26 जून 2026
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क्या श्रीनगर में अलगाववादियों पर बड़ा एक्शन होने वाला है? 31 जनवरी के बाद संपत्ति जब्त!

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क्या श्रीनगर में अलगाववादियों पर बड़ा एक्शन होने वाला है? 31 जनवरी के बाद संपत्ति जब्त!

सारांश

श्रीनगर में एनआईए कोर्ट ने अलगाववादियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। 31 जनवरी के बाद आरोपियों की संपत्ति जब्त करने की तैयारी की जा रही है। इस कदम से अलगाववादी ताकतों पर प्रभावी अंकुश लगेगा। जानें पूरी कहानी को विस्तार से।

मुख्य बातें

एनआईए कोर्ट ने अलगाववादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है।
आरोपियों को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया है।
संपत्ति जब्ती का आदेश 31 जनवरी 2026 से पहले लागू होगा।
सोशल मीडिया का दुरुपयोग देश विरोधी गतिविधियों के लिए किया जा रहा है।
सरकार की नीति देश की एकता को बनाए रखना है।

श्रीनगर, 30 दिसंबर (राष्ट्र प्रेस)। देश विरोधी प्रचार और अलगाववादी गलत सूचनाओं के खिलाफ एक ठोस कदम उठाते हुए, एनआईए एक्ट के तहत स्थापित श्रीनगर की विशेष जज की अदालत ने पुलिस स्टेशन काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर की एफआईआर में आरोपियों के खिलाफ आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 82 के अंतर्गत एक उद्घोषणा जारी की है।

यह मामला आईपीसी की धारा 153-ए और 505 तथा गैरकानूनी गतिविधियों (रोकथाम) अधिनियम की धारा 13 से संबंधित गंभीर अपराधों से जुड़ा है, जो विश्वसनीय खुफिया जानकारी के आधार पर दर्ज किया गया था। इसमें घाटी के अंदर और बाहर अलगाववादी शक्तियों के इशारे पर कार्य करने वाले बेईमान, असामाजिक और देश विरोधी तत्वों द्वारा एक सुनियोजित साजिश का खुलासा हुआ है।

जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि ये तत्व न्यूज पोर्टल, पत्रकार और फ्रीलांसर के रूप में काम कर रहे थे, जबकि वास्तव में वे फेसबुक, एक्स (पूर्व में ट्विटर) और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्मों का उपयोग करके फर्जी, प्रेरित, बढ़ा-चढ़ाकर, अलगाववादी और संदर्भ से बाहर की सामग्री बनाने, अपलोड करने और फैलाने का कार्य कर रहे थे।

इनका मुख्य उद्देश्य सड़कों पर हिंसा भड़काना, सामान्य जीवन को बाधित करना, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाना, सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ना और बड़े पैमाने पर अशांति फैलाना था, जिससे देश विरोधी भावनाओं को बढ़ावा मिले और भारत संघ के खिलाफ असंतोष उत्पन्न हो सके।

जांच के दौरान श्रीनगर के निवासियों मुबीन अहमद शाह पुत्र स्वर्गीय अली मोहम्मद शाह, अजीजुल हसन अशई उर्फ टोनी अशई पुत्र नजीर अहमद अशई और रिफत वानी पुत्री गुलाम मोहम्मद वानी के नाम सामने आए हैं, जो अभी फरार हैं।

मामले को गंभीरता से लेते हुए, स्पेशल एनआईए कोर्ट ने अब सेक्शन 82 सीआरपीसी के तहत एक घोषणा जारी की है, जिसमें आरोपियों को 31 जनवरी 2026 को या उससे पहले अदालत के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया है। अगर ऐसा नहीं किया गया, तो संपत्ति की जब्ती जैसे कदम उठाए जाएंगे।

फरार घोषित होने के बावजूद आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर बहुत सक्रिय हैं। वे जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में बड़े पैमाने पर हिंसा भड़काने और सार्वजनिक व्यवस्था को अस्थिर करने के इरादे से झूठी, मनगढ़ंत और भड़काऊ सामग्री फैला रहे हैं। उन्हें चेतावनी दी गई है कि उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या एनआईए कोर्ट ने आरोपियों को संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है?
हाँ, एनआईए कोर्ट ने आरोपियों को 31 जनवरी 2026 तक कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है, अन्यथा उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी।
क्या इस कार्रवाई का उद्देश्य हिंसा को रोकना है?
बिल्कुल। इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य घाटी में हिंसा को भड़काने वाले तत्वों पर काबू पाना है।
क्या आरोपी सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं?
हाँ, आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफार्मों का उपयोग करके भड़काऊ सामग्री फैला रहे हैं।
राष्ट्र प्रेस
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