अभिषेक बनर्जी ने कलकत्ता हाईकोर्ट से माँगी विदेश यात्रा की अनुमति, आँखों के इलाज का हवाला
सारांश
मुख्य बातें
तृणमूल कांग्रेस (TMC) के राष्ट्रीय महासचिव और डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक बनर्जी ने मंगलवार, 23 जून 2026 को कलकत्ता हाईकोर्ट में विदेश यात्रा की अनुमति के लिए याचिका दायर की। उन्होंने न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य की पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख किया और सात दिनों की विदेश यात्रा की अनुमति माँगी है। सूत्रों के अनुसार, याचिका पर सप्ताह के अंत तक सुनवाई होने की संभावना है।
विदेश यात्रा का कारण
सूत्रों के अनुसार, अभिषेक बनर्जी आँखों के इलाज के लिए विदेश जाना चाहते हैं। उल्लेखनीय है कि अक्टूबर 2016 में मुर्शिदाबाद जिले में एक पार्टी कार्यक्रम से कोलकाता लौटते समय वे सड़क दुर्घटना का शिकार हुए थे, जिसमें उनकी आँख में गंभीर चोट आई थी। प्रारंभिक उपचार देश के विभिन्न अस्पतालों में कराने के बाद उन्होंने विदेश में भी इलाज कराया था।
कानूनी स्थिति
जानकारी के मुताबिक, फिलहाल अभिषेक बनर्जी के विदेश जाने पर कोई प्रत्यक्ष कानूनी रोक नहीं है। हालाँकि, उनका नाम कई लंबित मामलों में शामिल है और अदालत ने उन्हें उन मामलों की जाँच में सहयोग करने का निर्देश दिया हुआ है। इसी पृष्ठभूमि में उन्होंने न्यायालय से औपचारिक अनुमति लेना उचित समझा।
TMC में अंदरूनी कलह
यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में TMC की हार के बाद पार्टी में आंतरिक विद्रोह तेज हो गया है। पार्टी विधायक और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ऋतब्रत बनर्जी तथा उनके समर्थकों ने अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बगावती रुख अपनाते हुए खुद को विधानसभा में 'असली विपक्ष' घोषित किया है।
सोमवार को ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले बागी गुट ने कोलकाता के न्यू टाउन स्थित एक होटल में विशेष बैठक आयोजित कर नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन किया। इस नई समिति में न ममता बनर्जी को स्थान मिला और न ही अभिषेक बनर्जी को। हावड़ा मध्य विधानसभा क्षेत्र से विधायक अरुप रॉय को पार्टी का नया अध्यक्ष बनाया गया है।
आगे क्या होगा
कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका पर सुनवाई सप्ताह के अंत तक होने की उम्मीद है, जिसके बाद यह स्पष्ट होगा कि अभिषेक बनर्जी को विदेश यात्रा की अनुमति मिलती है या नहीं। पार्टी में जारी विद्रोह के बीच यह फैसला TMC के लिए राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।