क्या उन्नाव रेप केस में पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को हाईकोर्ट से मिली जमानत?
सारांश
Key Takeaways
- कुलदीप सेंगर को जमानत मिली है, लेकिन कई शर्तें भी हैं।
- उन्हें 15 लाख रुपए का मुचलका देना होगा।
- पीड़िता के 5 किलोमीटर दूर रहने का आदेश।
- जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने पर रद्द हो सकती है।
- कुलदीप सेंगर की उम्रकैद की सजा पर अभी रोक लगी हुई है।
नई दिल्ली, 23 दिसंबर (राष्ट्र प्रेस)। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2017 के उन्नाव रेप मामले में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सजा पर रोक लगाते हुए उसे जमानत देने का निर्णय लिया है। लेकिन, पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में सजायाफ्ता होने के कारण कुलदीप सेंगर जेल से बाहर नहीं आ सकेगा।
जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की पीठ ने मंगलवार को इस फैसले में कुलदीप सेंगर की सजा को उसकी दोषसिद्धि के खिलाफ अपील लंबित रहने के दौरान निलंबित किया है।
पेंडिंग अपील में ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें उन्हें 17 साल की लड़की के रेप के लिए दोषी ठहराया गया था। ट्रायल कोर्ट ने उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई थी और 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था।
उन्हें जमानत देते समय हाईकोर्ट ने कई शर्तें रखी हैं। जमानत के लिए कुलदीप सेंगर को 15 लाख रुपए का मुचलका भी देना होगा। अदालत ने कहा है कि जब तक निचली अदालत के दोषी ठहराने के खिलाफ दाखिल अपील पर निर्णय नहीं आता, तब तक जमानत बरकरार रहेगी।
हाईकोर्ट ने कुलदीप सेंगर को निर्देश दिया है कि वह पीड़िता के 5 किलोमीटर के दायरे में न आएं और जमानत की अवधि के दौरान दिल्ली में ही रहें। उन्हें हर सोमवार को पुलिस के समक्ष रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है।
पूर्व विधायक को जमानत के साथ अपना पासपोर्ट निचली अदालत में जमा करने और पीड़िता को कोई धमकी न देने की शर्तें भी रखी गई हैं। हाईकोर्ट ने कहा है, "किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर जमानत रद्द कर दी जाएगी।"
2017 में उन्नाव की एक नाबालिग ने कुलदीप सेंगर पर अपहरण और रेप का आरोप लगाया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद मामले में सेंगर की गिरफ्तारी हुई थी।
अगस्त 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव बलात्कार मामले से जुड़े चार मामलों को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया और आदेश दिया कि इसकी सुनवाई प्रतिदिन के आधार पर की जाए और 45 दिनों के भीतर पूरी की जाए। दिसंबर 2019 में, निचली अदालत ने सेंगर को बलात्कार मामले में दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।