10 अगस्त 2026
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हलिसहर हिरासत मौत: CM सुवेंदु अधिकारी ने TMC कार्यकर्ता के परिजनों से मुलाकात की, 5 अधिकारी निलंबित, ₹10 लाख मुआवज़ा घोषित

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हलिसहर हिरासत मौत: CM सुवेंदु अधिकारी ने TMC कार्यकर्ता के परिजनों से मुलाकात की, 5 अधिकारी निलंबित, ₹10 लाख मुआवज़ा घोषित

सारांश

हलिसहर पुलिस हिरासत में TMC कार्यकर्ता की मौत ने पश्चिम बंगाल सरकार को रक्षात्मक स्थिति में ला दिया है। CM सुवेंदु अधिकारी ने पुलिस लापरवाही स्वीकार की, अधिकारी निलंबित किए और परिवार को ₹10 लाख व नौकरी का वादा किया — लेकिन शव परीक्षण रिपोर्ट और मजिस्ट्रेट जांच अभी बाकी है।

मुख्य बातें

बिरजू केओट , कांचरापाड़ा TMC पार्षद के पति, की हलिसहर पुलिस हिरासत में मौत हो गई; पत्नी ने पुलिस पिटाई का आरोप लगाया।
CM सुवेंदु अधिकारी ने 10 अगस्त 2026 को परिजनों से मुलाकात की और पुलिस लापरवाही स्वीकार की।
जांच अधिकारी निलंबित, हलिसहर पुलिस स्टेशन के एसएचओ को पुलिस लाइन भेजा गया; थाना बंद किया गया।
जिला मजिस्ट्रेट शिल्पा गौरिसारिया को मजिस्ट्रेट स्तर की जांच की जिम्मेदारी दी गई।
मृतक की पत्नी को ₹10 लाख एकमुश्त, ₹15,000 प्रतिमाह और ग्रुप डी में नौकरी देने का ऐलान।
पूर्व CM ममता बनर्जी रविवार को परिवार से मिलने पहुँचीं, रास्ते में विरोध प्रदर्शनों का सामना किया।

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोमवार, 10 अगस्त 2026 को उत्तर 24 परगना के कांचरापाड़ा में उस तृणमूल कांग्रेस (TMC) कार्यकर्ता के परिजनों से मुलाकात की, जिसकी हलिसहर पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। मुख्यमंत्री — जो गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं — ने पत्रकारों से बातचीत में पुलिस की लापरवाही स्वीकार की और इस मामले में तत्काल प्रशासनिक कार्रवाई की घोषणा की।

मुख्य घटनाक्रम

मृतक की पहचान बिरजू केओट के रूप में हुई है, जो कांचरापाड़ा नगर पालिका की TMC पार्षद के पति थे। हलिसहर पुलिस ने उन्हें जबरन वसूली समेत विभिन्न आरोपों में गिरफ्तार किया था। शुक्रवार को अदालत ने उन्हें पाँच दिन की पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया था। शनिवार को उनकी हिरासत में मौत की सूचना मिली। मृतक की पत्नी जेनी ने आरोप लगाया है कि लॉकअप के अंदर पुलिस की पिटाई के कारण उनके पति की मृत्यु हुई।

मुख्यमंत्री अधिकारी ने पुष्टि की कि इस मामले में जांच अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है और हलिसहर पुलिस स्टेशन के एसएचओ को पुलिस लाइन भेज दिया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि हलिसहर पुलिस स्टेशन को बंद कर दिया गया है।

मजिस्ट्रेट जांच के आदेश

मुख्यमंत्री ने बताया कि पुलिस हिरासत में मौत के इस मामले में नियमों के तहत मजिस्ट्रेट स्तर की जांच अनिवार्य है। उत्तर 24 परगना की जिला मजिस्ट्रेट शिल्पा गौरिसारिया को इस पूरे मामले की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने कहा, "मुख्य सचिव की ओर से इस संबंध में दोपहर में अधिसूचना जारी की जाएगी।" जांच की प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से मुख्यमंत्री और मृतक के परिजनों को दी जाएगी।

अधिकारी ने स्पष्ट किया, "जब तक मुझे इस संबंध में रिपोर्ट नहीं मिल जाती, तब तक मैं यह नहीं कह सकता कि उन्हें किस तरह से पुलिस हिरासत में प्रताड़ित किया गया था।" मृत्यु का सटीक कारण शव परीक्षण रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट होगा।

