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विमल पान मसाला विज्ञापन: FDA ने शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को भेजा कारण बताओ नोटिस

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विमल पान मसाला विज्ञापन: FDA ने शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को भेजा कारण बताओ नोटिस

सारांश

महाराष्ट्र FDA ने विमल पान मसाला का विज्ञापन करने पर शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को कारण बताओ नोटिस भेजा है। तीनों को 15 दिनों में जवाब देना होगा और सोशल मीडिया से विज्ञापन हटाना होगा — वरना कानूनी कार्रवाई तय है।

मुख्य बातें

महाराष्ट्र FDA ने शाहरुख खान , अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को विमल पान मसाला विज्ञापन पर कारण बताओ नोटिस जारी किया।
नोटिस खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 24 और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 24 के तहत जारी हुआ।
तीनों अभिनेताओं को 15 दिनों के भीतर जवाब देना होगा और सोशल मीडिया से विज्ञापन हटाने का आदेश दिया गया है।
FDA के 'सेफ फूड, सेफ ड्रग, सेफ महाराष्ट्र' अभियान के तहत राज्य के 16 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस भी निलंबित किए गए।
लोनावला के होटल सयाजी पर 12 अगस्त 2026 की जाँच में एक्सपायरी खाद्य पदार्थ मिलने पर सबसे कड़ी कार्रवाई हुई।

महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने बॉलीवुड अभिनेताओं शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को विमल पान मसाला के विज्ञापन में दिखने के कारण कारण बताओ नोटिस जारी किया है। 16 अगस्त 2026 को जारी इस नोटिस में तीनों अभिनेताओं को 15 दिनों के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया गया है। FDA ने यह कदम खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 24 के साथ-साथ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 24 के तहत उठाया है।

नोटिस में क्या कहा गया

FDA के पत्र के अनुसार, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 24 खाद्य पदार्थों से जुड़े भ्रामक विज्ञापनों और अनुचित व्यापार प्रथाओं पर रोक लगाती है। FDA का कहना है कि 'विमल इलायची' से संबंधित विज्ञापन कई मीडिया प्लेटफॉर्म पर सक्रिय रूप से प्रसारित हो रहा है, जो इन प्रावधानों का उल्लंघन करता है। तीनों अभिनेताओं को सोशल मीडिया से इस विज्ञापन को तत्काल हटाने का आदेश भी दिया गया है, अन्यथा आगे की कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

FDA का व्यापक अभियान

यह नोटिस महाराष्ट्र FDA के 'सेफ फूड, सेफ ड्रग, सेफ महाराष्ट्र' अभियान का हिस्सा है। इस अभियान के तहत FDA ने हाल ही में राज्य के 16 होटल, रेस्टोरेंट, ई-कॉमर्स और डेयरी प्रतिष्ठानों के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित किए हैं। इनमें पुणे, लोनावला, सातारा, सांगली और कोल्हापुर के प्रतिष्ठान शामिल हैं।

लोनावला के होटल पर सबसे कड़ी कार्रवाई

FDA की सबसे सख्त कार्रवाई लोनावला स्थित मेसर्स फॉर्च्यून इंटरप्राइजेज (होटल सयाजी) के खिलाफ हुई। 12 अगस्त 2026 को की गई जाँच में होटल में एक्सपायरी डेट पार कर चुके खाद्य पदार्थ मिले और शेड्यूल IV के खाद्य सुरक्षा नियमों का गंभीर उल्लंघन पाया गया, जिसके बाद उसका लाइसेंस निलंबित कर दिया गया।

FDA की भूमिका और अधिकार

महाराष्ट्र सरकार का FDA राज्य की प्रमुख नियामक संस्था है, जो खाद्य उत्पादों, दवाओं और कॉस्मेटिक्स की सुरक्षा एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करती है। यह मेडिकल एजुकेशन और ड्रग्स डिपार्टमेंट के अंतर्गत काम करती है और कई महत्वपूर्ण कानूनों को लागू करने के लिए अधिकृत है।

आगे क्या होगा

तीनों अभिनेताओं को 15 दिनों के भीतर FDA को अपना लिखित जवाब देना होगा। यदि संतोषजनक उत्तर नहीं मिला, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। यह मामला सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट और खाद्य नियामक कानूनों के बीच बढ़ते टकराव को एक बार फिर सामने लाता है।

संपादकीय दृष्टिकोण

जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माने जाते हैं, उनका प्रचार बड़े चेहरों के ज़रिए करना उपभोक्ताओं को भ्रमित करता है — और FDA की यह कार्रवाई उस खामोशी को तोड़ने की कोशिश है। सवाल यह है कि क्या 15 दिन का नोटिस असली जवाबदेही लाएगा, या यह केवल एक प्रशासनिक औपचारिकता बनकर रह जाएगा जिसका कोई ठोस परिणाम नहीं निकलता।
RashtraPress
17 अगस्त 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

महाराष्ट्र FDA ने शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को नोटिस क्यों भेजा?
महाराष्ट्र FDA ने तीनों अभिनेताओं को विमल पान मसाला का विज्ञापन करने के कारण कारण बताओ नोटिस जारी किया है। FDA का कहना है कि यह विज्ञापन खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 24 का उल्लंघन करता है, जो भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाती है।
इस नोटिस में तीनों अभिनेताओं को क्या करने को कहा गया है?
तीनों अभिनेताओं को 15 दिनों के भीतर FDA को लिखित जवाब देना होगा। साथ ही उन्हें सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म से विमल पान मसाला के विज्ञापन तत्काल हटाने का आदेश दिया गया है, अन्यथा आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 24 क्या है?
यह धारा खाद्य पदार्थों से जुड़े भ्रामक विज्ञापनों और अनुचित व्यापार प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाती है। इसके तहत ऐसे किसी भी विज्ञापन को अवैध माना जाता है जो उपभोक्ताओं को गुमराह करे या अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करे।
महाराष्ट्र FDA का 'सेफ फूड, सेफ ड्रग, सेफ महाराष्ट्र' अभियान क्या है?
यह महाराष्ट्र FDA का एक व्यापक प्रवर्तन अभियान है, जिसके तहत खाद्य सुरक्षा उल्लंघनों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसी अभियान के तहत राज्य के 16 होटल, रेस्टोरेंट, ई-कॉमर्स और डेयरी प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं।
क्या इससे पहले भी सेलिब्रिटी को पान मसाला विज्ञापन पर नोटिस मिला है?
भारत में सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट और हानिकारक उत्पादों के विज्ञापन को लेकर नियामक संस्थाओं की चिंता पहले भी सामने आई है। हालाँकि, महाराष्ट्र FDA द्वारा इस स्तर पर एक साथ तीन बड़े अभिनेताओं को औपचारिक कारण बताओ नोटिस जारी करना उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत एक उल्लेखनीय कदम माना जा रहा है।
राष्ट्र प्रेस
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