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दिल्ली हाईकोर्ट ने राजेंद्र भारती की याचिका खारिज की, दतिया उपचुनाव 3 अगस्त को तय

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दिल्ली हाईकोर्ट ने राजेंद्र भारती की याचिका खारिज की, दतिया उपचुनाव 3 अगस्त को तय

सारांश

दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती की याचिका खारिज कर दी — तीन साल की सजा बरकरार, अयोग्यता कायम। इससे दतिया विधानसभा उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है और 3 अगस्त को मतदान तय है।

मुख्य बातें

दिल्ली हाईकोर्ट ने 10 जुलाई को कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती की याचिका खारिज की।
भारती को 1998 के दतिया कोऑपरेटिव रूरल डेवलपमेंट बैंक एफडी धोखाधड़ी मामले में 2 अप्रैल को 3 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी।
जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत दोषसिद्धि के बाद भारती को विधायक पद से अयोग्य घोषित किया गया था।
दतिया विधानसभा उपचुनाव में मतदान 3 अगस्त और मतगणना 6 अगस्त को होगी।
नामांकन की अंतिम तिथि 13 जुलाई ; BJP और कांग्रेस ने अभी उम्मीदवार घोषित नहीं किए।

दिल्ली हाईकोर्ट ने 10 जुलाई को कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती की वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने 1998 के दतिया कोऑपरेटिव रूरल डेवलपमेंट बैंक एफडी धोखाधड़ी मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई सजा को चुनौती दी थी। इस फैसले से मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव के रास्ते की अंतिम कानूनी अड़चन दूर हो गई है और 3 अगस्त को मतदान तय कार्यक्रम के अनुसार होगा।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला 1998 में दतिया कोऑपरेटिव रूरल डेवलपमेंट बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट से जुड़ी कथित अनियमितताओं से संबंधित है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, डिपॉजिट की अवधि बढ़ाने और ब्याज का दावा करने के लिए बैंक के रिकॉर्ड में हेरफेर की गई थी। उस समय राजेंद्र भारती बैंक के निदेशक मंडल के अध्यक्ष और संस्थान के ट्रस्टी के पद पर थे।

दिल्ली की एक विशेष अदालत ने 1 अप्रैल को भारती को आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और जालसाजी से संबंधित भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं के तहत दोषी ठहराया था। 2 अप्रैल को अदालत ने तीन साल की जेल और जुर्माने की सजा सुनाई।

अयोग्यता और उपचुनाव की घोषणा

दोषसिद्धि के बाद जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत भारती को विधायक पद के लिए अयोग्य घोषित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार, दो वर्ष या उससे अधिक की सजा पाने वाले जनप्रतिनिधि स्वतः अयोग्य हो जाते हैं। इसके बाद दतिया विधानसभा सीट रिक्त घोषित की गई और चुनाव आयोग (ECI) ने उपचुनाव का कार्यक्रम जारी किया।

हाईकोर्ट में बचाव पक्ष के तर्क

भारती की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता पी. चिदंबरम ने तर्क दिया कि यह विवाद मूलतः दीवानी प्रकृति का था, आपराधिक नहीं। उन्होंने बताया कि बैंक ने पूर्व में इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय में दीवानी विवाद के रूप में प्रस्तुत किया था, जहाँ दोनों पक्षों के बीच समझौता भी हो गया था। चिदंबरम ने यह भी कहा कि समझौते की राशि अभी तक मिलनी बाकी है और फिक्स्ड डिपॉजिट बैंक के पास ही है। हालाँकि, दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी।

दतिया उपचुनाव का कार्यक्रम

चुनाव आयोग के अनुसार, नामांकन 13 जुलाई तक भरे जा सकते हैं, 15 जुलाई को नामांकन पत्रों की जाँच होगी और 17 जुलाई नाम वापस लेने की अंतिम तिथि है। 3 अगस्त को मतदान और 6 अगस्त को मतगणना होगी। गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (कांग्रेस) ने अभी तक अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है।

राजनीतिक महत्व

यह फैसला मध्य प्रदेश की राजनीति में अहम माना जा रहा है। दतिया उपचुनाव में सत्ताधारी BJP और कांग्रेस के बीच सीधे मुकाबले की उम्मीद है। यह ऐसे समय में आया है जब मध्य प्रदेश में पार्टियाँ स्थानीय जनाधार मजबूत करने में जुटी हैं। हाईकोर्ट के इस फैसले ने कानूनी अनिश्चितता को समाप्त कर दोनों दलों को उम्मीदवार घोषित करने का स्पष्ट संकेत दे दिया है।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन अदालत ने ट्रायल कोर्ट के निष्कर्षों में हस्तक्षेप उचित नहीं समझा। असली सवाल अब यह है कि कांग्रेस दतिया में किसे उतारेगी — एक ऐसी सीट जो उसके हाथ से निकली और जहाँ BJP सत्ता की स्थिति में है। उपचुनाव का नतीजा मध्य प्रदेश में दोनों दलों की स्थानीय पकड़ का पैमाना बनेगा।
RashtraPress
24 अगस्त 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

राजेंद्र भारती कौन हैं और उन पर क्या आरोप थे?
राजेंद्र भारती कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं, जो 1998 में दतिया कोऑपरेटिव रूरल डेवलपमेंट बैंक के निदेशक मंडल के अध्यक्ष और ट्रस्टी थे। उन पर आरोप था कि बैंक के रिकॉर्ड में हेरफेर कर फिक्स्ड डिपॉजिट की अवधि बढ़ाई गई और अनियमित रूप से ब्याज का दावा किया गया।
दिल्ली हाईकोर्ट ने भारती की याचिका क्यों खारिज की?
हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया। बचाव पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता पी. चिदंबरम ने मामले को दीवानी प्रकृति का बताया था, लेकिन अदालत ने यह तर्क स्वीकार नहीं किया और याचिका खारिज कर दी।
दतिया उपचुनाव कब होगा और इसका कार्यक्रम क्या है?
दतिया विधानसभा उपचुनाव में मतदान 3 अगस्त को होगा और मतगणना 6 अगस्त को। नामांकन की अंतिम तिथि 13 जुलाई, जाँच 15 जुलाई और नाम वापसी की अंतिम तिथि 17 जुलाई है।
भारती को विधायक पद से अयोग्य कैसे घोषित किया गया?
जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत दो वर्ष या उससे अधिक की सजा पाने वाले जनप्रतिनिधि स्वतः अयोग्य हो जाते हैं। भारती को 3 साल की सजा मिलने के बाद उन्हें विधायक पद के लिए अयोग्य घोषित किया गया और दतिया सीट रिक्त हो गई।
दतिया उपचुनाव में किन पार्टियों के बीच मुकाबला होगा?
दतिया उपचुनाव में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (BJP) और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच सीधे मुकाबले की उम्मीद है। हालाँकि, दोनों पार्टियों ने अभी तक अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है।
राष्ट्र प्रेस
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