इंदौर में 11 अपराधियों पर शिकंजा: तीन कुख्यात बदमाश जिलाबदर, आठ को बॉन्ड आदेश
सारांश
मुख्य बातें
मध्य प्रदेश की व्यापारिक राजधानी इंदौर में पुलिस ने आदतन अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 अगस्त 2026 को 11 बदमाशों पर कठोर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए। पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 के तहत तीन कुख्यात अपराधियों को जिलाबदर और आठ अन्य को बॉन्ड आदेश के दायरे में रखा।
किन बदमाशों पर हुई कार्रवाई
पुलिस कमिश्नर के आदेश पर राजकुमार खटीक, अजय उर्फ भोला पठोते और राहुल उर्फ दादिया उर्फ सालिगराम जाधव को 3 से 6 माह की अवधि के लिए जिलाबदर किया गया है। इसका अर्थ है कि तीनों अब इंदौर जिले की राजस्व सीमा के भीतर निवास नहीं कर सकेंगे। इनके अलावा आठ अन्य आदतन अपराधियों के विरुद्ध बॉन्ड आदेश जारी किए गए हैं।
कार्रवाई की पृष्ठभूमि
इंदौर पुलिस के अनुसार, ये सभी बदमाश लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं और शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में इनके विरुद्ध गंभीर धाराओं में अनेक मामले पंजीबद्ध हैं। गौरतलब है कि पूर्व में भी इनके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कदम उठाए गए थे, परंतु आपराधिक प्रवृत्तियों में कोई सुधार नहीं आया और क्षेत्र की लोकशांति व कानून-व्यवस्था लगातार प्रभावित होती रही।
विभिन्न जोन के पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों की विधिवत जाँच और प्रकरणों के विचारण के बाद यह कार्रवाई की गई। यह ऐसे समय में आया है जब इंदौर प्रशासन शहर में अपराध नियंत्रण को लेकर सख्त रुख अपना रहा है।
बॉन्ड आदेश की शर्तें
बॉन्ड के दायरे में आए आठ बदमाशों को निर्धारित अवधि तक संबंधित थाना क्षेत्र में नियमित हाजिरी देना अनिवार्य होगा। इसके अलावा उन्हें किसी भी अवैध अथवा आपराधिक गतिविधि में शामिल न होने और लोकशांति भंग करने वाली किसी भी गतिविधि से दूर रहने की शर्त पर बाध्य किया गया है।
उल्लंघन पर कठोर कार्रवाई की चेतावनी
पुलिस कमिश्नर के आदेश में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि यदि किसी भी संबंधित बदमाश ने निर्बंधन आदेश की किसी शर्त का उल्लंघन किया, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इंदौर पुलिस का कहना है कि आदतन एवं सक्रिय अपराधियों के विरुद्ध यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।