7 अगस्त 2026
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ट्रंप ने पॉलीसिलिकॉन आयात पर 15% टैरिफ का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर किया जारी, 4 दिसंबर से होगा लागू

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ट्रंप ने पॉलीसिलिकॉन आयात पर 15% टैरिफ का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर किया जारी, 4 दिसंबर से होगा लागू

सारांश

ट्रंप ने पॉलीसिलिकॉन पर 15% टैरिफ और न्यूनतम आयात मूल्य लागू करने का आदेश जारी किया — 2005 में 50% से घटकर 2% पर आई अमेरिकी हिस्सेदारी को वापस लाने की कोशिश। साथ ही जन्मसिद्ध नागरिकता पर दो नए आदेशों ने संवैधानिक बहस फिर छेड़ दी है।

मुख्य बातें

राष्ट्रपति ट्रंप ने 7 अगस्त 2026 को पॉलीसिलिकॉन उत्पादों पर 15 प्रतिशत टैरिफ का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया।
कच्चे पॉलीसिलिकॉन पर न्यूनतम आयात मूल्य $21 प्रति किलोग्राम और इंगट व वेफर पर $100 प्रति किलोग्राम तय।
नए व्यापार उपाय 4 दिसंबर 2026 से प्रभावी होंगे।
वैश्विक पॉलीसिलिकॉन उत्पादन में अमेरिका की हिस्सेदारी 2005 के 50% से घटकर 2024 में 2% से कम हो गई।
ट्रंप ने जन्मसिद्ध नागरिकता पर भी दो नए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किए, जो सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसले के बाद नई कोशिश है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 7 अगस्त 2026 को एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत पॉलीसिलिकॉन से निर्मित उत्पादों पर 15 प्रतिशत टैरिफ और न्यूनतम आयात मूल्य लागू किया गया है। पॉलीसिलिकॉन सोलर पैनल और सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण कच्ची सामग्री है। यह नया व्यापार उपाय 4 दिसंबर से प्रभावी होगा।

टैरिफ की मुख्य शर्तें

व्हाइट हाउस की आधिकारिक घोषणा के अनुसार, कच्चे पॉलीसिलिकॉन के लिए न्यूनतम आयात मूल्य 21 डॉलर प्रति किलोग्राम तय किया गया है। वहीं पॉलीसिलिकॉन इंगट और वेफर के लिए यह सीमा 100 डॉलर प्रति किलोग्राम निर्धारित की गई है। इसके साथ ही ट्रंप ने अमेरिकी वाणिज्य विभाग को निर्देश दिया है कि वह कच्चे पॉलीसिलिकॉन और उससे जुड़े डाउनस्ट्रीम उत्पादों के घरेलू उत्पादन में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम शुरू करे।

अमेरिका की घटती हिस्सेदारी और राष्ट्रीय सुरक्षा चिंता

व्हाइट हाउस की फैक्ट शीट के अनुसार, वैश्विक पॉलीसिलिकॉन उत्पादन क्षमता में अमेरिका की हिस्सेदारी 2005 में 50 प्रतिशत थी, जो 2024 तक घटकर 2 प्रतिशत से भी कम रह गई है। इन उपायों का घोषित उद्देश्य अमेरिकी उत्पादकों के लिए समान प्रतिस्पर्धा का माहौल बनाना, उद्योगों की देश में वापसी (ऑनशोरिंग) को बढ़ावा देना और अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा तथा रक्षा-संबंधी औद्योगिक आधार की रक्षा करना है। गौरतलब है कि यह ऐसे समय में आया है जब वैश्विक सोलर सप्लाई चेन पर चीन का दबदबा बना हुआ है।

जन्मसिद्ध नागरिकता पर भी दो नए आदेश

इसी दिन ट्रंप ने जन्म के आधार पर नागरिकता (बर्थराइट सिटीजनशिप) के नियमों को सीमित करने के लिए दो अलग एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर भी हस्ताक्षर किए। यह कदम सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद उठाया गया है, जिसमें प्रशासन के पूर्व आदेश को खारिज कर दिया गया था। ओवल ऑफिस में ट्रंप ने कहा, "जन्म के अधिकार से जुड़ा सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और मामला बहुत करीबी था। इसलिए हम इसमें कुछ बदलाव कर रहे हैं।"

