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दौंड: 19 आपराधिक मामलों वाले दत्ता शिंदे को यवत पुलिस ने 2 साल के लिए तड़ीपार किया

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दौंड: 19 आपराधिक मामलों वाले दत्ता शिंदे को यवत पुलिस ने 2 साल के लिए तड़ीपार किया

सारांश

पुणे के दौंड तहसील में 19 आपराधिक मामलों वाले कुख्यात आरोपी दत्ता शिंदे को यवत पुलिस ने 2 साल के लिए पुणे और अहिल्यानगर जिले से निष्कासित कर दिया — क्षेत्र में व्याप्त भय के माहौल को खत्म करने की दिशा में एक ठोस कानूनी कदम।

मुख्य बातें

दत्ता अशोक शिंदे (29 वर्ष, राहू, दौंड) को 16 सितंबर 2026 को 2 वर्षों के लिए जिला बदर (तड़ीपारी) किया गया।
शिंदे पर कुल 19 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं।
कार्रवाई महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 56(1)(बी) के तहत की गई।
निष्कासन क्षेत्र में पुणे शहर, पिंपरी-चिंचवड़ और अहिल्यानगर जिले के कर्जत व श्रीगोंदा तालुका शामिल हैं।
कार्रवाई पुलिस अधीक्षक संदीप सिंह गिल्ल के मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक संतोष तासगावकर की टीम ने अंजाम दी।

यवत पुलिस स्टेशन ने 16 सितंबर 2026 को कड़ा कदम उठाते हुए पुणे जिले के दौंड तहसील के कुख्यात आरोपी दत्ता अशोक शिंदे (29 वर्ष, निवासी राहू) को दो वर्षों के लिए जिला बदर (तड़ीपारी) कर दिया। शिंदे पर कुल 19 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनके चलते क्षेत्र में भय और अशांति का वातावरण बना हुआ था।

कार्रवाई का कानूनी आधार

यवत पुलिस स्टेशन ने महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 56(1)(बी) के तहत आरोपी के विरुद्ध जिला बदर का प्रस्ताव तैयार कर उपविभागीय अधिकारी, दौंड के समक्ष प्रस्तुत किया। प्रस्ताव को अनुमति मिलने के उपरांत आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया। गौरतलब है कि महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की यह धारा उन व्यक्तियों पर लागू की जाती है, जिनकी उपस्थिति सार्वजनिक शांति और व्यवस्था के लिए खतरा मानी जाती है।

निष्कासन का दायरा

आदेश के अनुसार, दत्ता शिंदे को अगले दो वर्षों तक पुणे जिले (पुणे शहर एवं पिंपरी-चिंचवड़ क्षेत्र सहित) और अहिल्यानगर जिले के कर्जत तथा श्रीगोंदा तालुका की सीमाओं से बाहर रहना होगा। इन क्षेत्रों में उनकी उपस्थिति प्रतिबंधित कर दी गई है।

मार्गदर्शन में किसने निभाई भूमिका

यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक संदीप सिंह गिल्ल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गणेश बिरादार और उपविभागीय पुलिस अधिकारी बापुराव दडस के निर्देशन में संपन्न हुई। इसे व्यावहारिक धरातल पर पुलिस निरीक्षक संतोष तासगावकर और उनकी टीम ने अंजाम दिया।

क्षेत्र पर असर

स्थानीय निवासियों के अनुसार, शिंदे के विरुद्ध दर्ज 19 मामलों ने राहू और आसपास के इलाकों में असुरक्षा का माहौल बना दिया था। पुलिस की इस कार्रवाई को क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बहाल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आने वाले दिनों में इस आदेश के अनुपालन पर भी नज़र रखी जाएगी।

संपादकीय दृष्टिकोण

आलोचकों का कहना है कि 19 मामले दर्ज होने के बावजूद दोषसिद्धि न होना न्यायिक प्रणाली की धीमी गति को उजागर करता है। तड़ीपारी अस्थायी राहत देती है, लेकिन दीर्घकालिक समाधान के लिए मुकदमों का त्वरित निपटारा ज़रूरी है।
RashtraPress
17 सितंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

दत्ता शिंदे को तड़ीपार क्यों किया गया?
दत्ता अशोक शिंदे पर कुल 19 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनके कारण दौंड तहसील के राहू क्षेत्र में भय का माहौल बना हुआ था। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए यवत पुलिस ने उन्हें 2 वर्षों के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया।
तड़ीपारी के लिए किस कानून का उपयोग किया गया?
यह कार्रवाई महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 56(1)(बी) के तहत की गई। इस धारा के अंतर्गत ऐसे व्यक्तियों को किसी जिले या क्षेत्र से बाहर किया जा सकता है जिनकी उपस्थिति सार्वजनिक शांति के लिए खतरा हो।
दत्ता शिंदे को किन क्षेत्रों से प्रतिबंधित किया गया है?
आदेश के अनुसार शिंदे को पुणे जिले (पुणे शहर एवं पिंपरी-चिंचवड़ सहित) और अहिल्यानगर जिले के कर्जत व श्रीगोंदा तालुका की सीमाओं से 2 वर्षों के लिए बाहर रखा जाएगा।
यह कार्रवाई किसके नेतृत्व में हुई?
कार्रवाई पुलिस अधीक्षक संदीप सिंह गिल्ल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गणेश बिरादार और उपविभागीय पुलिस अधिकारी बापुराव दडस के मार्गदर्शन में हुई। व्यावहारिक क्रियान्वयन पुलिस निरीक्षक संतोष तासगावकर और उनकी टीम ने किया।
तड़ीपारी आदेश कितने समय तक लागू रहेगा?
यह आदेश 2 वर्षों के लिए लागू है। इस अवधि में दत्ता शिंदे को निर्धारित क्षेत्रों की सीमा में प्रवेश वर्जित रहेगा और आदेश के उल्लंघन पर अतिरिक्त कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
राष्ट्र प्रेस
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