4 अक्टूबर 2026
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सोलन में NCB की बड़ी जीत: ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी से डाक पार्सल से ड्रग्स मंगाने वाले को 10 साल की सज़ा

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सोलन में NCB की बड़ी जीत: ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी से डाक पार्सल से ड्रग्स मंगाने वाले को 10 साल की सज़ा

सारांश

ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी से डाक पार्सल के ज़रिए कोकीन और MDMA मंगाने वाले सोलन निवासी पंकज शर्मा को 10 साल की कठोर सज़ा — NCB की खुफिया-आधारित नियंत्रित डिलीवरी और वैज्ञानिक साक्ष्यों ने इस अंतरराष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश किया।

मुख्य बातें

विशेष न्यायाधीश-द्वितीय, सोलन ने 3 अक्टूबर 2026 को पंकज शर्मा को NDPS अधिनियम की धारा 22(सी) के तहत दोषी ठहराया।
सज़ा: 10 वर्ष का कठोर कारावास और ₹1 लाख का जुर्माना।
तीन देशों — ब्रिटेन , फ्रांस और जर्मनी — से आए पार्सलों में 4.7 ग्राम कोकीन , 56.2 ग्राम MDMA और 4.4 ग्राम कोकीन बरामद।
बरामद MDMA की मात्रा निर्धारित व्यावसायिक सीमा 10 ग्राम से पाँच गुना से अधिक थी।
NCB ने NDPS अधिनियम की धारा 50A के तहत नियंत्रित डिलीवरी ऑपरेशन चलाकर आरोपी को 4 जुलाई 2023 को पकड़ा था।
ड्रग्स की जानकारी देने के लिए मानस हेल्पलाइन नंबर 1933 पर संपर्क किया जा सकता है।

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) की चंडीगढ़ जोनल यूनिट ने 3 अक्टूबर 2026 को सोलन की विशेष अदालत से ऐतिहासिक सफलता हासिल की, जब विशेष न्यायाधीश-द्वितीय, सोलन ने पंकज शर्मा को अंतरराष्ट्रीय डाक पार्सल के ज़रिए मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप में 10 वर्ष के कठोर कारावास और ₹1 लाख के जुर्माने की सज़ा सुनाई। अदालत ने आरोपी को NDPS अधिनियम की धारा 22(सी) के तहत दोषी करार दिया।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला NCB क्राइम नंबर 16/2023 के तहत 4 जुलाई 2023 को दर्ज हुआ था, जब NCB चंडीगढ़ को गुप्त सूचना मिली कि ब्रिटेन से अंतरराष्ट्रीय डाक पार्सल के माध्यम से मादक पदार्थ भेजा जा रहा है। एजेंसी ने NDPS अधिनियम की धारा 50A के अंतर्गत नियंत्रित डिलीवरी की विधिवत अनुमति प्राप्त की और सोलन हेड पोस्ट ऑफिस में एक सुनियोजित ऑपरेशन चलाया।

ब्रिटेन से आए पहले पार्सल की जाँच में 4.7 ग्राम कोकीन बरामद हुई। नियंत्रित डिलीवरी के दौरान जब पंकज शर्मा ने पार्सल प्राप्त किया, तो उसे तत्काल मौके पर ही हिरासत में ले लिया गया।

बरामदगी का विवरण

गिरफ्तारी के समय फ्रांस से आया एक दूसरा पार्सल भी शर्मा के पास पाया गया, जिसमें 56.2 ग्राम MDMA बरामद हुई। उल्लेखनीय है कि MDMA की निर्धारित व्यावसायिक मात्रा 10 ग्राम है, अर्थात बरामद मात्रा इससे पाँच गुना से भी अधिक थी। इसके अतिरिक्त, जाँच में जर्मनी से भेजे गए एक तीसरे पार्सल का भी पता चला, जो शर्मा को ही पहुँचाया जाना था और जिसमें 4.4 ग्राम कोकीन मिली।

इस प्रकार जाँच से यह स्पष्ट हुआ कि आरोपी यूरोप के कम-से-कम तीन अलग-अलग देशों — ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी — से व्यवस्थित रूप से मादक पदार्थ मंगा रहा था।

अभियोजन पक्ष की रणनीति

NCB ने 19 दिसंबर 2023 को सोलन की विशेष अदालत में शिकायत दाखिल की थी। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने डाक विभाग के गवाहों की गवाही, डिलीवरी दस्तावेज़, पहचान संबंधी रिकॉर्ड, ज़ब्ती की कार्रवाई, मालखाना रिकॉर्ड और वैज्ञानिक साक्ष्यों के संयोजन से आरोपी का मादक पदार्थों पर सचेत कब्जा सिद्ध किया।

