केंद्र सरकार ने वन अधिनियम के तहत पांच वर्ष में स्वीकृत किए 5.36 लाख दावे

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केंद्र सरकार ने वन अधिनियम के तहत पांच वर्ष में स्वीकृत किए 5.36 लाख दावे

सारांश

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत पिछले पांच वर्षों में 5.36 लाख दावों को स्वीकृति मिली है। यह अधिनियम वनवासियों के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। जानिए इस संबंध में केंद्रीय मंत्री दुर्गा दास उइके ने क्या कहा।

Key Takeaways

  • वन अधिकार अधिनियम, 2006 का कार्यान्वयन महत्वपूर्ण है।
  • 5.36 लाख दावों की स्वीकृति एक सकारात्मक उपलब्धि है।
  • लंबित दावों की संख्या चिंता का विषय है।
  • राज्यों को दावों के निपटान में तेजी लानी चाहिए।
  • प्रशिक्षण कार्यक्रमों से प्रक्रियाओं की समझ बढ़ेगी।

नई दिल्ली, 23 मार्च (राष्ट्र प्रेस)। सोमवार को लोकसभा में बताया गया कि वन अधिकार अधिनियम (एफआरए), 2006 के अंतर्गत पिछले पांच वर्षों में 5.36 लाख दावों को स्वीकृति दी गई है। यह अधिनियम वनवासियों के भूमि और संसाधन अधिकारों को मान्यता देकर ऐतिहासिक अन्याय को समाप्त करने का प्रयास कर रहा है।

केंद्रीय जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री दुर्गा दास उइके ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, 1 मार्च, 2021 से 1 मार्च, 2026 के बीच कुल 11.35 लाख (10.71 लाख व्यक्तिगत और 64,603 सामुदायिक) वन अधिकार दावे (एफआरसी) दायर किए गए हैं।

उन्होंने बताया कि इनमें से 5.36 लाख दावे (4.89 लाख व्यक्तिगत और 46,687 सामुदायिक) को स्वीकृति मिल चुकी है, जबकि 5.88 लाख दावे (5.70 लाख व्यक्तिगत और 18,016 सामुदायिक) विभिन्न स्तरों पर लंबित हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की गई जानकारी साझा करते हुए, उइके ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में कुल 434 दावे (402 व्यक्तिगत और 32 सामुदायिक) दायर किए गए हैं। इनमें से 67 लंबित दावों पर कार्रवाई की गई, जबकि 4,104 पहले खारिज किए गए दावों पर पुनर्विचार किया गया है। राज्य में कुल 4,605 दावों (4,573 व्यक्तिगत और 32 सामुदायिक) को स्वीकृति दी गई है।

उन्होंने कहा कि अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासियों (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम, 2006 का कार्यान्वयन मुख्य रूप से संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन पर निर्भर है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने विभिन्न समीक्षा बैठकों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से वन अधिकार अधिनियम के तहत दावों पर समयबद्ध तरीके से विचार करने और दावों के निपटान में आने वाली किसी भी बाधा को दूर करने के लिए जिलों के साथ वार्ता करने की अपील की है।

उइके ने आगे कहा कि वन मंत्रालय ने वैधानिक प्रक्रियाओं के अनुपालन, ग्राम सभाओं के कार्य या कार्यान्वयन अधिकारियों की क्षमता के संदर्भ में कोई क्षेत्रीय सत्यापन या स्वतंत्र मूल्यांकन नहीं किया है।

उइके ने कहा कि मंत्रालय ने राज्य अधिकारियों, वन अधिकार समितियों के सदस्यों और ग्राम सभा के प्रतिनिधियों के लिए वैधानिक प्रक्रियाओं और साक्ष्य संबंधी आवश्यकताओं की समझ को मजबूत करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं और जागरूकता अभियानों का समर्थन किया है।

Point of View

लेकिन लंबित दावों की संख्या भी चिंताजनक है। यह आवश्यक है कि संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस दिशा में तेजी से कदम उठाएँ।
NationPress
23/03/2026

Frequently Asked Questions

वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) क्या है?
वन अधिकार अधिनियम (एफआरए), 2006 एक कानून है जो वनवासियों के भूमि और संसाधन अधिकारों की मान्यता देता है।
पिछले पांच वर्षों में कितने दावे स्वीकृत हुए हैं?
पिछले पांच वर्षों में 5.36 लाख दावे स्वीकृत किए गए हैं।
लंबित दावों की संख्या कितनी है?
वर्तमान में 5.88 लाख दावे विभिन्न स्तरों पर लंबित हैं।
उत्तर प्रदेश में कितने दावे दायर किए गए हैं?
उत्तर प्रदेश में पिछले पांच वर्षों में कुल 434 दावे दायर किए गए हैं।
केंद्र सरकार इस मुद्दे पर क्या कदम उठा रही है?
केंद्र सरकार राज्यों से वन अधिकार दावों के निपटान में तेजी लाने का आग्रह कर रही है।
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