28 जून 2026
LIVE
Get it on Google Play Download on the App Store

कठुआ पुलिस की बड़ी कार्रवाई: बिल्लावर में ड्रग तस्कर पंकज शर्मा की ₹50 लाख की संपत्ति जब्त

शेयर करें:
ऑडियो वॉइस लोड हो रही है…
कठुआ पुलिस की बड़ी कार्रवाई: बिल्लावर में ड्रग तस्कर पंकज शर्मा की ₹50 लाख की संपत्ति जब्त

सारांश

कठुआ पुलिस ने नशा-विरोधी अभियान को नई धार देते हुए बिल्लावर के कथित तस्कर पंकज शर्मा की ₹50 लाख की आवासीय संपत्ति NDPS अधिनियम की धारा 68 के तहत जब्त की। तीन थानों में दर्ज मामलों वाला यह आरोपी फिलहाल उधमपुर जेल में बंद है।

मुख्य बातें

कठुआ पुलिस ने 27 जून को बिल्लावर में कथित ड्रग तस्कर पंकज शर्मा की ₹50 लाख मूल्य की आवासीय संपत्ति जब्त की।
जब्ती NDPS अधिनियम, 1985 की धारा 68-A, 68-E और 68-F के तहत की गई।
पंकज शर्मा के खिलाफ 2022, 2023 और 2025 में तीन अलग-अलग थानों में नशा तस्करी के मामले दर्ज हैं; 2025 के मामले में आर्म्स एक्ट की धाराएँ भी शामिल हैं।
आरोपी को 19 जुलाई 2025 को PIT-NDPS कानून के तहत निरुद्ध किया गया और वह उधमपुर जिला जेल में बंद है।
कार्रवाई SSP कठुआ मोहिता शर्मा (IPS) के निर्देश पर SP ऑपरेशंस, SDPO बिल्लावर और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने की।

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने 27 जून को नशा-विरोधी अभियान के तहत कठुआ जिले के बिल्लावर क्षेत्र में एक कथित ड्रग तस्कर की लगभग ₹50 लाख मूल्य की अचल संपत्ति जब्त की। पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) अधिनियम के प्रावधानों के तहत की गई और जब्त संपत्ति अवैध रूप से अर्जित आय से खरीदी गई बताई जा रही है।

जब्त संपत्ति का विवरण

जब्त की गई संपत्ति पल्लन गाँव, तहसील बिल्लावर निवासी पंकज शर्मा पुत्र देव राज के नाम पर दर्ज एक मंजिला आवासीय मकान है, जिसकी अनुमानित बाज़ार कीमत करीब ₹50 लाख आँकी गई है। जाँच में प्रथम दृष्टया पाया गया कि यह संपत्ति नशीले पदार्थों और साइकोट्रोपिक पदार्थों की कथित अवैध तस्करी से अर्जित धन से बनाई गई थी।

मुख्य घटनाक्रम और कानूनी प्रक्रिया

यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) कठुआ मोहिता शर्मा (IPS) के निर्देश पर की गई। अभियान के दौरान SP ऑपरेशंस, SDPO बिल्लावर, थाना प्रभारी बिल्लावर और राजस्व विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। पुलिस टीम ने NDPS अधिनियम, 1985 की धारा 68-A, 68-E और 68-F के तहत निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए संपत्ति को औपचारिक रूप से जब्त किया।

आरोपी का आपराधिक इतिहास

पुलिस के अनुसार, पंकज शर्मा पहले भी NDPS अधिनियम से जुड़े कई मामलों में आरोपी रहा है। उसके खिलाफ वर्ष 2022 में थाना राजबाग, वर्ष 2023 में थाना बिल्लावर और वर्ष 2025 में बिल्लावर थाने में नशा तस्करी से संबंधित मामले दर्ज हैं। 2025 के मामले में उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट की धाराएँ भी लगाई गई थीं।