बर्थ टूरिज्म और नागरिकता की परिभाषा का विस्तार

व्हाइट हाउस के अनुसार, पहले आदेश का लक्ष्य 'बर्थ टूरिज्म' पर रोक लगाना है — यानी गैर-आप्रवासी वीजा पर अमेरिका आकर वहाँ बच्चे को जन्म देने की प्रथा को समाप्त करना। दूसरे आदेश में जन्मसिद्ध नागरिकता के लिए अयोग्य व्यक्तियों की परिभाषा का दायरा बढ़ाया गया है। इसमें विदेशी सरकारी कर्मचारियों के बच्चे, किसी खास विदेशी आतंकवादी संगठन के सदस्यों के बच्चे और नागरिकता प्राप्त करने के लिए धोखाधड़ी करने वाले लोगों के बच्चे शामिल किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन (जिसे 1868 में मंजूरी मिली) में यह प्रावधान है कि अमेरिकी भूमि पर जन्मे सभी व्यक्ति वहाँ के नागरिक माने जाते हैं — और इन नए आदेशों की संवैधानिक वैधता पर कानूनी विशेषज्ञों की नज़र बनी रहेगी।

आगे क्या होगा

पॉलीसिलिकॉन टैरिफ 4 दिसंबर 2026 से लागू होने के साथ, वैश्विक सोलर और सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखलाओं पर इसके असर का मूल्यांकन शुरू हो चुका है। वहीं बर्थराइट सिटीजनशिप से जुड़े नए आदेशों को न्यायालय में चुनौती मिलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

संपादकीय दृष्टिकोण

बल्कि सोलर और सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पर चीन की पकड़ तोड़ने की रणनीतिक कोशिश है — लेकिन घरेलू उत्पादन क्षमता रातोंरात नहीं बनती। अमेरिका की हिस्सेदारी दो दशकों में 50% से 2% पर आ गई; उसे पलटने में वर्षों का निवेश और नीतिगत निरंतरता चाहिए, जो अब तक अमेरिकी ऊर्जा नीति की कमज़ोरी रही है। जन्मसिद्ध नागरिकता पर नए आदेश सुप्रीम कोर्ट की सीधी अवज्ञा नहीं, बल्कि परिभाषा की परिधि बदलने की कोशिश है — जिसे अदालतों में फिर चुनौती मिलना तय है।
RashtraPress
7 अगस्त 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

ट्रंप के पॉलीसिलिकॉन टैरिफ आदेश में क्या है?
इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत पॉलीसिलिकॉन उत्पादों पर 15 प्रतिशत टैरिफ और न्यूनतम आयात मूल्य लागू किया गया है। कच्चे पॉलीसिलिकॉन के लिए यह सीमा $21 प्रति किलोग्राम और इंगट व वेफर के लिए $100 प्रति किलोग्राम तय की गई है।
यह टैरिफ कब से लागू होगा?
व्हाइट हाउस की घोषणा के अनुसार, ये नए व्यापार उपाय 4 दिसंबर 2026 से प्रभावी होंगे।
पॉलीसिलिकॉन टैरिफ क्यों लगाया गया?
व्हाइट हाउस की फैक्ट शीट के अनुसार, वैश्विक पॉलीसिलिकॉन उत्पादन में अमेरिका की हिस्सेदारी 2005 के 50% से घटकर 2024 में 2% से कम हो गई है। इस आदेश का मकसद अमेरिकी उत्पादकों के लिए समान अवसर बनाना, उद्योगों की देश में वापसी को प्रोत्साहित करना और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करना है।
ट्रंप के जन्मसिद्ध नागरिकता आदेशों में क्या नया है?
दो नए आदेशों में से एक 'बर्थ टूरिज्म' रोकने के लिए है, जिसमें गैर-आप्रवासी वीजा पर अमेरिका में बच्चा जन्म देने की प्रथा को निशाना बनाया गया है। दूसरे आदेश में नागरिकता के लिए अयोग्य लोगों की परिभाषा में विदेशी सरकारी कर्मचारियों, आतंकवादी संगठन के सदस्यों और धोखाधड़ी करने वालों के बच्चों को शामिल किया गया है।
क्या ये नए नागरिकता आदेश संवैधानिक हैं?
अमेरिकी संविधान का 14वाँ संशोधन (1868) अमेरिकी भूमि पर जन्मे सभी व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार देता है। सुप्रीम कोर्ट ट्रंप के पिछले ऐसे आदेश को पहले ही खारिज कर चुका है, और नए आदेशों को भी अदालत में चुनौती मिलने की संभावना बनी हुई है।
राष्ट्र प्रेस
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