27 अक्टूबर 2026
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सुप्रीम कोर्ट ने सुभाष चंद्र कपूर को जर्मनी भेजने के मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक

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सुप्रीम कोर्ट ने सुभाष चंद्र कपूर को जर्मनी भेजने के मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक

सारांश

सर्वोच्च न्यायालय ने मूर्ति तस्करी के आरोपी सुभाष चंद्र कपूर को जर्मनी वापस भेजने के मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। तमिलनाडु के मंदिरों से जुड़े कई लंबित आपराधिक मामले और अमेरिका का प्रत्यर्पण अनुरोध इस मामले को और जटिल बनाते हैं।

मुख्य बातें

सर्वोच्च न्यायालय ने 27 अक्टूबर 2026 को मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाई जिसमें सुभाष चंद्र कपूर को जर्मनी वापस भेजने का निर्देश था।
मद्रास हाईकोर्ट ने 8 सितंबर को केंद्र सरकार को दो सप्ताह के भीतर कपूर को जर्मनी भेजने का आदेश दिया था।
कपूर को 13 जुलाई 2012 को जर्मनी से प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया था; मूल मामला 18 प्राचीन मूर्तियों की चोरी से संबंधित था।
विजय नारायण ने दलील दी कि आदेश में लंबित आपराधिक मामलों और अमेरिका के प्रत्यर्पण अनुरोध को नजरअंदाज किया गया।
याचिका में प्रत्यर्पण कानून के 'रूल ऑफ स्पेशियलिटी' की व्याख्या से जुड़ा महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न भी उठाया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय ने 27 अक्टूबर 2026 को मूर्ति तस्करी के आरोपी सुभाष चंद्र कपूर को जर्मनी वापस भेजने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। मद्रास हाईकोर्ट ने 8 सितंबर को केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि वह कपूर को तिरुचिरापल्ली की केंद्रीय जेल से अपनी हिरासत में लेकर दो सप्ताह के भीतर जर्मनी भेजने की प्रक्रिया पूरी करे।

मामले की पृष्ठभूमि

कपूर पर तमिलनाडु के कई मंदिरों से प्राचीन मूर्तियों की कथित चोरी और तस्करी से जुड़े अनेक आपराधिक मामले लंबित हैं। याचिका के अनुसार, कपूर को पहले अक्टूबर 2011 में जर्मनी में गिरफ्तार किया गया था। भारत के अनुरोध पर प्रत्यर्पण प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसे 13 जुलाई 2012 को भारत लाया गया था।

यह प्रत्यर्पण तमिलनाडु के उदयारपालयम पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले के आधार पर हुआ था, जो एक मंदिर से 18 प्राचीन पंचलोहा और पत्थर की मूर्तियों की कथित चोरी से संबंधित था।

सुप्रीम कोर्ट में याचिका

मंदिरों की ओर से पेश वकील एस. विजय नारायण ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी। उनका तर्क था कि जर्मनी वापस भेजने का आदेश देते समय कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर पर्याप्त विचार नहीं किया गया — जिनमें तमिलनाडु में लंबित अन्य आपराधिक मामले, लापता केस डायरियों की जांच और अमेरिका के प्रत्यर्पण अनुरोध शामिल हैं।

विशिष्टता के सिद्धांत पर कानूनी सवाल

याचिका में प्रत्यर्पण कानून के तहत लागू होने वाले 'रूल ऑफ स्पेशियलिटी' (विशिष्टता के सिद्धांत) की व्याख्या से जुड़ा एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न भी उठाया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार, प्रत्यर्पित व्यक्ति पर कथित तौर पर केवल उन्हीं अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है जिनके लिए उसे प्रत्यर्पित किया गया था।

हालांकि, याचिकाकर्ता का तर्क है कि भारत आने के बाद देश के भीतर कथित तौर पर किए गए अलग-अलग अपराधों की जांच और अभियोजन के लिए जर्मनी की नई अनुमति आवश्यक नहीं होनी चाहिए। यह व्याख्या का प्रश्न भविष्य में भारत में प्रत्यर्पण मामलों की दिशा तय कर सकता है।

