इंदापूर में अवैध रेत परिवहन: पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ दर्ज की एफआईआर
सारांश
Key Takeaways
- पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।
- अवैध रेत परिवहन से पर्यावरण को खतरा है।
- जब्त की गई रेत की कीमत लगभग 14 लाख 24 हजार रुपए है।
- सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है।
पुणे, 23 मार्च (राष्ट्र प्रेस)। पुणे जिले के इंदापूर में पुलिस ने अवैध रेत परिवहन के संबंध में पाँच व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने इस मामले में दो टिपर वाहन जब्त कर ली हैं और आगे की जांच शुरू कर दी है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह कार्रवाई 22-23 मार्च की मध्यरात्रि में पुणे-सोलापुर हाईवे पर हिंगणगांव गांव की सीमा में गोकुल होटल के सामने की गई।
पुलिस को सूचनाएँ मिली थीं कि बिना किसी वैध अनुमति के रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन किया जा रहा है। मौके पर पहुँचकर पुलिस ने दो टिपर वाहन को जब्त किया। इन वाहनों से लगभग चार ब्रास रेत बरामद की गई। जब्त सामग्री की कीमत लगभग 14 लाख 24 हजार रुपए आंकी गई है।
पुलिस ने विशाल रामदास जाधव (25 वर्ष, निवासी तांबवे), मंगेश महादेव खटके (निवासी सापटणे), कृष्णा संदिपान पैठणे (28 वर्ष, निवासी सापटणे), संदीप काशीनाथ कु-हाडे (निवासी वासू शेगाव) और विशाल जगताप (निवासी शहा, इंदापूर) के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार, ये आरोपी इंदापुर क्षेत्र के एक खेत से अवैध रूप से रेत निकालकर उसका परिवहन कर रहे थे।
अवैध रेत खनन और परिवहन न केवल कानून के खिलाफ है, बल्कि यह पर्यावरण के लिए भी एक गंभीर खतरा है। अवैध रेत निकालने से भूमि की उर्वरता पर प्रभाव पड़ता है, नदियों और खेतों में बदलाव आता है, और स्थानीय समुदाय की सुरक्षा भी प्रभावित होती है।
पुलिस का कहना है कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और अवैध रेत तस्करी को रोकने के लिए निरंतर निगरानी रखी जाएगी।