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क्या दिल्ली हाईकोर्ट ने एनआईए की याचिका पर यासीन मलिक से जवाब मांगा?

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क्या दिल्ली हाईकोर्ट ने एनआईए की याचिका पर यासीन मलिक से जवाब मांगा?

सारांश

दिल्ली हाईकोर्ट ने एनआईए की याचिका पर यासीन मलिक से जवाब मांगा है। यह मामला टेरर फंडिंग से जुड़ा है, और अगली सुनवाई 10 नवंबर को होगी। क्या मलिक को मिलेगी राहत या सजा बढ़ेगी?

मुख्य बातें

यासीन मलिक को टेरर फंडिंग मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने एनआईए की याचिका पर जवाब मांगा है।
अगली सुनवाई 10 नवंबर को होगी।
मामला 2017 से शुरू हुआ था।
मलिक ने अपने अपराध को कबूल किया था।

नई दिल्ली, 11 अगस्त (राष्ट्र प्रेस)। टेरर फंडिंग मामले में जेल में बंद अलगाववादी नेता यासीन मलिक से दिल्ली हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है। अदालत ने मलिक को इस याचिका पर चार हफ्तों के भीतर जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 10 नवंबर को होगी。

गौरतलब है कि निचली अदालत ने टेरर फंडिंग मामले में यासीन मलिक को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इस फैसले को चुनौती देते हुए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें मलिक को फांसी की सजा देने की मांग की गई है।

हाईकोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि यासीन मलिक को नोटिस भेजा जाए और वह चार सप्ताह के भीतर अपना पक्ष अदालत के सामने रखे। मामले की अगली सुनवाई 10 नवंबर को होगी।

आपको बताने की आवश्यकता है कि मई 2022 में कोर्ट ने यासीन मलिक को दोषी ठहराया था। विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराए जाने के बाद, एक विशेष अदालत ने मलिक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। वहीं, एनआईए ने मलिक के लिए सजा-ए-मौत की मांग करते हुए ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है।

एनआईए के आरोप 2017 में टेरर फाइनेंसिंग इन्वेस्टिगेशन से जुड़े हैं, जिसमें मलिक के साथ कई अन्य लोग शामिल थे। मई 2022 में ट्रायल कोर्ट ने मलिक को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। मलिक ने अपराध कबूल किया था और आरोपों की मुखालफत नहीं की थी। स्पेशल जज ने यासीन मलिक को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए कहा था कि अपराध सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक “रेरेस्ट ऑफ द रेयर” की श्रेणी में नहीं आता है।

आपको बताते चलें, यासीन मलिक, शब्बीर शाह, नईम खान और अन्य कश्मीरी अलगाववादी नेता देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने के आरोप में गिरफ्तार होने के बाद तिहाड़ जेल में बंद हैं।

संपादकीय दृष्टिकोण

यह महत्वपूर्ण है कि हम न्याय की प्रक्रिया का पालन करें और सभी पक्षों को सुनने का अवसर दें। यासीन मलिक के मामले में, अदालत का निर्णय न केवल उनके लिए, बल्कि पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है। हम सभी को इस प्रक्रिया में धैर्य और विवेक बनाए रखना चाहिए।
RashtraPress
22 सितंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

यासीन मलिक पर क्या आरोप हैं?
यासीन मलिक पर टेरर फंडिंग के आरोप हैं, जिसके तहत उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी।
दिल्ली हाईकोर्ट में अगली सुनवाई कब है?
दिल्ली हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 10 नवंबर को होगी।
एनआईए ने यासीन मलिक के खिलाफ क्या याचिका दायर की है?
एनआईए ने यासीन मलिक को फांसी की सजा देने की मांग करते हुए याचिका दायर की है।
राष्ट्र प्रेस
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