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दुरंतो एक्सप्रेस टॉयलेट में बर्तन धोने का वीडियो वायरल; FSSAI ने IRCTC को थमाया वैधानिक नोटिस

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दुरंतो एक्सप्रेस टॉयलेट में बर्तन धोने का वीडियो वायरल; FSSAI ने IRCTC को थमाया वैधानिक नोटिस

सारांश

मुंबई से एर्नाकुलम जाने वाली दुरंतो एक्सप्रेस के टॉयलेट में बर्तन धोते कर्मचारियों का वीडियो वायरल हुआ, तो FSSAI ने IRCTC को वैधानिक नोटिस थमा दिया। खाद्य सुरक्षा नियामक ने इसे गंभीर स्वास्थ्य खतरा बताते हुए तत्काल कार्रवाई रिपोर्ट माँगी है।

मुख्य बातें

FSSAI ने IRCTC को ट्रेन संख्या 12223 दुरंतो एक्सप्रेस में टॉयलेट के अंदर बर्तन धोने के वायरल वीडियो पर वैधानिक नोटिस जारी किया।
यह ट्रेन मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस से केरल के एर्नाकुलम तक चलती है।
FSSAI ने कहा कि आरोप सही पाए जाने पर यह 'खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम, 2011' की अनुसूची 4 का उल्लंघन होगा।
IRCTC से ठेकेदार का FSSAI लाइसेंस नंबर , कर्मचारियों का खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण प्रमाण और विस्तृत ATR माँगी गई है।
FSSAI ने इस घटना को यात्रियों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा और रेलवे कैटरिंग सेवाओं पर भरोसे को नुकसान पहुँचाने वाला बताया।

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने 31 मई 2025 को भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम (IRCTC) को एक वैधानिक नोटिस जारी किया, जब ट्रेन संख्या 12223 लोकमान्य तिलक टर्मिनस (LTT)-एर्नाकुलम दुरंतो एक्सप्रेस के टॉयलेट में कैटरिंग कर्मचारियों द्वारा बर्तन धोते दिखाने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो गया। FSSAI ने इस घटना को खाद्य सुरक्षा के नज़रिए से 'बेहद आपत्तिजनक' करार दिया है और IRCTC से तत्काल विस्तृत जवाब माँगा है।

वायरल वीडियो में क्या दिखा

वायरल वीडियो में मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस से केरल के एर्नाकुलम तक चलने वाली दुरंतो एक्सप्रेस के टॉयलेट के भीतर कैटरिंग स्टाफ या ठेके पर रखे गए कर्मचारी बर्तन साफ करते दिखाई दे रहे हैं। यह वीडियो सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से फैलने के बाद FSSAI ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई शुरू की।

FSSAI का नोटिस और कानूनी आधार

FSSAI ने अपने नोटिस में स्पष्ट किया कि यदि ये आरोप सही पाए जाते हैं, तो यह 'खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य व्यवसायों का लाइसेंस और पंजीकरण) विनियम, 2011' की अनुसूची 4 के तहत निर्धारित साफ-सफाई और स्वच्छता मानकों का सीधा उल्लंघन होगा। नियामक ने यह भी रेखांकित किया कि टॉयलेट जैसी जगहों पर बर्तन धोने से खाने में संदूषण का गंभीर खतरा उत्पन्न होता है।

FSSAI ने IRCTC को निर्देश दिया है कि वह अनुसूची 4 की आवश्यकताओं का सख्ती से पालन सुनिश्चित करे, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएँ न दोहराई जाएँ।

IRCTC से माँगी गई जानकारी

नोटिस में IRCTC से कई बिंदुओं पर स्पष्टीकरण माँगा गया है। FSSAI जानना चाहता है कि क्या ट्रेन में कैटरिंग सेवाएँ किसी ठेकेदार या लाइसेंसधारी के माध्यम से संचालित की जा रही थीं, और यदि हाँ, तो उस ठेकेदार का वैध FSSAI लाइसेंस नंबर क्या है। इसके अलावा, कथित उल्लंघन के लिए जिम्मेदार ठेकेदार या कर्मचारियों के खिलाफ क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं, यह भी पूछा गया है।

