भोपाल रेल मंडल में चेन पुलिंग पर 440 लोगों पर कार्रवाई, अप्रैल 2026 में ₹62,150 जुर्माना वसूला
सारांश
मुख्य बातें
भोपाल रेल मंडल में रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने अप्रैल 2026 में अलार्म चेन पुलिंग के 440 मामले दर्ज किए और रेलवे अधिनियम की धारा 141 के तहत न्यायालय के माध्यम से ₹62,150 का जुर्माना वसूल किया। रेल प्रशासन के अनुसार, यह कार्रवाई ट्रेन संचालन में व्यवधान को रोकने और यात्रियों को सुरक्षित यात्रा अनुभव देने के उद्देश्य से की गई है।
मुख्य घटनाक्रम
रेलवे प्रशासन की ओर से जारी आधिकारिक जानकारी के अनुसार, यह कार्रवाई वित्तीय वर्ष 2026-27 के पहले माह अप्रैल 2026 में की गई। भोपाल मंडल के वाणिज्य विभाग और रेलवे सुरक्षा बल ने संयुक्त रूप से सघन चेकिंग अभियान चलाकर बिना उचित कारण के अलार्म चेन खींचने वालों की पहचान की और उन पर कानूनी कार्रवाई की।
रेल प्रशासन ने स्पष्ट किया कि अलार्म चेन का दुरुपयोग न केवल ट्रेन की समय-पालनता को प्रभावित करता है, बल्कि अन्य यात्रियों को परेशानी और रेलवे को आर्थिक नुकसान भी पहुँचाता है।
कानूनी प्रावधान
रेलवे अधिनियम की धारा 141 के तहत बिना उचित और पर्याप्त कारण के चेन पुलिंग करना एक दंडनीय अपराध है। दोषी पाए जाने पर एक वर्ष तक कारावास या ₹1,000 तक का जुर्माना — अथवा दोनों — का प्रावधान है।
गौरतलब है कि यह प्रावधान लंबे समय से लागू है, परंतु इसके बावजूद चेन पुलिंग की घटनाएँ देशभर के रेल मंडलों में लगातार दर्ज होती रहती हैं। भोपाल मंडल द्वारा अप्रैल में ही 440 मामले दर्ज होना इस समस्या की गंभीरता को रेखांकित करता है।
विशेषज्ञ और प्रशासन की प्रतिक्रिया
सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया ने कहा,