24 जुलाई 2026
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पी.के. श्रीमती के खिलाफ फर्जी पेंशन अभियान: केरल सीएम सतीशन ने दिए सख्त कानूनी कार्रवाई के आदेश

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पी.के. श्रीमती के खिलाफ फर्जी पेंशन अभियान: केरल सीएम सतीशन ने दिए सख्त कानूनी कार्रवाई के आदेश

सारांश

केरल में एक आरटीआई दस्तावेज़ की कथित गलत व्याख्या ने सीपीआई(एम) नेता पी.के. श्रीमती को फर्जी पेंशन विवाद में घेर दिया। मुख्यमंत्री सतीशन ने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए और श्रीमती ने मानहानि मुकदमे की चेतावनी दी — यह मामला अब राज्य में फेक न्यूज़ के खिलाफ सरकारी इरादे की असली परीक्षा बन गया है।

मुख्य बातें

केरल के मुख्यमंत्री वी.डी.
सतीशन ने 24 जुलाई 2026 को सीपीआई(एम) नेता पी.के.
श्रीमती के खिलाफ फर्जी सोशल मीडिया अभियान पर सख्त कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए।
मामला गृह मंत्री रमेश चेन्निथला को सौंपा गया; तत्काल कार्रवाई के आदेश।
जाँच में सामने आया कि विवाद नाम की समानता के कारण पैदा हुई गलतफहमी था — पेंशन दरअसल स्वतंत्रता सेनानी पी.आर.
कृष्णन की दिवंगत पत्नी को मिलती थी, जो फरवरी 2020 में निधन के बाद बंद हो गई।
श्रीमती ने मानहानि का मुकदमा दायर करने की घोषणा की; कांग्रेस और BJP नेताओं ने भी समर्थन जताया।
आरटीआई दस्तावेज़ की दो अलग प्रविष्टियों को जोड़कर भ्रामक अभियान चलाने का आरोप।

केरल के मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन ने 24 जुलाई 2026 को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) [सीपीआई(एम)] की केंद्रीय समिति की सदस्य और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री पी.के. श्रीमती के खिलाफ सोशल मीडिया पर चलाए गए कथित फर्जी प्रचार अभियान पर तत्काल और कड़ी कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। श्रीमती ने मुख्यमंत्री को औपचारिक शिकायत सौंपकर आरोप लगाया था कि झूठी खबरें फैलाकर उनकी छवि को जानबूझकर नुकसान पहुँचाया जा रहा है।

फर्जी अभियान की जड़: आरटीआई दस्तावेज़ की गलत व्याख्या

यह पूरा विवाद पूर्व विधायकों को मिलने वाली पेंशन से संबंधित एक आरटीआई (सूचना का अधिकार) के जवाब के बाद शुरू हुआ। उस दस्तावेज़ में दो अलग-अलग प्रविष्टियाँ थीं — एक ओर 'पी.के. श्रीमती, पत्नी पी.आर. कृष्णन' को मिलने वाली पारिवारिक पेंशन का उल्लेख था, जबकि दूसरी ओर कन्नूर की पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री पी.के. श्रीमती की पेंशन संबंधी अलग जानकारी दर्ज थी।

आरोप है कि इन दोनों भिन्न प्रविष्टियों को एक साथ जोड़कर यह झूठा दावा फैलाया गया कि सीपीआई(एम) नेता ने विधायक परिवार पेंशन धोखाधड़ी से हासिल की है। इसके बाद सोशल मीडिया और कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर यह भ्रामक अभियान तेज़ी से फैल गया।

जाँच में सामने आई सच्चाई: नाम की समानता बनी भ्रम की वजह

सरकारी हस्तक्षेप के बाद हुई जाँच में स्पष्ट हुआ कि जिस पेंशन का जिक्र किया जा रहा था, वह सीपीआई(एम) नेता पी.के. श्रीमती को नहीं, बल्कि स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेस नेता पी.आर. कृष्णन की दिवंगत पत्नी पी.के. श्रीमती को मिलती थी। पी.आर. कृष्णन पूर्व त्रावणकोर-कोचीन विधानसभा और बाद में कुन्नमकुलम विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे थे।

थ्रिसूर के पूचट्टी स्थित ए.के.एम. हायर सेकेंडरी स्कूल की सेवानिवृत्त शिक्षिका रहीं पी.के. श्रीमती को वर्ष 1993 में अपने पति के निधन के बाद यह पारिवारिक पेंशन मिलनी शुरू हुई थी। फरवरी 2020 में उनके निधन के बाद यह पेंशन बंद कर दी गई। उनके बेटे अजीत (प्रिंटेक्स अजीत) ने स्पष्ट किया कि पिछले छह वर्षों से किसी ने भी यह पेंशन प्राप्त नहीं की है।