गौरतलब है कि संबंधित आरोपी को 19 जुलाई 2025 को डिविजनल कमिश्नर के आदेश के तहत PIT-NDPS (Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances) कानून के अंतर्गत निरुद्ध किया गया था और वह वर्तमान में उधमपुर जिला जेल में बंद है।

पुलिस की रणनीति और आगे की राह

कठुआ पुलिस का कहना है कि जिले में ड्रग तस्करी के नेटवर्क को पूरी तरह समाप्त करने के लिए केवल तस्करों की गिरफ्तारी ही नहीं, बल्कि उनकी अवैध कमाई से अर्जित संपत्तियों पर भी सख्त कार्रवाई की जा रही है। यह ऐसे समय में आया है जब जम्मू-कश्मीर में नशा तस्करी के खिलाफ प्रशासन की ओर से बहुस्तरीय अभियान तेज़ किया जा रहा है। पुलिस के अनुसार, संपत्ति जब्ती जैसी कार्रवाइयाँ नशा कारोबारियों की आर्थिक नींव को कमज़ोर करने में निर्णायक भूमिका निभाती हैं।

संपादकीय दृष्टिकोण

यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि 2022 से तीन मामले दर्ज होने के बावजूद संपत्ति जब्ती में इतने वर्ष क्यों लगे। जम्मू-कश्मीर में ड्रग नेटवर्क की जड़ें गहरी हैं और अकेली संपत्ति जब्ती तब तक सीमित असर डालती है जब तक आपूर्ति श्रृंखला की ऊपरी कड़ियों पर कार्रवाई न हो।
RashtraPress
28 जून 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कठुआ पुलिस ने बिल्लावर में किसकी संपत्ति जब्त की?
पुलिस ने पल्लन गाँव, तहसील बिल्लावर निवासी कथित ड्रग तस्कर पंकज शर्मा पुत्र देव राज की एक मंजिला आवासीय संपत्ति जब्त की, जिसकी अनुमानित बाज़ार कीमत ₹50 लाख है। यह संपत्ति NDPS अधिनियम के तहत अवैध आय से अर्जित बताई गई है।
यह संपत्ति किस कानून के तहत जब्त की गई?
संपत्ति NDPS अधिनियम, 1985 की धारा 68-A, 68-E और 68-F के तहत जब्त की गई। इन प्रावधानों के तहत नशा तस्करी से अर्जित संपत्तियों को कुर्क करने का अधिकार पुलिस को प्राप्त है।
पंकज शर्मा के खिलाफ पहले कितने मामले दर्ज हैं?
पंकज शर्मा के खिलाफ 2022 में थाना राजबाग, 2023 में थाना बिल्लावर और 2025 में बिल्लावर थाने में नशा तस्करी के मामले दर्ज हैं। 2025 के मामले में उस पर आर्म्स एक्ट की धाराएँ भी लगाई गई थीं।
आरोपी पंकज शर्मा अभी कहाँ है?
पंकज शर्मा को 19 जुलाई 2025 को डिविजनल कमिश्नर के आदेश पर PIT-NDPS कानून के तहत निरुद्ध किया गया था। वह वर्तमान में उधमपुर जिला जेल में बंद है।
कठुआ पुलिस का ड्रग तस्करी के खिलाफ क्या रुख है?
कठुआ पुलिस का कहना है कि तस्करों की गिरफ्तारी के साथ-साथ उनकी अवैध कमाई से बनी संपत्तियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। SSP मोहिता शर्मा के नेतृत्व में चलाए जा रहे इस अभियान का उद्देश्य नशा कारोबारियों की आर्थिक कमर तोड़ना है।
राष्ट्र प्रेस
सिलसिला

जुड़े बिंदु

इस ख़बर के पीछे की कड़ियाँ — सबसे नई पहले।

8 बिंदु
  1. नवीनतम 3 सप्ताह पहले
  2. 3 सप्ताह पहले
  3. 4 सप्ताह पहले
  4. 1 महीना पहले
  5. 2 महीने पहले
  6. 6 महीने पहले
  7. 7 महीने पहले
  8. 7 महीने पहले