धनबाद सांसद ढुलू महतो ने निरसा विधायक अरूप चटर्जी को भेजा ₹2 करोड़ का मानहानि नोटिस, 7 दिन में माफी की माँग
सारांश
मुख्य बातें
धनबाद के सांसद ढुलू महतो ने 12 जुलाई 2026 को निरसा विधायक अरूप चटर्जी को ₹2 करोड़ की मानहानि का कानूनी नोटिस भेजा है। सांसद के अधिवक्ता द्वारा भेजे गए इस नोटिस में विधायक पर प्रेस वार्ता और विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म पर झूठे एवं निराधार आरोप लगाने का आरोप है। धनबाद की राजनीतिक खींचतान अब अदालती मैदान में पहुँचती दिख रही है।
नोटिस में क्या कहा गया
कानूनी नोटिस के अनुसार, अरूप चटर्जी ने सांसद ढुलू महतो और उनके परिवार के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए, जिनका प्रचार-प्रसार प्रिंट, डिजिटल और सोशल मीडिया माध्यमों पर हुआ। नोटिस में इन बयानों को झूठा, निराधार और मानहानिकारक करार दिया गया है। सांसद की ओर से दावा किया गया है कि इन बयानों से उनकी व्यक्तिगत, सामाजिक और सार्वजनिक छवि को नुकसान पहुँचा है।
विधायक के सामने तीन शर्तें
नोटिस में अरूप चटर्जी के समक्ष तीन प्रमुख माँगें रखी गई हैं। पहली — सात दिनों के भीतर सार्वजनिक रूप से बिना शर्त माफी माँगें। दूसरी — कथित आरोपों को वापस लें और सोशल मीडिया सहित सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म से संबंधित वीडियो, पोस्ट और सामग्री हटाएँ। तीसरी — कथित प्रतिष्ठा हानि के लिए ₹2 करोड़ की क्षतिपूर्ति दें।
सांसद ढुलू महतो का पक्ष
सांसद ढुलू महतो ने कहा, 'लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन बिना प्रमाण और तथ्यों के किसी व्यक्ति पर झूठे और अपमानजनक आरोप लगाना उचित नहीं है।' उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कानूनी कदम किसी व्यक्तिगत विवाद के कारण नहीं, बल्कि 'सम्मान, सत्य और कानून के शासन की रक्षा' के लिए उठाया गया है।
अनुपालन न होने पर अगला कदम
महतो ने चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित सात दिनों की अवधि में नोटिस की माँगों का पालन नहीं किया गया, तो वे सक्षम न्यायालय में दीवानी और आपराधिक — दोनों प्रकार की कार्रवाई शुरू करेंगे। गौरतलब है कि धनबाद में सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप का यह सिलसिला कुछ समय से जारी है, और यह नोटिस उस विवाद को औपचारिक कानूनी रूप देने का पहला कदम है।