जांच में सामने आए आरोप

याचिकाकर्ता के अनुसार, भारत लाए जाने के बाद तमिलनाडु पुलिस और आइडल विंग सीआईडी की जांच में कपूर की कथित भूमिका कई अन्य मंदिरों से मूर्तियों की चोरी के मामलों में भी सामने आई। जांच में प्राचीन मूर्तियों की कथित चोरी, उन्हें विदेश भेजने और कथित तौर पर फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाले नेटवर्क की पड़ताल शामिल रही।

आगे क्या होगा

सर्वोच्च न्यायालय की यह अंतरिम रोक अगली सुनवाई तक प्रभावी रहेगी। गौरतलब है कि यह मामला केवल एक व्यक्ति के प्रत्यर्पण तक सीमित नहीं है — यह भारत के मंदिर विरासत संरक्षण प्रयासों और अंतरराष्ट्रीय प्रत्यर्पण कानून की सीमाओं, दोनों से जुड़े व्यापक प्रश्न उठाता है। न्यायालय के अंतिम फैसले का असर भविष्य के ऐसे मामलों पर भी पड़ सकता है जिनमें अमेरिका समेत अन्य देश भी पक्षकार हों।

संपादकीय दृष्टिकोण

बल्कि उन सभी प्रत्यर्पित व्यक्तियों के मामलों के लिए जिन पर मूल आरोपों से परे अतिरिक्त जांच चल रही हो। यह भी ध्यान देने योग्य है कि भारत की सांस्कृतिक धरोहर की तस्करी के मामलों में अमेरिका और जर्मनी, दोनों की भूमिका एक साथ सामने आना इस प्रकरण को केवल न्यायिक नहीं, बल्कि कूटनीतिक रूप से भी संवेदनशील बनाता है।
RashtraPress
27 अक्टूबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

सुप्रीम कोर्ट ने सुभाष चंद्र कपूर के मामले में क्या फैसला दिया?
सर्वोच्च न्यायालय ने मूर्ति तस्करी के आरोपी सुभाष चंद्र कपूर को जर्मनी वापस भेजने के मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह रोक अगली सुनवाई तक प्रभावी रहेगी।
मद्रास हाईकोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा था?
मद्रास हाईकोर्ट ने 8 सितंबर को केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि वह सुभाष चंद्र कपूर को तिरुचिरापल्ली की केंद्रीय जेल से अपनी हिरासत में लेकर दो सप्ताह के भीतर जर्मनी वापस भेजने की प्रक्रिया पूरी करे।
सुभाष चंद्र कपूर को भारत कब और क्यों लाया गया था?
कपूर को अक्टूबर 2011 में जर्मनी में गिरफ्तार किया गया था और भारत के अनुरोध पर 13 जुलाई 2012 को प्रत्यर्पित किया गया था। उनका प्रत्यर्पण तमिलनाडु के उदयारपालयम पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले के आधार पर हुआ था, जो एक मंदिर से 18 प्राचीन पंचलोहा और पत्थर की मूर्तियों की कथित चोरी से जुड़ा था।
'रूल ऑफ स्पेशियलिटी' क्या है और इस मामले में यह क्यों महत्वपूर्ण है?
'रूल ऑफ स्पेशियलिटी' प्रत्यर्पण कानून का एक सिद्धांत है जिसके तहत प्रत्यर्पित व्यक्ति पर सामान्यतः केवल उन्हीं अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है जिनके लिए उसे प्रत्यर्पित किया गया था। इस मामले में याचिकाकर्ता का तर्क है कि भारत में आने के बाद यहाँ कथित रूप से किए गए अलग अपराधों की जांच के लिए जर्मनी की नई अनुमति आवश्यक नहीं होनी चाहिए।
इस मामले में अमेरिका की क्या भूमिका है?
याचिकाकर्ता के अनुसार, अमेरिका का भी सुभाष चंद्र कपूर के संबंध में एक प्रत्यर्पण अनुरोध लंबित है। याचिका में दलील दी गई है कि मद्रास हाईकोर्ट ने जर्मनी भेजने का आदेश देते समय इस अनुरोध पर पर्याप्त विचार नहीं किया।
राष्ट्र प्रेस
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