डीएनएच और दमन-दीव में एसआईआर अभियान: 4.28 लाख में से 3.01 लाख मतदाताओं ने जमा किए गणना प्रपत्र
सारांश
मुख्य बातें
चुनाव आयोग ने 10 जुलाई 2026 को केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के अद्यतन आंकड़े सार्वजनिक किए। 4 जून 2026 तक दर्ज कुल 4,28,036 मतदाताओं में से 3 जुलाई 2026 तक 3,01,142 से अधिक मतदाताओं ने अपने एन्यूमरेशन फॉर्म जमा कर दिए हैं। आयोग ने इसे अभियान के तीसरे चरण में जनभागीदारी की उल्लेखनीय सफलता बताया है।
अभियान का उद्देश्य और दायरा
आयोग के अनुसार, इस अभियान का मुख्य लक्ष्य पूरी पारदर्शिता के साथ सभी पात्र मतदाताओं को सूची में शामिल करना और अपात्र लोगों के नाम हटाना है। यह पुनरीक्षण तीनों जिलों में एक साथ चलाया जा रहा है, जिसमें जिला निर्वाचन अधिकारी, 2 निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी, 7 सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी, बीएलओ सुपरवाइजर, बीएलओ, सहायक बीएलओ और 464 मतदान केंद्रों पर तैनात कर्मचारियों का समन्वित प्रयास शामिल है।
4 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों और 2 पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त दलों के प्रतिनिधियों ने भी इस प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाई। इन दलों ने मिलकर 614 बूथ लेवल एजेंट नियुक्त किए।
घर-घर अभियान और जागरूकता प्रयास
बीएलओ ने प्रत्येक मतदाता के घर कम से कम तीन बार दौरा कर एन्यूमरेशन फॉर्म वितरित किए और वापस एकत्र किए। बीएलए को प्रतिदिन 50 तक एन्यूमरेशन फॉर्म जमा करने की अनुमति दी गई, ताकि कोई भी पात्र मतदाता प्रक्रिया से बाहर न रह जाए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारियों ने राजनीतिक दलों के साथ बैठकें कर पूरी प्रक्रिया साझा की।
सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की सहायता से प्रचार वीडियो, ई-फ्लायर और प्रशंसापत्र प्रसारित किए गए। पूरे केंद्र शासित प्रदेश में होर्डिंग और बैनर लगाए गए। निर्वाचन कार्यालयों में हेल्प डेस्क स्थापित किए गए और विशेष शिविर भी आयोजित हुए।
आगामी समय-सीमा
10 जुलाई 2026 को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। इसके बाद 10 जुलाई से 9 अगस्त 2026 तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी। 10 जुलाई से 7 सितंबर 2026 तक इनका निस्तारण होगा और 11 सितंबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।
प्रारूप सूची मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट, ईसीआईनेट मोबाइल ऐप और voters.eci.gov.in पर उपलब्ध रहेगी।
मतदाताओं के लिए उपलब्ध विकल्प
यदि किसी पात्र मतदाता का नाम सूची में नहीं है, तो वह फॉर्म-6 के माध्यम से आवेदन कर सकता है। इसके अलावा फॉर्म-6ए (विदेश में रहने वाले भारतीय मतदाता), फॉर्म-7 (नाम जोड़ने या हटाने पर आपत्ति) और फॉर्म-8 (पता परिवर्तन, विवरण संशोधन, ईपीआईसी बदलने या पीडब्ल्यूडी चिह्नित करने) की सुविधा भी उपलब्ध है। 1 जुलाई 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं को फॉर्म-6 के ज़रिए मतदाता बनने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष सहायता व्यवस्था की गई है। प्रिंट, टीवी और सोशल मीडिया पर आने वाली हर शिकायत का संबंधित ईआरओ और एईआरओ द्वारा व्यक्तिगत रूप से समाधान किया जा रहा है। अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ यह अभियान अपने निर्णायक चरण में पहुंचेगा।