दीपक सिंगला को ₹155 करोड़ बैंक फ्रॉड में ईडी ने किया गिरफ्तार, 24 घंटे की ट्रांजिट रिमांड मंजूर
सारांश
मुख्य बातें
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार, 18 मई 2026 को आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता दीपक सिंगला को ₹155 करोड़ के बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार कर नई दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने ईडी की अर्जी पर 24 घंटे की ट्रांजिट रिमांड मंजूर करते हुए मंगलवार दोपहर 2 बजे तक सिंगला को पंचकूला कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान ईडी और बचाव पक्ष के वकीलों के बीच तीखी बहस हुई।
बचाव पक्ष की दलीलें
सिंगला के वकील ने गिरफ्तारी को मनमाना बताते हुए कोर्ट में कई आपत्तियाँ दर्ज कराईं। उन्होंने कहा कि इस मामले में सीबीआई की एफआईआर मई 2018 में और ईडी की ईसीआईआर मार्च 2019 में दर्ज हुई थी। वकील के अनुसार, जिन लेन-देन का हवाला दिया जा रहा है, वे 2015-2016 के हैं — यानी करीब दस साल पुराने।
बचाव पक्ष ने सवाल उठाया कि इतने वर्षों बाद ऐसा कौन-सा नया साक्ष्य सामने आया जिसके आधार पर गिरफ्तारी की गई। वकील ने तर्क दिया कि यदि यह सामग्री पहले से रिकॉर्ड में थी, तो एजेंसी को चार्जशीट दाखिल करने से पहले ही कार्रवाई करनी चाहिए थी। उन्होंने यह भी कहा कि मामले की सुनवाई पहले से पंचकूला कोर्ट में चल रही है और वहाँ गवाहों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं।
इसके अलावा, बचाव पक्ष ने ईडी पर कोर्ट को गुमराह करने और तलाशी को गैर-कानूनी तरीके से अंजाम देने का आरोप भी लगाया।
ईडी का पक्ष
ईडी ने कोर्ट में गिरफ्तारी को पूरी तरह वैध ठहराया। एजेंसी के अनुसार, मामले में अन्य आरोपियों की भूमिका की जाँच अभी बाकी है, जिसके लिए सिंगला की हिरासत आवश्यक है। ईडी ने दावा किया कि छापेमारी के दौरान बिना हिसाब का नकद और कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद कर जब्त किए गए हैं।
एजेंसी ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में कुल ₹195 करोड़ का घोटाला हुआ और रकम को शेल कंपनियों के जरिए ठिकाने लगाया गया। ईडी के अनुसार, मुख्य आरोपी के खाते से सिंगला के खाते में भी धनराशि स्थानांतरित की गई थी। एजेंसी ने यह भी स्पष्ट किया कि उसकी चार्जशीट में जाँच जारी रहने का उल्लेख है।
केस डायरी पर कोर्ट की नाराज़गी
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ईडी से केस डायरी प्रस्तुत करने को कहा। ईडी ने कहा कि यह ट्रांजिट रिमांड की सुनवाई है, इसलिए केस डायरी साथ नहीं लाई गई, हालाँकि उसे स्कैन कर दिखाया जा सकता है। इस पर कोर्ट ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि बिना केस डायरी देखे रिमांड देना संभव नहीं है। कोर्ट ने ईडी से ऐसा कोई पूर्व फैसला प्रस्तुत करने को भी कहा जिसमें केस डायरी के बिना रिमांड दिए जाने की मिसाल हो।
आगे क्या होगा
कोर्ट के आदेश के अनुसार, ईडी को दीपक सिंगला को मंगलवार दोपहर 2 बजे तक पंचकूला कोर्ट में पेश करना होगा, जहाँ इस मामले की मुख्य सुनवाई पहले से जारी है। यह मामला राजनीतिक दृष्टि से भी संवेदनशील है, क्योंकि सिंगला आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं और ईडी की कार्रवाई का समय विपक्ष में बहस छेड़ सकता है। अगली सुनवाई में रिमांड की अवधि और जाँच की दिशा स्पष्ट होने की उम्मीद है।