बांग्लादेश: CPJ की अपील — पत्रकार फरजाना रुपा और मोजम्मेल बाबू को रिहा करें, ICT का दुरुपयोग बंद हो

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बांग्लादेश: CPJ की अपील — पत्रकार फरजाना रुपा और मोजम्मेल बाबू को रिहा करें, ICT का दुरुपयोग बंद हो

सारांश

CPJ ने बांग्लादेश के ICT द्वारा पत्रकारों फरजाना रुपा और मोजम्मेल बाबू की गिरफ्तारी को संविधान और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों का उल्लंघन बताया है। 2013 के शापला चत्तार मामले में दर्ज आरोप और युनूस सरकार के तहत ICT का बदला रूप — दोनों मिलकर बांग्लादेश में प्रेस स्वतंत्रता की गंभीर तस्वीर पेश करते हैं।

मुख्य बातें

CPJ ने बांग्लादेश के अधिकारियों से पत्रकार फरजाना रुपा और मोजम्मेल बाबू को तत्काल रिहा करने की माँग की।
ICT ने 14 मई को दोनों पत्रकारों और पूर्व मंत्री दीपु मोनी को 2013 के शापला चत्तार मामले में गिरफ्तारी का आदेश दिया।
रुपा और बाबू अगस्त-सितंबर 2024 से अलग-अलग हत्या मामलों में पहले से हिरासत में हैं।
11 मई को उच्च न्यायालय ने रुपा को छह मामलों में अंतरिम जमानत दी, लेकिन ICT मामले के कारण वह जेल में हैं।
ICT में अगली सुनवाई 7 जून को निर्धारित; इसी अदालत ने पूर्व PM शेख हसीना को मृत्युदंड भी सुनाया है।

अंतरराष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता संगठन कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स (CPJ) ने बांग्लादेश के अधिकारियों से पत्रकार फरजाना रुपा और मोजम्मेल बाबू को तत्काल रिहा करने की माँग की है। दोनों को अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (ICT) में दर्ज मानवता-विरोधी अपराध के एक मामले में 14 मई को गिरफ्तारी का आदेश दिया गया। CPJ ने साफ कहा है कि इस न्यायिक ढाँचे का उपयोग पत्रकारों को निशाना बनाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

मुख्य घटनाक्रम

ICT की न्यायाधीश मोहम्मद गोलाम मोर्तुजा मजुमदार की अध्यक्षता वाली पीठ ने 14 मई को फरजाना रुपा, मोजम्मेल बाबू और पूर्व मंत्री दीपु मोनी को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। यह मामला 2013 में ढाका के शापला चत्तार में हुई हिफाजत-ए-इस्लाम रैली के विरुद्ध हुई कार्रवाई से जुड़ा है। अदालत ने 7 जून को जाँच रिपोर्ट जमा करने की तारीख तय की है।

अभियोजकों के अनुसार, रुपा पर आरोप है कि उन्होंने उस घटना के बाद एकोत्तर टीवी पर प्रसारित अपनी रिपोर्ट में 'विवादित व्यक्तियों' के बयान शामिल किए और 'भ्रामक जानकारी' फैलाई, जिससे कथित तौर पर उस कार्रवाई में हुई मौतों से ध्यान हटा। उस समय चैनल के प्रबंध निदेशक रहे बाबू पर प्रसारण की निगरानी और मृत्युदर छुपाने के प्रयास का आरोप लगाया गया है।

CPJ की प्रतिक्रिया

CPJ के एशिया-प्रशांत प्रोग्राम को-ऑर्डिनेटर कुणाल मजुमदार ने कहा, 'पत्रकारों के संपादकीय निर्णय मानवता के खिलाफ अपराध नहीं हैं, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक ढाँचे का इस्तेमाल पत्रकारों को दंडित करने के लिए करना बांग्लादेश के संविधान और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों का उल्लंघन है।' संगठन ने अधिकारियों से ICT को 'हथियार की तरह' इस्तेमाल करने की नीति तुरंत बंद करने का आग्रह किया।