यह ऐसे समय में आया है जब अंतरराष्ट्रीय डाक माध्यमों के ज़रिए ड्रग तस्करी एक बढ़ती चिंता बन चुकी है, और इस मामले में वैज्ञानिक जाँच और साक्ष्य-आधारित अभियोजन ने मिलकर त्वरित दोषसिद्धि सुनिश्चित की।

NCB की प्रतिक्रिया और आगे की राह

NCB ने कहा कि यह सज़ा 'नशा मुक्त भारत' के लक्ष्य के प्रति एजेंसी की प्रतिबद्धता को दर्शाती है और अंतरराष्ट्रीय डाक माध्यमों के दुरुपयोग के विरुद्ध खुफिया-आधारित कार्रवाई की प्रभावशीलता को रेखांकित करती है। एजेंसी ने नागरिकों से मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़ी जानकारी मानस राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन के टोल-फ्री नंबर 1933 पर देने की अपील की है और आश्वस्त किया कि सूचना देने वालों की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाती है।

यह फैसला उन तस्करों के लिए एक कड़ा संदेश है जो डाक प्रणाली को ढाल बनाकर मादक पदार्थ मंगाने की कोशिश करते हैं — और NCB की तकनीकी व कानूनी तैयारी की गवाही देता है।

संपादकीय दृष्टिकोण

बल्कि तरीके में है — अंतरराष्ट्रीय डाक प्रणाली का ड्रग वितरण के लिए दुरुपयोग एक परिष्कृत और बढ़ता खतरा है, जिसे पारंपरिक सरहदी निगरानी से पकड़ना कठिन होता है। NCB की नियंत्रित डिलीवरी रणनीति और वैज्ञानिक साक्ष्य-संग्रह ने यहाँ एक मॉडल स्थापित किया है। फिर भी सवाल बनता है कि क्या भारतीय डाक विभाग के पास ऐसे पार्सलों की स्वतंत्र रूप से पहचान करने की तकनीकी क्षमता है, या एजेंसी को हर बार खुफिया सूचना पर निर्भर रहना होगा — क्योंकि जो पकड़ा गया, वह हिमशैल का सिरा भर हो सकता है।
RashtraPress
4 अक्टूबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

पंकज शर्मा को किस मामले में सज़ा हुई?
सोलन निवासी पंकज शर्मा को ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी से अंतरराष्ट्रीय डाक पार्सल के ज़रिए कोकीन और MDMA मंगाने के मामले में दोषी पाया गया। विशेष अदालत ने 3 अक्टूबर 2026 को NDPS अधिनियम की धारा 22(सी) के तहत उसे 10 वर्ष के कठोर कारावास और ₹1 लाख के जुर्माने की सज़ा सुनाई।
NCB ने आरोपी को कैसे पकड़ा?
NCB चंडीगढ़ को गुप्त सूचना मिलने पर NDPS अधिनियम की धारा 50A के तहत नियंत्रित डिलीवरी ऑपरेशन की अनुमति ली गई। सोलन हेड पोस्ट ऑफिस में चलाए गए इस ऑपरेशन में जब पंकज शर्मा ने पार्सल की डिलीवरी ली, तो उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया।
बरामद मादक पदार्थों की मात्रा कितनी थी?
तीन पार्सलों से कुल 56.2 ग्राम MDMA और 9.1 ग्राम कोकीन बरामद हुई। MDMA की बरामद मात्रा कानूनी रूप से निर्धारित व्यावसायिक सीमा 10 ग्राम से पाँच गुना से भी अधिक थी, जो मामले की गंभीरता को रेखांकित करती है।
इस मामले में अदालत ने किन साक्ष्यों को आधार बनाया?
अभियोजन पक्ष ने डाक विभाग के गवाहों की गवाही, डिलीवरी दस्तावेज़, पहचान रिकॉर्ड, ज़ब्ती की कार्रवाई, मालखाना रिकॉर्ड और वैज्ञानिक प्रयोगशाला रिपोर्टों के ज़रिए आरोपी का मादक पदार्थों पर सचेत कब्जा साबित किया। इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर दोषसिद्धि हुई।
ड्रग्स से जुड़ी जानकारी कहाँ दे सकते हैं?
NCB ने नागरिकों से मादक पदार्थों की तस्करी की जानकारी मानस राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन के टोल-फ्री नंबर 1933 पर देने की अपील की है। एजेंसी के अनुसार, सूचना देने वालों की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाती है।
राष्ट्र प्रेस
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