।

पश्चिम बंगाल के कोलकाता के उत्तरी बाहरी इलाके में स्थित राजारहाट के रायगाची क्षेत्र में 18 जुलाई को पुलिस ने बिना लाइसेंस के गोवध करने और सार्वजनिक स्थान पर बीफ बेचने के आरोप में 6 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों को उसी दिन बारासात सब-डिविजन कोर्ट में पेश किया गया, जहाँ पुलिस ने उनकी हिरासत की माँग की।

मुख्य घटनाक्रम

राजरहाट पुलिस स्टेशन के अधिकारियों के अनुसार, राजरहाट के कई इलाकों में खुलेआम बीफ बेचे जाने की शिकायतें प्राप्त हुई थीं। शिकायतों के आधार पर पुलिस ने क्षेत्र में छापेमारी की और 6 व्यक्तियों को हिरासत में लेकर राजरहाट पुलिस स्टेशन लाया गया, जहाँ उनके विरुद्ध औपचारिक मामला दर्ज किया गया।

पुलिस की प्रतिक्रिया

बिधाननगर पुलिस कमिश्नरेट के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गोवध और बीफ बेचने के आरोप में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। घटना की जाँच चल रही है।' अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि आगे की कार्रवाई जाँच के निष्कर्षों पर निर्भर करेगी।

सरकार और BJP का रुख

राजरहाट न्यू टाउन के भारतीय जनता पार्टी (BJP) विधायक पीयूष कनोडिया ने कहा कि मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कार्यभार संभालने के पहले दिन से ही राज्य में कानून का शासन स्थापित करने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। कनोडिया ने कहा कि बिना लाइसेंस के गोवध और बीफ बेचने पर प्रतिबंध लागू है और जो भी इस नियम की अनदेखी करेगा, उसे कोई राहत नहीं मिलेगी।

विधायक ने आम जनता से शांति बनाए रखने और पुलिस को अपना काम करने देने की अपील की। उन्होंने दोहराया कि BJP सरकार राज्य में किसी भी अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं करेगी।

व्यापक संदर्भ

यह ऐसे समय में आया है जब पश्चिम बंगाल में सरकार बदलने के बाद BJP प्रशासन ने अवैध गतिविधियों के खिलाफ 'जीरो-टॉलरेंस' नीति की घोषणा की है। बिना लाइसेंस के सार्वजनिक स्थानों पर मांस बेचने के विरुद्ध राज्यभर में अभियान चलाया जा रहा है। गौरतलब है कि यह कार्रवाई नई सरकार के शुरुआती दिनों में ही हुई है, जो प्रशासन के इरादों का स्पष्ट संकेत मानी जा रही है।

आगे क्या होगा

फिलहाल बारासात सब-डिविजन कोर्ट में आरोपियों की कस्टडी को लेकर सुनवाई जारी है। पुलिस जाँच के दायरे में यह भी देखा जाएगा कि इस अवैध गतिविधि में और कोई शामिल तो नहीं है। राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर सभी की नज़र बनी रहेगी।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन यह सवाल बना रहेगा कि क्या यह नीति समान रूप से सभी प्रकार की अवैध गतिविधियों पर लागू होगी या केवल चुनिंदा मामलों तक सीमित रहेगी। राज्य में दशकों से जड़ें जमाए गैर-कानूनी व्यापार नेटवर्क को तोड़ने के लिए केवल छापेमारी पर्याप्त नहीं होगी — असली परीक्षा लाइसेंसिंग व्यवस्था को पारदर्शी और सुलभ बनाने में होगी।
RashtraPress
19 जुलाई 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

राजारहाट में गोवध के मामले में कितने लोग गिरफ्तार हुए और क्यों?
राजारहाट के रायगाची इलाके में बिना लाइसेंस के गोवध करने और सार्वजनिक स्थान पर बीफ बेचने के आरोप में 18 जुलाई को 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस को क्षेत्र में खुलेआम बीफ बिक्री की शिकायतें मिली थीं, जिसके बाद छापेमारी की गई।
गिरफ्तार आरोपियों को किस कोर्ट में पेश किया गया?
गिरफ्तार 6 आरोपियों को बारासात सब-डिविजन कोर्ट में पेश किया गया, जहाँ पुलिस ने उनकी हिरासत की माँग की। मामले की जाँच बिधाननगर पुलिस कमिश्नरेट के अधीन जारी है।
पश्चिम बंगाल में BJP सरकार की 'जीरो-टॉलरेंस' नीति क्या है?
सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी की BJP सरकार ने अवैध गतिविधियों के प्रति 'जीरो-टॉलरेंस' नीति की घोषणा की है। इसके तहत बिना लाइसेंस के मांस बिक्री सहित अन्य अवैध कार्यों के विरुद्ध राज्यभर में अभियान चलाया जा रहा है।
क्या पश्चिम बंगाल में गोवध पर प्रतिबंध है?
पश्चिम बंगाल में गोवध के लिए लाइसेंस अनिवार्य है। बिना लाइसेंस के गोवध और सार्वजनिक स्थान पर बीफ बेचना कानूनन अपराध है। नई BJP सरकार ने इस कानून के सख्त क्रियान्वयन पर जोर दिया है।
इस मामले में BJP विधायक पीयूष कनोडिया ने क्या कहा?
राजरहाट न्यू टाउन के BJP विधायक पीयूष कनोडिया ने कहा कि मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में राज्य में कानून का शासन स्थापित हो गया है और किसी भी अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने नागरिकों से शांति बनाए रखने और पुलिस को काम करने देने की अपील भी की।
राष्ट्र प्रेस
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