परिवार को आर्थिक सहायता और नौकरी का ऐलान

मुख्यमंत्री ने मृतक के परिवार — जिसमें उनके दो बच्चे भी हैं — की आर्थिक स्थिति को देखते हुए ₹10 लाख की एकमुश्त आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। इसके अलावा, मृतक की पत्नी को प्रतिमाह ₹15,000 की सहायता राशि दी जाएगी और इसके बाद उन्हें ग्रुप डी में नौकरी प्रदान की जाएगी। यह नियुक्ति मुख्य रूप से गृह मंत्रालय में परिचायक के रूप में होगी। हालाँकि, अब तक परिजनों की ओर से नौकरी के लिए कोई आवेदन नहीं किया गया है।

राजनीतिक प्रतिक्रिया

मुख्यमंत्री अधिकारी ने परिजनों का आभार व्यक्त करते हुए कहा, "आप लोगों ने TMC का समर्थन होने के बावजूद भी हम पर भरोसा किया। इसके लिए आपका दिल से शुक्रिया।" उन्होंने यह भी कहा कि परिवार ने इस मुद्दे पर किसी को राजनीति करने का मौका नहीं दिया। मृतक के दादा ने कहा, "हमें न्याय चाहिए।"

इससे पहले रविवार को पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी जेनी के परिवार से मिलने कांचरापाड़ा पहुँची थीं। उनके साथ लोकसभा सांसद कल्याण बनर्जी और राज्यसभा सांसद डोला सेन भी थीं। हालाँकि, रास्ते में उन्हें विरोध प्रदर्शनों का सामना करना पड़ा।

आगे क्या होगा

यह मामला ऐसे समय में सामने आया है जब पश्चिम बंगाल में पुलिस की जवाबदेही को लेकर पहले से ही सवाल उठते रहे हैं। मजिस्ट्रेट जांच के निष्कर्ष और शव परीक्षण रिपोर्ट यह तय करेंगे कि संबंधित पुलिसकर्मियों पर आपराधिक धाराएँ लगाई जाएँगी या नहीं। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया है कि पुलिस की भूमिका की जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन यह भी उतना ही सच है कि मृतक TMC कार्यकर्ता था और राज्य में अब विपक्षी सरकार है — इस राजनीतिक संदर्भ को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। ₹10 लाख मुआवज़ा और नौकरी का वादा राहत तो है, पर असली परीक्षा शव परीक्षण रिपोर्ट और मजिस्ट्रेट जांच के निष्कर्षों से होगी। भारत में पुलिस हिरासत में मौत के मामलों में दोषसिद्धि दर ऐतिहासिक रूप से बेहद कम रही है; बिना आपराधिक जवाबदेही के प्रशासनिक निलंबन महज़ प्रतीकात्मक कदम बनकर रह जाते हैं।
RashtraPress
10 अगस्त 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

हलिसहर पुलिस हिरासत में किसकी मौत हुई और क्यों गिरफ्तार किया गया था?
मृतक का नाम बिरजू केओट है, जो कांचरापाड़ा नगर पालिका की TMC पार्षद के पति थे। उन्हें हलिसहर पुलिस ने जबरन वसूली समेत विभिन्न आरोपों में गिरफ्तार किया था और अदालत ने पाँच दिन की पुलिस हिरासत में भेजा था। शनिवार को उनकी हिरासत में मौत की सूचना मिली।
CM सुवेंदु अधिकारी ने इस मामले में क्या कार्रवाई की?
CM सुवेंदु अधिकारी ने जांच अधिकारी को निलंबित किया, एसएचओ को पुलिस लाइन भेजा और हलिसहर पुलिस स्टेशन बंद करवाया। साथ ही जिला मजिस्ट्रेट शिल्पा गौरिसारिया को मजिस्ट्रेट स्तर की जांच सौंपी गई।
मृतक के परिवार को क्या मुआवज़ा मिलेगा?
मुख्यमंत्री ने मृतक के परिवार को ₹10 लाख की एकमुश्त आर्थिक सहायता, पत्नी को ₹15,000 प्रतिमाह और बाद में ग्रुप डी में नौकरी देने का ऐलान किया है। यह नौकरी गृह मंत्रालय में परिचायक के रूप में होगी।
इस मामले में आगे क्या जांच होगी?
पुलिस हिरासत में मौत होने के कारण नियमानुसार मजिस्ट्रेट स्तर की जांच अनिवार्य है। जिला मजिस्ट्रेट शिल्पा गौरिसारिया इस जांच का नेतृत्व करेंगी और शव परीक्षण रिपोर्ट आने के बाद मौत का सटीक कारण स्पष्ट होगा।
ममता बनर्जी की इस मामले में क्या भूमिका रही?
पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रविवार को लोकसभा सांसद कल्याण बनर्जी और राज्यसभा सांसद डोला सेन के साथ मृतक की पत्नी जेनी के परिवार से मिलने कांचरापाड़ा पहुँची थीं। हालाँकि, रास्ते में उन्हें विरोध प्रदर्शनों का सामना करना पड़ा।
राष्ट्र प्रेस
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