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कलकत्ता हाई कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को विदेश यात्रा की दी अनुमति, आँखों के इलाज के लिए हटी पाबंदी

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कलकत्ता हाई कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को विदेश यात्रा की दी अनुमति, आँखों के इलाज के लिए हटी पाबंदी

सारांश

कलकत्ता हाई कोर्ट ने TMC सांसद अभिषेक बनर्जी को आँखों के इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति दे दी। बिधाननगर कथित भड़काऊ बयान मामले में न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य की पीठ ने पहले यात्रा पर रोक लगाई थी — अब वही अदालत ने राहत भी दे दी।

मुख्य बातें

कलकत्ता हाई कोर्ट ने 23 जून 2026 को TMC सांसद अभिषेक बनर्जी को आँखों के इलाज के लिए विदेश यात्रा की अनुमति दी।
यह राहत न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य की एकल पीठ ने दी, जिन्होंने पहले यात्रा पर पाबंदी लगाई थी।
मामला बिधाननगर चुनाव प्रचार के दौरान कथित भड़काऊ बयान से संबंधित है।
इससे पहले कोयला तस्करी मामले में न्यायमूर्ति विवेक चौधरी की अदालत ने उन्हें अमेरिका जाने की अनुमति दी थी।
बिधाननगर भड़काऊ बयान मामले में आगे की सुनवाई इसी सप्ताह होने की संभावना है।

कलकत्ता हाई कोर्ट ने 23 जून 2026 को तृणमूल कांग्रेस (TMC) के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी को आँखों के इलाज के लिए विदेश यात्रा की अनुमति प्रदान कर दी। न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य की एकल पीठ ने यह राहत उस याचिका पर सुनवाई के बाद दी, जिसमें बनर्जी ने लगभग एक सप्ताह की विदेश यात्रा की अनुमति माँगी थी। इस मामले में आगे की सुनवाई इसी सप्ताह होने की संभावना है।

मामले की पृष्ठभूमि

मौजूदा प्रकरण बिधाननगर में चुनाव प्रचार के दौरान कथित तौर पर दिए गए भड़काऊ बयान से जुड़ा है। इसी मामले में न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य की एकल पीठ ने पहले अभिषेक बनर्जी की विदेश यात्रा पर पाबंदी लगाई थी। अब उन्होंने इसी प्रतिबंध में राहत की माँग करते हुए अदालत का रुख किया, जिसे स्वीकार कर लिया गया।

अदालत में क्या दलीलें दी गईं

TMC सांसद की ओर से अदालत में तर्क दिया गया कि आँखों के उपचार के लिए विदेश यात्रा चिकित्सीय रूप से आवश्यक है और इसके लिए सीमित अवधि की अनुमति माँगी गई। अदालत ने मामले की परिस्थितियों को देखते हुए याचिका को स्वीकार करते हुए यात्रा की अनुमति दे दी।

पहले भी मिल चुकी है ऐसी राहत

गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है जब अभिषेक बनर्जी को इस तरह की अदालती राहत मिली हो। इससे पहले भी वे आँखों के इलाज के लिए विदेश जा चुके हैं। उस समय न्यायमूर्ति विवेक चौधरी की अदालत ने कोयला तस्करी मामले से जुड़े एक प्रकरण में उन्हें अमेरिका जाने की अनुमति दी थी।

राजनीतिक संदर्भ

अभिषेक बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और TMC के प्रमुख चेहरों में से एक हैं। विभिन्न कानूनी मामलों और राजनीतिक विवादों के बीच उनकी यह विदेश यात्रा अनुमति राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बनी हुई है।

आगे क्या होगा

कोर्ट की अनुमति मिलने के बाद अभिषेक बनर्जी के विदेश जाने का रास्ता साफ हो गया है। हालाँकि, बिधाननगर कथित भड़काऊ बयान मामले में कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी और अदालत में आगामी सुनवाई होनी है।

संपादकीय दृष्टिकोण

उसी ने राहत भी दी, न्यायिक प्रक्रिया की सामान्य गति को दर्शाता है, लेकिन विपक्ष इसे TMC नेतृत्व के प्रति नरमी के रूप में पेश कर सकता है। असली सवाल यह है कि बिधाननगर भड़काऊ बयान मामले में मूल सुनवाई कब आगे बढ़ेगी — अनुमतियाँ मिलती रहीं तो मामला लंबा खिंचने का जोखिम है।
RashtraPress
10 अगस्त 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कलकत्ता हाई कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को विदेश यात्रा की अनुमति क्यों दी?
अभिषेक बनर्जी ने आँखों के इलाज के लिए लगभग एक सप्ताह की विदेश यात्रा की अनुमति माँगते हुए याचिका दायर की थी। न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य की एकल पीठ ने मामले की परिस्थितियों को देखते हुए यह राहत प्रदान की।
अभिषेक बनर्जी की विदेश यात्रा पर पाबंदी किस मामले में लगाई गई थी?
बिधाननगर में चुनाव प्रचार के दौरान कथित तौर पर दिए गए भड़काऊ बयान के मामले में न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य की एकल पीठ ने उनकी विदेश यात्रा पर प्रतिबंध लगाया था। इसी प्रतिबंध में राहत के लिए उन्होंने याचिका दाखिल की थी।
क्या इससे पहले भी अभिषेक बनर्जी को विदेश यात्रा की अदालती अनुमति मिली है?
हाँ, इससे पहले कोयला तस्करी मामले में न्यायमूर्ति विवेक चौधरी की अदालत ने उन्हें अमेरिका जाने की अनुमति दी थी। वह आँखों के इलाज के लिए उस समय भी विदेश गए थे।
अभिषेक बनर्जी कौन हैं?
अभिषेक बनर्जी तृणमूल कांग्रेस (TMC) के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद हैं। वे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे भी हैं और TMC के प्रमुख राजनीतिक चेहरों में गिने जाते हैं।
बिधाननगर भड़काऊ बयान मामले में आगे क्या होगा?
कोर्ट की अनुमति के बाद अभिषेक बनर्जी विदेश जा सकते हैं, लेकिन इस मामले में कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी। अदालत में इस पर आगामी सुनवाई इसी सप्ताह होने की संभावना है।
राष्ट्र प्रेस
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