रामपुर: नाबालिग से दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी, आरोपी अनिल समेत परिवार पर मुकदमा दर्ज
सारांश
मुख्य बातें
रामपुर जिले के थाना स्वार कोतवाली क्षेत्र के ग्राम मडैयान भज्जन पस्तौर में एक नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाने, दुष्कर्म करने और जान से मारने की धमकी देने का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़िता के पिता राम सिंह की तहरीर पर पुलिस ने गाँव के युवक अनिल, उसके पिता रतन लाल और भाई संजय सहित अन्य के विरुद्ध आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।
मुख्य घटनाक्रम
पीड़ित पिता राम सिंह के अनुसार, 18 अप्रैल 2026 की रात को गाँव निवासी अनिल ने उनकी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। परिजनों और ग्रामीणों के सामूहिक प्रयास से युवती को किसी तरह वापस घर लाया जा सका। आरोप है कि इस दौरान अनिल ने परिवार को पुलिस में शिकायत दर्ज कराने पर जान से मारने की धमकी दी।
तहरीर में यह भी बताया गया है कि पीड़िता ने अपनी माँ को बताया कि अनिल ने उसके साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध जबरन शारीरिक संबंध बनाए। यह मामले का सबसे गंभीर आरोप है।
मंगेतर को भी धमकी
घटना के कुछ समय बाद पीड़िता का रिश्ता जनपद मुरादाबाद के थाना छजलैट क्षेत्र के ग्राम रवाना निवासी एक युवक से तय किया गया। आरोप है कि अनिल ने पीड़िता के मंगेतर को फोन कर शादी करने पर जान से मारने की धमकी दी। इस तरह आरोपी ने पीड़ित परिवार को हर मोर्चे पर डराने की कोशिश की, ऐसा पीड़ित पक्ष का कहना है।
परिवार पर दबाव और सुरक्षा की माँग
पीड़ित परिवार का आरोप है कि जब उन्होंने शिकायत दर्ज कराने का प्रयास किया, तो आरोपी अनिल के पिता रतन लाल और भाई संजय ने भी उन्हें जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित पक्ष ने अपने पूरे परिवार की सुरक्षा की माँग भी प्रशासन से की है।
पुलिस की कार्रवाई
थाना स्वार पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर अनिल, उसके पिता रतन लाल, भाई संजय और अन्य के विरुद्ध नाबालिग के अपहरण, दुष्कर्म और धमकी से संबंधित आईपीसी की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है और सभी आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने का दावा किया है। गौरतलब है कि पीड़ित परिवार द्वारा शिकायत में देरी का कारण आरोपी पक्ष की धमकियाँ बताई गई हैं, जो इस मामले की गंभीरता को और बढ़ाती हैं।