'माउंटेन मैन' राहुल गुप्ता ने CM मोहन यादव के खिलाफ रायपुर कोर्ट में दायर की याचिका, ट्रेडमार्क उल्लंघन का आरोप
सारांश
मुख्य बातें
अंतरराष्ट्रीय पर्वतारोही राहुल गुप्ता, जो 'माउंटेन मैन' के नाम से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचाने जाते हैं, ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के खिलाफ रायपुर की अदालत में याचिका दायर की है। अदालत ने मुख्यमंत्री को नोटिस जारी कर दिया है और इस मामले की अगली सुनवाई 11 अगस्त को निर्धारित की गई है। गुप्ता का आरोप है कि मुख्यमंत्री के आधिकारिक सोशल मीडिया मंचों के ज़रिए उनकी पंजीकृत पहचान और ट्रेडमार्क का उल्लंघन किया गया।
विवाद की जड़
राहुल गुप्ता के अनुसार, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और उनके आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जबलपुर के पर्वतारोही अंकित सेन को 'माउंटेन मैन' के रूप में प्रचारित किया गया। गुप्ता का कहना है कि इससे उनकी वर्षों की मेहनत से बनाई गई पहचान और कानूनी रूप से पंजीकृत ट्रेडमार्क दोनों को सीधा नुकसान पहुँचा है।
गौरतलब है कि वर्ष 2014 में तत्कालीन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने खेल क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए राहुल गुप्ता को 'माउंटेन मैन' की उपाधि प्रदान की थी। इसी वर्ष उनकी कानूनी टीम ने इस नाम के ट्रेडमार्क के लिए आवेदन किया, जिसे वर्ष 2019 में आधिकारिक रूप से पंजीकृत कर लिया गया।
राहुल गुप्ता की उपलब्धियाँ
राहुल गुप्ता ने 14 मई 2018 को विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की थी। उनका दावा है कि पिछले एक दशक में उन्होंने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर 'माउंटेन मैन' की पहचान को एक स्थापित ब्रांड के रूप में विकसित किया है।
कानूनी आधार
याचिका में गुप्ता ने ट्रेड मार्क्स एक्ट, 1999 की धारा 28 और धारा 29 के तहत अपने अधिकारों के उल्लंघन का हवाला दिया है। इसके साथ ही व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों के कथित हनन का भी आरोप लगाया गया है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री की ओर से अंकित सेन को इस नाम से प्रचारित किए जाने से उनके ट्रेडमार्क अधिकारों, व्यक्तिगत पहचान और व्यावसायिक हितों को नुकसान पहुँचा है।
शिकायत और अनसुनी अपील
राहुल गुप्ता के अनुसार, उन्होंने जून और अगस्त 2025 में मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री कार्यालय को शिकायत पत्र और अनुस्मारक भेजकर विवादित सोशल मीडिया पोस्ट हटाने तथा स्पष्टीकरण जारी करने की माँग की थी। बार-बार संपर्क करने के बावजूद उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।
गुप्ता ने कहा, "हमने लगातार बातचीत और संवाद के माध्यम से इस विवाद का समाधान निकालने की कोशिश की। ईमेल और अन्य माध्यमों से भी संपर्क किया, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई। आखिरकार हमें न्याय के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा।"
मुख्य माँग
राहुल गुप्ता की प्रमुख माँग है कि मुख्यमंत्री सचिवालय सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करे कि 'माउंटेन मैन' की आधिकारिक पहचान किसके साथ जुड़ी हुई है। मामले की अगली सुनवाई 11 अगस्त को रायपुर कोर्ट में होनी है, जो इस विवाद की दिशा तय कर सकती है।