FSSAI ने कैटरिंग कर्मचारियों के खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण और प्रमाणन का विवरण भी माँगा है और IRCTC को निर्देश दिया है कि वह एक विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट (ATR) जल्द से जल्द जमा करे।

सार्वजनिक स्वास्थ्य और भरोसे पर असर

FSSAI ने अपने नोटिस में यह भी कहा कि इस तरह की घटनाएँ यात्रियों के स्वास्थ्य के लिए सीधा खतरा पैदा करती हैं और रेलवे की कैटरिंग सेवाओं पर आम जनता का भरोसा कमज़ोर करती हैं। गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है जब भारतीय रेलवे की कैटरिंग व्यवस्था पर स्वच्छता को लेकर सवाल उठे हों — इससे पहले भी कई ट्रेनों में खाने की गुणवत्ता और रसोई की स्वच्छता पर शिकायतें सामने आ चुकी हैं।

आगे क्या होगा

IRCTC को निर्देश दिया गया है कि वह इस मामले को सर्वोच्च प्राथमिकता दे और तत्काल अपना जवाब व ATR प्रस्तुत करे। FSSAI की कार्रवाई के बाद यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि IRCTC संबंधित ठेकेदार के खिलाफ क्या कदम उठाता है और क्या भविष्य में कैटरिंग निगरानी तंत्र को और कड़ा किया जाता है।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन असली सवाल यह है कि क्या IRCTC के पास ऐसी नियमित निगरानी प्रणाली है जो वायरल वीडियो से पहले इन उल्लंघनों को पकड़ सके। अनुसूची 4 के नियम दशकों से मौजूद हैं, फिर भी रेलवे कैटरिंग शिकायतें लगातार बनी रहती हैं — यह संकेत है कि समस्या नियमों की नहीं, उनके क्रियान्वयन की है।
RashtraPress
14 जुलाई 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

दुरंतो एक्सप्रेस के वायरल वीडियो में क्या दिखाया गया था?
वायरल वीडियो में ट्रेन संख्या 12223 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-एर्नाकुलम दुरंतो एक्सप्रेस के टॉयलेट के अंदर कैटरिंग स्टाफ या ठेके पर रखे गए कर्मचारी बर्तन धोते हुए दिखाई दे रहे थे। इस वीडियो के वायरल होने के बाद FSSAI ने स्वतः संज्ञान लिया।
FSSAI ने IRCTC को नोटिस क्यों दिया?
FSSAI ने IRCTC को वैधानिक नोटिस इसलिए दिया क्योंकि टॉयलेट में बर्तन धोना 'खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य व्यवसायों का लाइसेंस और पंजीकरण) विनियम, 2011' की अनुसूची 4 के तहत स्वच्छता मानकों का संभावित उल्लंघन है। नियामक ने इसे यात्रियों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा माना।
FSSAI ने IRCTC से क्या-क्या जानकारी माँगी है?
FSSAI ने IRCTC से ठेकेदार का वैध FSSAI लाइसेंस नंबर, कैटरिंग कर्मचारियों के खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण और प्रमाणन का विवरण, जिम्मेदार कर्मचारियों के खिलाफ उठाए गए सुधारात्मक कदम, और एक विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट (ATR) माँगी है।
इस घटना से यात्रियों पर क्या असर पड़ सकता है?
FSSAI के अनुसार, टॉयलेट जैसी जगहों पर बर्तन धोने से खाने में संदूषण का गंभीर खतरा उत्पन्न होता है, जो यात्रियों के स्वास्थ्य को सीधे नुकसान पहुँचा सकता है। इससे रेलवे की कैटरिंग सेवाओं पर आम यात्रियों का भरोसा भी कमज़ोर होता है।
IRCTC को आगे क्या करना होगा?
IRCTC को FSSAI के नोटिस का तत्काल जवाब देना होगा और एक विस्तृत ATR जमा करनी होगी। साथ ही, उसे अनुसूची 4 की आवश्यकताओं का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना होगा ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएँ न दोहराई जाएँ।
राष्ट्र प्रेस
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