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पीएम मोदी का बड़ा ऐलान: महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाया गया ऐतिहासिक कदम

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पीएम मोदी का बड़ा ऐलान: महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाया गया ऐतिहासिक कदम

सारांश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के संशोधन को महिला सशक्तिकरण के लिए ऐतिहासिक कदम बताया। यह सत्र महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधनों पर चर्चा करेगा।

मुख्य बातें

महिला सशक्तिकरण के लिए ऐतिहासिक कदम।
नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन।
संसद में विशेष सत्र में महत्वपूर्ण चर्चा।
महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रस्ताव।
लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने का प्रयास।

नई दिल्ली, 16 अप्रैल (राष्ट्र प्रेस)। नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन के लिए संसद का विशेष सत्र आज से शुरू होने जा रहा है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल के रूप में वर्णित किया है।

यह तीन दिवसीय विशेष सत्र संसद के विस्तारित बजट सत्र का हिस्सा है, जिसमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित प्रस्तावित संवैधानिक संशोधनों पर चर्चा की जाएगी।

प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "आज से संसद के विशेष सत्र में हमारा देश महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाने जा रहा है। माताओं और बहनों का सम्मान ही राष्ट्र का सम्मान है, और इसी भावना के साथ हम इस दिशा में दृढ़ता से आगे बढ़ रहे हैं।"

सरकार द्वारा तीन संशोधन विधेयक पेश किए जाने की संभावना है, जिसका उद्देश्य उस कानून को लागू करना है, जिसे 2023 में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए पारित किया गया था।

इस सप्ताह की शुरुआत में, केंद्र सरकार ने सांसदों के साथ संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026 या महिला आरक्षण विधेयक में प्रस्तावित संशोधन का पाठ साझा किया, जिसका लक्ष्य लोकसभा की सीटों की संख्या को बढ़ाकर 850 करना है, जिसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्य भी शामिल होंगे।

इस विधेयक में राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या को 815 तक सीमित करने का प्रस्ताव है। विधेयक के अनुसार, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 35 से अधिक सदस्य नहीं होंगे, जिनका चुनाव संसद द्वारा विधिवत किया जाएगा।

वर्तमान में, लोकसभा में राज्यों से 530 और केंद्र शासित प्रदेशों से 20 सदस्य हैं। हालाँकि, परिसीमन आयोग ने इस संख्या को 543 निर्धारित किया था।

विधेयक में प्रस्तावित एक अन्य महत्वपूर्ण संशोधन जनसंख्या की परिभाषा को लेकर है, जो संसद को यह तय करने का अधिकार देता है कि सीटों की संख्या में विस्तार के लिए किन आंकड़ों का उपयोग किया जाना चाहिए।

संविधान के अनुच्छेद 81 के खंड (3) में संशोधन के लिए विधेयक में प्रस्ताव है, "(3) इस अनुच्छेद में, 'जनसंख्या' अभिव्यक्ति का अर्थ ऐसी जनगणना में निर्धारित जनसंख्या है, जैसा कि संसद विधि द्वारा निर्धारित कर सकती है, जिसके प्रासंगिक आँकड़े प्रकाशित किए गए हैं।"

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण को शीघ्र लागू करने और संसद के निचले सदन में सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए संविधान में संशोधन करने वाले विधेयक को मंजूरी दी थी।

संशोधन विधेयक में अनुच्छेद 82 में भी परिवर्तन का प्रस्ताव है, जिसमें प्रत्येक जनगणना के पूर्ण होने पर, सीटों के आवंटन के स्थान पर "सीटों का आवंटन" शब्द को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य कोटा के कार्यान्वयन को 2027 की जनगणना से अलग करना और इसके बजाय इसे 2011 की जनगणना पर आधारित करना है, जिससे इसे 2029 के आम चुनावों से पहले लागू किया जा सके।

संपादकीय दृष्टिकोण

जो कि एक सकारात्मक विकास है।
RashtraPress
25 जुलाई 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

नारी शक्ति वंदन अधिनियम क्या है?
नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं के लिए राजनीतिक क्षेत्र में 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाला कानून है।
संसद का विशेष सत्र कब शुरू हो रहा है?
संसद का विशेष सत्र आज से शुरू हो रहा है।
इस सत्र में कौन से महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी?
इस सत्र में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के कार्यान्वयन से जुड़े संवैधानिक संशोधनों पर चर्चा होगी।
महिला सशक्तिकरण के लिए यह कदम क्यों महत्वपूर्ण है?
यह कदम महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व में बढ़ावा देगा और समाज में उनके अधिकारों को मजबूत करेगा।
संशोधन विधेयक में क्या प्रस्तावित है?
संशोधन विधेयक में लोकसभा सीटों को बढ़ाकर 850 करने और जनसंख्या की परिभाषा में बदलाव का प्रस्ताव है।
राष्ट्र प्रेस
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