इंदौर नगर निगम अधिकारी जितेंद्र पाण्डेय पर लोकायुक्त का छापा, ₹2.5 करोड़ की अनुपातहीन संपत्ति उजागर
सारांश
मुख्य बातें
मध्य प्रदेश के इंदौर में लोकायुक्त ने 14 अगस्त 2026 को नगर निगम के सहायक राजस्व अधिकारी जितेंद्र कुमार पाण्डेय के गजाधर नगर स्थित आवास पर छापा मारा, जिसमें उनकी वैध आय की तुलना में 216.35 प्रतिशत अधिक संपत्ति का खुलासा हुआ। अधिकारियों के अनुसार, 31 वर्षों के सेवाकाल में कुल वेतन ₹80 लाख रहा, जबकि अनुमानित व्यय ₹2.5 करोड़ से अधिक पाया गया।
मुख्य घटनाक्रम
लोकायुक्त की टीम ने जब जितेंद्र कुमार पाण्डेय के निवास की तलाशी ली, तो कई स्थानों पर उनके परिवार के नाम से संपत्तियाँ दर्ज मिलीं। जाँच में सामने आया कि पाण्डेय ने अपनी पत्नी भावना पाण्डेय के नाम से आनंद नगर एक्सटेंशन, नवलखा चितावद, गजाधर नगर, इंदौर में 40×50 के भूखण्ड (क्रमांक 23) पर भूतल सहित तीन मंजिला भवन का निर्माण कराया, जिस पर कथित तौर पर लगभग ₹1 करोड़ 20 लाख खर्च हुए।
इसके अतिरिक्त, गजाधर नगर, चितावद गुलमोहर का बगीचा, इंदौर में भूखण्ड क्रमांक 32 पर भावना पाण्डेय के ही नाम से भूतल और दो मंजिला भवन बनाकर एक छात्रावास संचालित किया जा रहा है। इस निर्माण पर अनुमानित ₹91 लाख 50 हजार व्यय होना पाया गया।
वाहन और अन्य खर्च
जाँच दल ने यह भी पाया कि जितेंद्र पाण्डेय ने अपनी पत्नी, पुत्र और पुत्री के नाम पर चार पहिया एवं दो पहिया वाहनों की खरीद सहित अन्य मदों में लगभग ₹14 लाख अतिरिक्त व्यय किए। इस प्रकार कुल अनुमानित व्यय ₹2.5 करोड़ के करीब पहुँचता है, जो 31 वर्षों की वैध आय ₹80 लाख से लगभग ₹1.75 करोड़ अधिक है।
कानूनी कार्रवाई
लोकायुक्त अधिकारियों ने जितेंद्र कुमार पाण्डेय के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। अधिकारियों के अनुसार, फिलहाल जाँच जारी है और आगे की कार्रवाई के संकेत दिए गए हैं। यह मामला इंदौर नगर निगम के राजस्व विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की ओर गंभीर प्रश्न खड़े करता है।
आम जनता पर असर
गौरतलब है कि नगर निगम का राजस्व विभाग संपत्ति कर, व्यापार लाइसेंस और अन्य नागरिक शुल्कों के संग्रह के लिए जिम्मेदार होता है। यह ऐसे समय में आया है जब मध्य प्रदेश में लोकायुक्त की कार्रवाइयाँ तेज हुई हैं और सरकारी तंत्र में पारदर्शिता की माँग बढ़ रही है। स्थानीय नागरिकों में इस खुलासे के बाद नगर निगम की जवाबदेही को लेकर चिंता व्यक्त की जा रही है।
क्या होगा आगे
लोकायुक्त की जाँच अभी जारी है और संपत्तियों का विस्तृत मूल्यांकन किया जा रहा है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दोषसिद्धि पर कठोर दंड का प्रावधान है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस मामले में और खुलासे हो सकते हैं क्योंकि परिवार के अन्य सदस्यों के नाम पर दर्ज संपत्तियों की भी जाँच की जाएगी।