13 जुलाई 2026
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असम में यूसीसी विधेयक-2026 पारित, गृह मंत्री अमित शाह बोले — हर नागरिक के लिए समान कानून BJP का संकल्प

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असम में यूसीसी विधेयक-2026 पारित, गृह मंत्री अमित शाह बोले — हर नागरिक के लिए समान कानून BJP का संकल्प

सारांश

असम यूसीसी लागू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा कि यह BJP का पुराना संकल्प है। विधेयक में बहुविवाह पर रोक और लिव-इन पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। अब राज्यपाल और राष्ट्रपति की मंजूरी बाकी है।

मुख्य बातें

असम विधानसभा ने 27 मई 2026 को यूसीसी विधेयक-2026 पारित किया।
असम उत्तराखंड और गुजरात के बाद देश का तीसरा और पूर्वोत्तर का पहला यूसीसी राज्य बना।
गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा — समान नागरिक संहिता BJP का स्थापना-काल से संकल्प है।
विधेयक में बहुविवाह पर रोक और लिव-इन रिलेशनशिप का अनिवार्य पंजीकरण शामिल।
विपक्ष ने प्रवर समिति को भेजने की माँग की, लेकिन विधेयक बहुमत से पारित हुआ।
अब विधेयक राज्यपाल और फिर राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।

असम विधानसभा ने बुधवार, 27 मई 2026 को समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक-2026 पारित कर दिया, जिसके साथ ही असम उत्तराखंड और गुजरात के बाद यूसीसी लागू करने वाला देश का तीसरा और पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य बन गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर असम की जनता और राज्य सरकार को बधाई देते हुए कहा कि समान नागरिक संहिता भारतीय जनता पार्टी (BJP) की स्थापना के समय से ही उसका मूल संकल्प रहा है।

विधेयक में क्या है

यूसीसी विधेयक-2026 राज्य के सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, अलगाव, उत्तराधिकार, संपत्ति के बंटवारे और लिव-इन रिलेशनशिप जैसे मामलों में एक समान नागरिक कानूनी ढाँचा लागू करेगा। विधेयक में बहुविवाह और एक से अधिक शादी पर स्पष्ट रोक का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, लिव-इन रिलेशनशिप का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। विपक्ष ने विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजने की माँग की और सदन में हंगामा किया, लेकिन इसके बावजूद विधेयक को बहुमत से मंजूरी मिल गई।

गृह मंत्री शाह की प्रतिक्रिया

गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, 'असम की जनता को बधाई। समान नागरिक संहिता भाजपा की स्थापना के समय से ही उसका संकल्प रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा शासित राज्य हर नागरिक के लिए समान कानून स्थापित कर रहे हैं।' उन्होंने आगे कहा कि मोदी सरकार देशभर में कानून के समक्ष समानता के सिद्धांत को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। शाह ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और विधेयक का समर्थन करने वाले सभी विधायकों को भी बधाई दी।

मुख्यमंत्री सरमा का बयान

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने इस कानून को 'ऐतिहासिक' बताते हुए सदन के सभी सदस्यों का आभार जताया। उन्होंने कहा, 'आज असम विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक-2026 पारित किया है। मैं इस ऐतिहासिक कानून को अपनाने के लिए सदन के सभी सदस्यों का धन्यवाद करता हूँ।' सरमा ने बताया कि अब यह विधेयक पहले असम के राज्यपाल के पास भेजा जाएगा और उसके बाद अंतिम मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा।

उत्तराखंड के CM धामी की बधाई

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी असम के मुख्यमंत्री को बधाई दी और इसे 'विकसित, समरस और सशक्त भारत की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम' बताया। धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड से निकली यूसीसी की धारा अब पूरे देश में आगे बढ़ रही है और यह बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर के समानता और न्याय आधारित भारत के सपने को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।

राजनीतिक पृष्ठभूमि और आगे की राह

गौरतलब है कि 2026 के असम विधानसभा चुनाव से पहले BJP ने यूसीसी को अपने प्रमुख चुनावी वादों में शामिल किया था। इसी महीने राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक में यूसीसी के मसौदे को मंजूरी दी गई थी। यह ऐसे समय में आया है जब केंद्र में भी यूसीसी को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने की बहस जारी है। अब विधेयक को राज्यपाल और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून का दर्जा मिलेगा।

संपादकीय दृष्टिकोण

जो दीर्घकालिक कानूनी स्थिरता के लिए चिंता का विषय है।
RashtraPress
13 जुलाई 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

असम यूसीसी विधेयक-2026 क्या है?
यह 27 मई 2026 को असम विधानसभा में पारित कानून है जो राज्य के सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, संपत्ति और लिव-इन रिलेशनशिप जैसे मामलों में एक समान नागरिक कानूनी ढाँचा लागू करेगा। इसमें बहुविवाह पर रोक और लिव-इन पंजीकरण अनिवार्य करने का प्रावधान भी है।
असम यूसीसी लागू करने वाला कौन-सा राज्य है?
असम इस कानून को पारित करने वाला देश का तीसरा राज्य है — उत्तराखंड और गुजरात के बाद। साथ ही यह पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य है जिसने यूसीसी अपनाया है।
असम यूसीसी कब लागू होगा?
विधेयक पारित होने के बाद अब इसे पहले असम के राज्यपाल के पास भेजा जाएगा और उसके बाद अंतिम मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद यह कानून का रूप लेगा।
विपक्ष ने असम यूसीसी विधेयक का विरोध क्यों किया?
विपक्ष ने विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजने की माँग की और सदन में हंगामा किया। आलोचकों का कहना है कि विधेयक को पर्याप्त संसदीय समीक्षा के बिना जल्दबाजी में पारित किया गया है।
अमित शाह ने असम यूसीसी पर क्या कहा?
गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा कि समान नागरिक संहिता BJP की स्थापना के समय से उसका संकल्प रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में BJP शासित राज्य हर नागरिक के लिए समान कानून स्थापित कर रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और विधेयक का समर्थन करने वाले सभी विधायकों को भी बधाई दी।
राष्ट्र प्रेस
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