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गुरुग्राम हिट एंड रन: गोल्फ कोर्स रोड मामले में SIT गठित, आरोपी कल्याण बैंसला 2 दिन की पुलिस हिरासत में

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गुरुग्राम हिट एंड रन: गोल्फ कोर्स रोड मामले में SIT गठित, आरोपी कल्याण बैंसला 2 दिन की पुलिस हिरासत में

सारांश

गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड हिट एंड रन मामले में पुलिस ने SIT गठित की और आरोपी कल्याण बैंसला व उसके कजिन लवनीश को 2 दिन की हिरासत में भेजा गया। पीड़िता सिया ने कार में सवार चारों लोगों के लिए कड़ी सजा की माँग की है।

मुख्य बातें

गुरुग्राम पुलिस ने 16 सितंबर को गोल्फ कोर्स रोड हिट एंड रन मामले में SIT गठित की, जो ACP की निगरानी में जांच करेगी।
SIT में ACP, थाना प्रभारी, क्राइम ब्रांच प्रभारी और 2 ASI शामिल हैं।
मुख्य आरोपी कल्याण बैंसला और उसके कजिन लवनीश को JMFC निधि बेनीवाल की अदालत ने 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा।
दोनों आरोपियों को राजस्थान के दौसा और हरियाणा के पलवल से गिरफ्तार किया गया था; कार में कुल 4 लोग सवार थे।
FIR में BNS धारा 109 (हत्या की कोशिश) जोड़ी गई है, जिसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान है।
पीड़िता सिया ने चारों आरोपियों की गिरफ्तारी और कड़ी सजा की माँग की; अगली पेशी 18 सितंबर को।

गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर महिला बाइकर को तेज रफ्तार कार से टक्कर मारने के चर्चित हिट एंड रन मामले में गुरुग्राम पुलिस ने 16 सितंबर को एक विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया है, जो सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) की प्रत्यक्ष निगरानी में जांच करेगी। इसी दिन गुरुग्राम की एक अदालत ने मुख्य आरोपी कल्याण बैंसला और उसके कजिन लवनीश को 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया।

SIT का गठन और संरचना

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, गठित SIT में ACP के अतिरिक्त एक थाना प्रभारी, एक क्राइम ब्रांच प्रभारी और 2 सहायक उप-निरीक्षक (ASI) को शामिल किया गया है। टीम को निर्देश दिए गए हैं कि वह शीघ्रातिशीघ्र साक्ष्य संकलित करे और आरोपियों के विरुद्ध एक ठोस एवं मजबूत चार्जशीट तैयार करे।

पुलिस ने स्पष्ट किया है कि कानून-व्यवस्था को चुनौती देने वालों के खिलाफ किसी भी प्रकार की नरमी नहीं बरती जाएगी।

अदालत में पेशी और हिरासत

दोनों आरोपियों — कल्याण बैंसला और लवनीश — को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (JMFC) निधि बेनीवाल की अदालत में पेश किया गया, जिन्होंने उन्हें 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया। दोनों को 18 सितंबर को पुनः अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

यह कार्रवाई गुरुग्राम पुलिस द्वारा राजस्थान के दौसा से बैंसला और हरियाणा के पलवल से लवनीश की गिरफ्तारी के एक दिन बाद हुई। आरोप है कि घटना के समय लवनीश भी उसी कार में सवार था, जिसमें कुल चार लोग मौजूद थे।

हत्या की कोशिश की धारा जोड़ी गई

गुरुग्राम पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109 (हत्या की कोशिश) को प्रारंभिक FIR में जोड़ा है, जिसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। यह धारा तब जोड़ी गई जब पीड़िता सिया और उनके परिवार ने पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की।

पुलिस ने बताया कि विस्तृत जांच और CCTV फुटेज के विश्लेषण के आधार पर यह निर्णय लिया गया। गौरतलब है कि यह मामला तब सामने आया जब पुलिस ने गोल्फ कोर्स रोड पर हुई इस घटना का वीडियो देखकर स्वयं संज्ञान लिया था। वीडियो वायरल होने के बाद पूरे देश में आक्रोश फैल गया था।

पीड़िता सिया की माँग

पीड़िता सिया ने बुधवार को कार में सवार चारों लोगों के लिए कड़ी सजा की माँग की। उन्होंने कहा, 'मुझे अदालत से बहुत उम्मीदें हैं और मैं इस मामले में न्याय चाहती हूं। मैंने कल अदालत में कहा था कि कार में सवार चारों लोगों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए और उन सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि कोई भी ऐसी हरकत करने के बारे में सोचने से पहले दो बार सोचे।'

सिया ने यह भी कहा कि महिलाओं की सड़क सुरक्षा को लेकर समाज में सही संदेश देना आज की जरूरत है।

आगे क्या होगा

SIT अब साक्ष्य जुटाने, CCTV फुटेज के गहन विश्लेषण और कार में सवार शेष दो व्यक्तियों की भूमिका की जांच में जुट गई है। दोनों गिरफ्तार आरोपियों को 18 सितंबर को अदालत में पेश किया जाएगा, जहाँ पुलिस हिरासत विस्तार की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। यह मामला अब महिला सुरक्षा और यातायात कानूनों के प्रवर्तन की व्यापक बहस का केंद्र बन चुका है।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन यह सवाल भी उठता है कि बिना वायरल साक्ष्य के क्या कार्रवाई होती। BNS धारा 109 का जोड़ा जाना कानूनी दृष्टि से महत्वपूर्ण है, पर अभियोजन पक्ष को अदालत में 'हत्या की मंशा' साबित करनी होगी — जो तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण है। कार में सवार शेष दो व्यक्तियों की भूमिका अभी अनुत्तरित है, और यही SIT की असली परीक्षा होगी।
RashtraPress
17 सितंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

गुरुग्राम गोल्फ कोर्स रोड हिट एंड रन मामला क्या है?
यह मामला गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर एक तेज रफ्तार कार द्वारा महिला बाइकर सिया को टक्कर मारने से जुड़ा है। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने स्वतः संज्ञान लिया और FIR दर्ज की।
SIT में कौन-कौन शामिल है और यह क्या करेगी?
SIT में ACP, एक थाना प्रभारी, एक क्राइम ब्रांच प्रभारी और 2 ASI शामिल हैं। यह टीम साक्ष्य जुटाने, CCTV फुटेज के विश्लेषण और मजबूत चार्जशीट तैयार करने का काम करेगी।
आरोपी कल्याण बैंसला को कहाँ से गिरफ्तार किया गया?
कल्याण बैंसला को राजस्थान के दौसा से और उसके कजिन लवनीश को हरियाणा के पलवल से गिरफ्तार किया गया। दोनों को गुरुग्राम की अदालत ने 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है।
इस मामले में BNS की कौन-सी धारा लगाई गई है और इसका क्या मतलब है?
पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109 (हत्या की कोशिश) FIR में जोड़ी है, जिसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। यह धारा CCTV फुटेज के विश्लेषण और पीड़िता की शिकायत के बाद जोड़ी गई।
पीड़िता सिया ने क्या माँग की है?
पीड़िता सिया ने कार में सवार चारों लोगों की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ कड़ी सजा की माँग की है। उन्होंने कहा कि यह मामला महिलाओं की सड़क सुरक्षा के लिए समाज को सही संदेश देने का अवसर है।
राष्ट्र प्रेस
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