सरकार की प्रतिक्रिया: गृह मंत्री को सौंपा मामला

मुख्यमंत्री सतीशन ने शिकायत मिलते ही इसे राज्य के गृह मंत्री रमेश चेन्निथला को अग्रेषित करते हुए तत्काल और उचित कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। यह मामला अब केवल एक नेता की प्रतिष्ठा से जुड़ा विवाद नहीं रहा — इसे केरल सरकार की फेक न्यूज़ के विरुद्ध कार्रवाई की गंभीरता की परीक्षा के रूप में भी देखा जा रहा है।

पी.के. श्रीमती का रुख: माफी नहीं, मानहानि का मुकदमा

पी.के. श्रीमती गुरुवार को मीडिया से बात करते हुए भावुक हो गईं और कहा कि बिना किसी गलती के उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। शुक्रवार को उन्होंने स्पष्ट किया कि झूठे आरोप फैलाने वालों को वे कभी माफ नहीं करेंगी और उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करेंगी।

उन्होंने कहा, 'फर्जी खबर चलाने वाले कई लोगों ने मुझे फोन किया। कुछ ने तो मेरे पैरों पर गिरकर माफी माँगने की बात भी कही।' श्रीमती ने यह भी बताया कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के कई नेताओं ने उनसे संपर्क कर इस मामले में अपना समर्थन जताया है।

आगे क्या होगा

मुख्यमंत्री के निर्देश और संभावित मानहानि मुकदमे के बाद यह मामला केरल में सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की एक मिसाल बन सकता है। गौरतलब है कि यह ऐसे समय में आया है जब देशभर में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भ्रामक सूचनाओं के प्रसार को लेकर चिंताएँ बढ़ रही हैं। अजीत ने कहा कि उनके पिता का नाम बेवजह विवाद में घसीटा गया और संभव है कि जानबूझकर जनता को गुमराह करने की कोशिश की गई।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन असली परीक्षा यह है कि मानहानि की कानूनी कार्रवाई कितनी दूर तक जाती है और क्या राज्य फेक न्यूज़ के खिलाफ कोई ठोस नीतिगत ढाँचा खड़ा कर पाता है। यह ऐसे समय में आया है जब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भ्रामक सूचनाओं को लेकर पूरे देश में बहस तेज़ है — केरल का यह मामला एक नज़ीर बन सकता है, बशर्ते कार्रवाई सुर्खियों तक सीमित न रहे।
RashtraPress
24 जुलाई 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

पी.के. श्रीमती के खिलाफ फर्जी अभियान क्या था?
सोशल मीडिया पर यह झूठा दावा फैलाया गया कि सीपीआई(एम) नेता और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री पी.के. श्रीमती ने विधायक परिवार पेंशन धोखाधड़ी से प्राप्त की है। जाँच में यह दावा निराधार निकला — पेंशन दरअसल एक अलग पी.के. श्रीमती को मिलती थी, जो फरवरी 2020 में निधन के बाद बंद हो चुकी है।
केरल सीएम वी.डी. सतीशन ने इस मामले में क्या कदम उठाए?
मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन ने शिकायत मिलते ही मामला गृह मंत्री रमेश चेन्निथला को भेजा और तत्काल एवं उचित कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए। यह मामला अब राज्य में फेक न्यूज़ के विरुद्ध सरकारी कार्रवाई की गंभीरता की परीक्षा माना जा रहा है।
आरटीआई दस्तावेज़ से विवाद कैसे शुरू हुआ?
पूर्व विधायकों की पेंशन से जुड़े आरटीआई जवाब में दो अलग-अलग पी.के. श्रीमती की प्रविष्टियाँ थीं। आरोप है कि इन्हें एक साथ जोड़कर भ्रामक तरीके से पेश किया गया, जिससे यह झूठा आभास हुआ कि सीपीआई(एम) नेता ने अनुचित तरीके से पेंशन ली।
पी.के. श्रीमती इस मामले में क्या कानूनी कदम उठाने वाली हैं?
पी.के. श्रीमती ने स्पष्ट किया है कि वे झूठे आरोप फैलाने वालों को माफ नहीं करेंगी और उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करेंगी। उन्होंने बताया कि कई लोगों ने उनसे फोन पर माफी माँगी है।
जिस पेंशन का जिक्र था, वह असल में किसे मिलती थी?
वह पेंशन स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेस नेता पी.आर. कृष्णन की दिवंगत पत्नी पी.के. श्रीमती को मिलती थी, जो थ्रिसूर के एक स्कूल में सेवानिवृत्त शिक्षिका थीं। फरवरी 2020 में उनके निधन के बाद यह पेंशन बंद हो गई और पिछले छह वर्षों से किसी ने भी यह पेंशन नहीं ली।
राष्ट्र प्रेस
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