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राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करने का अंतिम नोटिस, 7 दिनों की मोहलत

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राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करने का अंतिम नोटिस, 7 दिनों की मोहलत

सारांश

बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को पटना के 10, सर्कुलर रोड आवास से बेदखल करने के लिए अंतिम नोटिस जारी किया है। पाँच बार अनुरोध के बाद भी आवास खाली न होने पर अब कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

मुख्य बातें

भवन निर्माण विभाग ने 22 जून 2026 को राबड़ी देवी को 10, सर्कुलर रोड आवास खाली करने का अंतिम नोटिस जारी किया।
25 नवंबर 2025 को उन्हें वैकल्पिक आवास — हार्डिंग रोड, आवास संख्या-39 — पहले ही आवंटित किया जा चुका है।
10, सर्कुलर रोड आवास 27 मई 2026 को मंत्री नंदकिशोर राम को आवंटित हो चुका है, किंतु वे अब तक प्रवेश नहीं कर सके।
15 दिसंबर 2025 से अब तक कम से कम 5 बार नोटिस और अनुरोध भेजे जा चुके हैं।
निर्धारित समय में आवास न खाली होने पर बिहार सरकारी परिसर (संशोधन) अधिनियम, 2024 की धारा 4(ख) के तहत कानूनी कार्रवाई होगी।

बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री एवं बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी को पटना स्थित 10, सर्कुलर रोड सरकारी आवास खाली करने के लिए भवन निर्माण विभाग ने 22 जून 2026 को अंतिम नोटिस जारी किया है। विभाग ने नोटिस प्राप्ति के सात दिनों के भीतर आवास रिक्त करने का निर्देश दिया है, अन्यथा बिहार सरकारी परिसर (आवंटन, किराया, वसूली एवं बेदखली) (संशोधन) अधिनियम, 2024 की धारा 4(ख) के तहत कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

आवास विवाद की पृष्ठभूमि

विभागीय अभिलेखों के अनुसार, 25 नवंबर 2025 को राबड़ी देवी को नेता प्रतिपक्ष के पद के लिए पटना केंद्रीय पूल का आवास संख्या-39, हार्डिंग रोड, पटना आवंटित किया गया था। इसके बावजूद वे पूर्व से आवंटित 10, सर्कुलर रोड आवास में ही निवास करती रहीं। गौरतलब है कि यह आवास अब उनके पद के लिए नियत नहीं रहा।

मंत्री को नहीं मिल सका आवंटित आवास

27 मई 2026 के कार्यालय आदेश के जरिए 10, सर्कुलर रोड स्थित आवास को डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग के मंत्री नंदकिशोर राम को आवंटित किया जा चुका है। किंतु राबड़ी देवी द्वारा आवास खाली न किए जाने के कारण मंत्री अब तक उसमें प्रवेश नहीं कर सके हैं — यह स्थिति एक माह से अधिक समय से बनी हुई है।

पहले भी भेजे जा चुके हैं कई नोटिस

यह ऐसा पहला अनुरोध नहीं है। विभाग के अनुसार, 15 दिसंबर 2025 को विभागीय पत्र के माध्यम से पहली बार आवास रिक्त करने का अनुरोध किया गया था। इसके बाद 17 अप्रैल 2026 और 29 मई 2026 को उनके आप्त सचिव को भी इस संबंध में अवगत कराया गया। 3 जून 2026 को सात दिनों की समयसीमा देते हुए एक और नोटिस जारी किया गया था — किंतु वह भी निष्प्रभावी रहा। अब विभाग ने इसे 'अंतिम अवसर' करार दिया है।

कानूनी प्रावधान और आगे की कार्रवाई

भवन निर्माण विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित सात दिनों में आवास खाली नहीं किया गया, तो बिहार सरकारी परिसर (संशोधन) अधिनियम, 2024 की धारा 4(ख) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए 'नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई' की जाएगी। यह प्रावधान सरकार को बेदखली की प्रक्रिया शुरू करने का अधिकार देता है। यह मामला राजनीतिक रूप से संवेदनशील है, क्योंकि राबड़ी देवी राज्य की प्रमुख विपक्षी नेता हैं और उनके पति लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के प्रमुख हैं।

संपादकीय दृष्टिकोण

और पाँच नोटिसों के बावजूद स्थिति अपरिवर्तित है — यह या तो कानूनी चुनौती की तैयारी है या राजनीतिक प्रतिरोध। दूसरी ओर, एक कैबिनेट मंत्री एक महीने से अपने आवंटित आवास में प्रवेश नहीं कर सका — यह सरकारी तंत्र की सीमाओं को भी उजागर करता है। अब जब अधिनियम की धारा 4(ख) का हवाला दिया गया है, तो अगला कदम बेदखली की कानूनी प्रक्रिया होगी — जो राजनीतिक रूप से और भी विस्फोटक हो सकती है।
RashtraPress
10 अगस्त 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

राबड़ी देवी को 10, सर्कुलर रोड आवास क्यों खाली करना है?
25 नवंबर 2025 को उन्हें नेता प्रतिपक्ष के पद के लिए हार्डिंग रोड स्थित नया आवास आवंटित किया जा चुका है। 10, सर्कुलर रोड आवास 27 मई 2026 को मंत्री नंदकिशोर राम को आवंटित हो चुका है, इसलिए उनका वहाँ रहना नियमों के विरुद्ध है।
भवन निर्माण विभाग ने अब तक कितनी बार नोटिस दिया है?
विभाग 15 दिसंबर 2025 से अब तक कम से कम पाँच बार — पत्र, आप्त सचिव को सूचना और औपचारिक नोटिस के जरिए — आवास खाली करने का अनुरोध कर चुका है। 22 जून 2026 का नोटिस इस क्रम में अंतिम और सबसे कड़ा है।
अगर राबड़ी देवी 7 दिनों में आवास नहीं छोड़तीं तो क्या होगा?
भवन निर्माण विभाग ने बिहार सरकारी परिसर (आवंटन, किराया, वसूली एवं बेदखली) (संशोधन) अधिनियम, 2024 की धारा 4(ख) के तहत 'नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई' की चेतावनी दी है, जिसमें कानूनी बेदखली की प्रक्रिया शामिल हो सकती है।
मंत्री नंदकिशोर राम को यह आवास कब आवंटित हुआ?
27 मई 2026 के कार्यालय आदेश के जरिए डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग के मंत्री नंदकिशोर राम को 10, सर्कुलर रोड आवास आवंटित किया गया। राबड़ी देवी के वहाँ रहने के कारण वे एक महीने से अधिक समय से आवास में प्रवेश नहीं कर सके हैं।
राबड़ी देवी के लिए वैकल्पिक आवास कहाँ है?
विभागीय अभिलेखों के अनुसार, उन्हें पटना केंद्रीय पूल का आवास संख्या-39, हार्डिंग रोड, पटना नेता प्रतिपक्ष के पद हेतु आवंटित किया गया है। यह आवंटन 25 नवंबर 2025 को किया गया था।
राष्ट्र प्रेस
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