क्या झारखंड सीजीएल परीक्षा के रिजल्ट पर हाईकोर्ट की रोक बनी रहेगी? अगली सुनवाई 16 जुलाई को

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क्या झारखंड सीजीएल परीक्षा के रिजल्ट पर हाईकोर्ट की रोक बनी रहेगी? अगली सुनवाई 16 जुलाई को

सारांश

झारखंड हाईकोर्ट ने सीजीएल परीक्षा के रिजल्ट पर रोक को बरकरार रखा है। जानिए क्या है इसके पीछे का कारण और अगली सुनवाई कब होगी। क्या छात्रों की उम्मीदें पूरी होंगी?

Key Takeaways

  • हाईकोर्ट ने सीजीएल परीक्षा के परिणाम पर रोक लगाई है।
  • अगली सुनवाई 16 जुलाई को होगी।
  • परीक्षा में 2000 से अधिक पदों के लिए भर्ती होनी है।
  • पेपर लीक के आरोपों की जांच चल रही है।
  • राज्य सरकार की ओर से जांच के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

रांची, 26 जून (राष्ट्र प्रेस)। झारखंड हाईकोर्ट ने वर्ष 2024 में आयोजित झारखंड स्टाफ सेलेक्शन कमीशन की कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल (सीजीएल) परीक्षा के रिजल्ट के प्रकाशन पर रोक बरकरार रखी है।

कोर्ट ने गुरुवार को इस परीक्षा में गड़बड़ियों की सीबीआई जांच कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की। राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि इस पूरे प्रकरण की जांच सीआईडी कर रही है।

परीक्षा का पेपर उपलब्ध कराने के नाम पर कई अभ्यर्थियों से पैसे वसूलने वाले आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है। अब इस याचिका पर अगली सुनवाई 16 जुलाई को निर्धारित की गई है।

राज्य में करीब 2000 से अधिक पदों पर नियुक्ति के लिए जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा 21-22 सितंबर, 2024 को राज्यभर के 823 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी। परीक्षा में 3,04,769 अभ्यर्थी शामिल हुए थे।

जेएसएससी ने इस परीक्षा के आधार पर 5 दिसंबर, 2024 को 2,145 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया था। इसी बीच परीक्षा में पेपर लीक के आरोपों की सीबीआई जांच की मांग को लेकर राजेश कुमार एवं अन्य ने झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी।

इस पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने 17 दिसंबर, 2024 को परिणाम प्रकाशित करने पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी। कोर्ट ने राज्य सरकार को पेपर लीक की शिकायत पर परीक्षा संचालन अधिनियम 2023 के तहत एफआईआर दर्ज करने और अनुसंधान कर इसकी रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था।

इसके बाद झारखंड का अपराध अनुसंधान विभाग एफआईआर दर्ज कर जांच कर रहा है। जनहित याचिका पर अदालत में हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन, अधिवक्ता पीयूष चित्रेश, जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजॉय पिपरवाल और प्रार्थियों की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने बहस की।

Point of View

NationPress
03/08/2025

Frequently Asked Questions

हाईकोर्ट ने कब तक रिजल्ट पर रोक लगाई है?
हाईकोर्ट ने रिजल्ट पर रोक अगले आदेश तक बरकरार रखी है।
अगली सुनवाई कब होगी?
अगली सुनवाई 16 जुलाई को निर्धारित की गई है।
कितने अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी?
परीक्षा में 3,04,769 अभ्यर्थियों ने भाग लिया था।
क्या सीबीआई जांच हो रही है?
हाँ, परीक्षा में गड़बड़ियों की सीबीआई जांच की मांग की गई है।
राज्य सरकार ने इस मामले में क्या कदम उठाए हैं?
राज्य सरकार ने जांच के लिए सीआईडी को नियुक्त किया है।