पत्रकारों की मौजूदा स्थिति

फरजाना रुपा और मोजम्मेल बाबू अगस्त और सितंबर 2024 से अलग-अलग हत्या मामलों में पहले से ही हिरासत में हैं। 11 मई को उच्च न्यायालय ने रुपा को छह मामलों में अंतरिम जमानत दी, लेकिन ICT मामले सहित अन्य लंबित मामलों के कारण वह अभी भी जेल में हैं।

ICT की पृष्ठभूमि और बदलाव

ICT को मूल रूप से 2010 में बांग्लादेश के मुक्ति युद्ध (1971) के दौरान हुए अपराधों की सुनवाई के लिए गठित किया गया था। मोहम्मद युनूस की अंतरिम सरकार इस न्यायाधिकरण में बदलाव लेकर आई है। इसी अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मृत्युदंड का फैसला भी सुनाया है।

क्या होगा आगे

ICT में अगली सुनवाई 7 जून को निर्धारित है, जब जाँच रिपोर्ट पेश होनी है। CPJ और अन्य प्रेस स्वतंत्रता संगठनों का अंतरराष्ट्रीय दबाव जारी रहने की संभावना है। यह मामला इस बात की कसौटी बनेगा कि बांग्लादेश में नई अंतरिम सरकार के तहत मीडिया की स्वतंत्रता किस दिशा में जाती है।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन उसी न्यायाधिकरण का उपयोग पत्रकारों को जेल भेजने के लिए करना उस दावे को कमज़ोर करता है। रुपा को छह मामलों में जमानत मिलने के बावजूद ICT मामले में हिरासत जारी रहना दर्शाता है कि न्यायिक प्रक्रिया और राजनीतिक इच्छाशक्ति के बीच की खाई अभी पाटी नहीं गई है।
RashtraPress
16 मई 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

फरजाना रुपा और मोजम्मेल बाबू को क्यों गिरफ्तार किया गया?
ICT ने 14 मई को दोनों पत्रकारों को 2013 के ढाका के शापला चत्तार में हुई हिफाजत-ए-इस्लाम रैली-विरोधी कार्रवाई से जुड़े मानवता-विरोधी अपराध मामले में गिरफ्तारी का आदेश दिया। अभियोजकों का आरोप है कि रुपा ने भ्रामक रिपोर्टिंग की और बाबू ने मृत्युदर छुपाने की कोशिश की।
CPJ ने बांग्लादेश से क्या माँग की है?
CPJ ने बांग्लादेश के अधिकारियों से फरजाना रुपा और मोजम्मेल बाबू को तत्काल रिहा करने और ICT का उपयोग पत्रकारों को निशाना बनाने के लिए बंद करने की माँग की है। संगठन ने कहा कि संपादकीय निर्णयों को मानवता-विरोधी अपराध नहीं माना जा सकता।
ICT क्या है और इसे किसलिए बनाया गया था?
अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (ICT) को 2010 में बांग्लादेश के 1971 के मुक्ति युद्ध के दौरान हुए अपराधों की सुनवाई के लिए गठित किया गया था। मोहम्मद युनूस की अंतरिम सरकार इस न्यायाधिकरण में बदलाव लेकर आई और इसी अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मृत्युदंड सुनाया है।
फरजाना रुपा की जमानत अर्जी का क्या हुआ?
11 मई को उच्च न्यायालय ने रुपा को छह मामलों में अंतरिम जमानत दी, लेकिन ICT मामले सहित अन्य लंबित मामलों के कारण वह अभी भी जेल में हैं। बाबू भी अगस्त 2024 से हिरासत में हैं।
इस मामले में आगे क्या होगा?
ICT में अगली सुनवाई 7 जून को निर्धारित है, जब जाँच रिपोर्ट पेश होनी है। CPJ और अंतरराष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता संगठनों का दबाव जारी रहने की संभावना है, और यह मामला बांग्लादेश में मीडिया स्वतंत्रता की दिशा तय करने वाला अहम मुकदमा बन सकता है।
राष्ट्र प्रेस
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