बिहार के सभी जिलों में जिला दंगा निरोधी दस्ता गठित होगा, 20 मिनट में घटनास्थल पहुंचने का लक्ष्य
सारांश
मुख्य बातें
बिहार पुलिस मुख्यालय ने 19 अगस्त 2026 को राज्य के सभी जिलों में जिला दंगा निरोधी दस्ता गठित करने की विस्तृत कार्ययोजना जारी की है। इसका उद्देश्य दंगा, हिंसक प्रदर्शन, सामुदायिक तनाव, सड़क जाम और सरकारी संपत्ति पर हमले जैसी आकस्मिक स्थितियों में 20 मिनट के भीतर घटनास्थल पर बल पहुँचाना है। यह पहल बिहार में कानून-व्यवस्था की त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता को नई संरचना देने का प्रयास है।
दस्ते की संरचना और बल-तैनाती
पुलिस मुख्यालय के अनुसार, प्रत्येक जिले एवं अनुमंडल स्तर पर दंगा नियंत्रण इकाई गठित की जाएगी। प्रत्येक कंपनी में तीन प्लाटून होंगी और हर प्लाटून में अश्रु गैस दस्ता, लाठी दस्ता, सशस्त्र बल, चालक और वायरलेस ऑपरेटर सहित कुल 47 कर्मी तैनात रहेंगे। प्रत्येक प्लाटून के साथ दो वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे। राज्यभर में कुल 49 कंपनियाँ गठित होंगी और इनके लिए 294 वाहन उपलब्ध कराने की योजना है।
दस्तों में प्रभारी पदाधिकारी, प्रशिक्षित पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी, प्रशिक्षित महिला पुलिसकर्मी, चिकित्सा एवं एंबुलेंस सहायता दल, वीडियोग्राफी एवं दस्तावेजीकरण के लिए नामित कर्मी तथा संचार एवं रिजर्व बल शामिल होंगे।
जिलों की तीन श्रेणियों में तैनाती
बल की तैनाती जिलों को तीन श्रेणियों में बाँटकर की जाएगी। श्रेणी 'ए' में पटना को तीन कंपनियाँ और 18 वाहन मिलेंगे, जबकि गया, रोहतास, मुजफ्फरपुर, सारण, मोतिहारी, बेतिया, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, भागलपुर और बेगूसराय को दो-दो कंपनियाँ एवं 12-12 वाहन दिए जाएंगे।
श्रेणी 'बी' में नालंदा, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, वैशाली, सीतामढ़ी, सिवान, गोपालगंज, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, बांका, मुंगेर, जमुई और खगड़िया को एक-एक कंपनी और छह-छह वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे। श्रेणी 'सी' में अरवल, शिवहर, बगहा, लखीसराय, शेखपुरा और नवगछिया को एक-एक प्लाटून तथा दो-दो वाहन दिए जाएंगे।
त्वरित प्रतिक्रिया की कार्यप्रणाली
पुलिस मुख्यालय के अनुसार, किसी जिले में दंगा या हिंसक स्थिति की सूचना मिलते ही जिला नियंत्रण कक्ष तत्काल अलर्ट जारी करेगा। इसके बाद दंगा निरोधी दस्ता 20 मिनट के भीतर निर्धारित स्थान के लिए रवाना होगा। घटनास्थल पर पहुँचकर टीम वरिष्ठ पुलिस पदाधिकारी के साथ समन्वय स्थापित करेगी, स्थिति का निरंतर आकलन करेगी और नियमानुकूल कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।
विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था
प्रत्येक जिले के पुलिस केंद्र में एक माह का विशेष प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। पुलिस निरीक्षक, सार्जेंट मेजर और पुलिस उपाधीक्षक स्तर के चयनित प्रशिक्षकों को रैपिड एक्शन फोर्स अकादमी फॉर पब्लिक ऑर्डर, मेरठ में प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। इसके बाद वे अपने-अपने जिलों में दंगा निरोधी बल के पदाधिकारियों और जवानों को प्रशिक्षित करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रत्येक तीन महीने में हर प्लाटून के लिए एक सप्ताह का रिफ्रेशर कोर्स भी आयोजित होगा।
निगरानी और जवाबदेही
पुलिस मुख्यालय ने स्पष्ट किया है कि दंगा निरोधी बल की तैनाती, प्रशिक्षण, उपकरण और आवास सहित समस्त व्यवस्थाओं की निगरानी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी करेंगे। क्षेत्रीय स्तर पर पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस उपमहानिरीक्षक भी इसकी समीक्षा करेंगे। यह व्यवस्था बिहार में हिंसक घटनाओं पर त्वरित नियंत्रण स्थापित करने की दिशा में एक संरचनात्मक कदम है।