दिल्ली: सीलमपुर में चीनी मांझे की अवैध बिक्री पर गिरफ्तारी, 30 रील बरामद
सारांश
मुख्य बातें
दिल्ली के सीलमपुर इलाके में पुलिस ने 8 अगस्त 2026 को एक व्यक्ति को प्रतिबंधित चीनी मांझे की अवैध खरीद-बिक्री में संलिप्त पाए जाने पर गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मोहम्मद जमीर के रूप में हुई है और उसके पास से चीनी मांझे की 30 रील बरामद की गई हैं।
मुख्य घटनाक्रम
पुलिस को सूचना मिली कि सीलमपुर क्षेत्र में कोई व्यक्ति अवैध रूप से चीनी मांझे का कारोबार कर रहा है। सूचना मिलते ही शीर्ष अधिकारियों को जानकारी दी गई और एक विशेष टीम गठित की गई। मौके पर पहुँची पुलिस टीम ने मोहम्मद जमीर को हिरासत में लेते हुए उसके पास से प्रतिबंधित चीनी मांझे की 30 रील ज़ब्त कीं।
क़ानूनी कार्रवाई
पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223(ए) के तहत मामला दर्ज किया है। गौरतलब है कि आरोपी के खिलाफ इससे पहले कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं था। पुलिस अब विभिन्न पहलुओं से जाँच कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस अवैध कारोबार में कोई अन्य व्यक्ति भी शामिल है या नहीं।
चीनी मांझे पर प्रतिबंध और सज़ा का प्रावधान
भारत में चीनी मांझे की खरीद-बिक्री और उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित है। पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत इसका व्यापार या उपयोग दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। नियमों का उल्लंघन करने पर दोषी को 5 साल तक की कैद और ₹1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है।
जाँच की दिशा
पुलिस का कहना है कि आरोपी से पूछताछ जारी है। अधिकारियों के अनुसार, यह जाँच करना आवश्यक है कि प्रतिबंधित मांझे की आपूर्ति श्रृंखला में और कौन-कौन से लोग शामिल हो सकते हैं। यह ऐसे समय में आया है जब त्योहारी सीज़न के दौरान चीनी मांझे से होने वाली दुर्घटनाओं को लेकर प्रशासन पहले से सतर्क है।