12 अगस्त 2026
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नीट पेपर लीक: राउज एवेन्यू कोर्ट ने CBI की 20,000 पेज की चार्जशीट पर लिया संज्ञान, 13 अगस्त से सुनवाई

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नीट पेपर लीक: राउज एवेन्यू कोर्ट ने CBI की 20,000 पेज की चार्जशीट पर लिया संज्ञान, 13 अगस्त से सुनवाई

सारांश

नीट यूजी पेपर लीक मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने CBI की 20,000 पेज की चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए 13 अगस्त से सुनवाई तय की है। चार्जशीट में NTA की सुरक्षा खामियाँ, 13 आरोपी और एक सुनियोजित लीक नेटवर्क का विस्तृत ब्यौरा है।

मुख्य बातें

राउज एवेन्यू कोर्ट ने 12 अगस्त 2026 को CBI की 20,000 पेज की नीट यूजी पेपर लीक चार्जशीट पर संज्ञान लिया।
आरोप तय करने की सुनवाई 13 अगस्त 2026 से शुरू होगी।
चार्जशीट में 13 आरोपियों के नाम, जिनमें विषय विशेषज्ञ, बिचौलिए और नेटवर्क के सदस्य शामिल।
NTA में गोपनीय अनुभाग में तलाशी की कोई प्रक्रिया नहीं थी और समर्पित CCTV निगरानी का अभाव था।
जीव विज्ञान प्रश्नपत्र 20-21 अप्रैल 2026 को फोटोकॉपी से टाइप कर नेटवर्क में वितरित किया गया।
अदालत ने गवाहों के नाम मीडिया में छापे जाने पर कड़ी आपत्ति जताई; CBI ने नाबालिग गवाहों की सुरक्षा की चिंता उठाई।

नई दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 12 अगस्त 2026 को नीट यूजी पेपर लीक मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा दाखिल 20,000 पेज की चार्जशीट पर औपचारिक संज्ञान लिया। अदालत की स्पेशल कोर्ट 13 अगस्त 2026 से आरोप तय करने की प्रक्रिया शुरू करेगी, जो इस बहुचर्चित परीक्षा घोटाले की न्यायिक कार्यवाही में एक निर्णायक मोड़ है।

मीडिया लीक पर अदालत की कड़ी आपत्ति

सुनवाई के दौरान अदालत ने मीडिया द्वारा चार्जशीट में दर्ज गवाहों के नाम सार्वजनिक किए जाने पर गहरी नाराज़गी जताई। अदालत ने कहा, 'यह मेरे लिए बेहद चौंकाने वाला है कि जो बात अभी तक कोर्ट में नहीं बोली गई, वह चार्जशीट का हिस्सा होते हुए मीडिया में सामने आ गई।' अदालत ने स्पष्ट किया कि इस प्रकार की रिपोर्टिंग न्यायिक प्रक्रिया की गरिमा के विरुद्ध है और मीडिया की भी इस संदर्भ में जवाबदेही बनती है।

CBI ने भी इस चिंता को दोहराया और अदालत को बताया कि चार्जशीट में उल्लिखित कुछ गवाह नाबालिग हो सकते हैं, जिनके नाम अखबारों में छापे जा रहे हैं — जो उनकी सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है।

आरोपियों की सूची और आरोप

CBI की चार्जशीट में कुल 13 आरोपियों के नाम हैं — यश यादव, मांगीलाल बिवाल, दिनेश बिवाल, विकास बिवाल, शुभम खैरनार, धनंजय लोखंडे, प्रहलाद कुलकर्णी, तेजस हर्षद कुमार, डॉ. मनोज शिरुरे, शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर, मनीषा वाघमारे, मनीषा मंधारे और मनीषा संजय हवलदार

आरोप-पत्र के अनुसार, तीन विषय विशेषज्ञों ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) के कार्यालय से नीट परीक्षा के प्रश्न अलग-अलग तरीकों से बाहर निकाले। CBI के अनुसार, यह इसलिए संभव हो सका क्योंकि गोपनीय अनुभाग से बाहर निकलते समय विशेषज्ञों की कोई तलाशी नहीं ली जाती थी।

NTA की सुरक्षा खामियाँ उजागर

CBI ने चार्जशीट में NTA की गंभीर प्रशासनिक कमियों का विस्तार से ब्यौरा दिया है। जांच एजेंसी के अनुसार, गोपनीय अनुभाग में प्रवेश और निकास के दौरान विशेषज्ञों की जांच या तलाशी की कोई व्यवस्थित प्रक्रिया नहीं थी। इसके अतिरिक्त, NTA के पास समर्पित सीसीटीवी लाइव फीड निगरानी का कोई नियंत्रण कक्ष नहीं था, जिसके कारण गोपनीय हॉल में विशेषज्ञों की गतिविधियाँ किसी की नज़र में नहीं आईं।

आरोप-पत्र के अनुसार, आरोपी पी.वी. कुलकर्णी ने अनुवाद कार्य के लिए उपलब्ध कराई गई सादी कागज़ की शीटों का उपयोग करके रसायन विज्ञान के सभी 135 प्रश्नों और उत्तर विकल्पों को संक्षेप में नोट कर लिया। दो अन्य आरोपियों ने प्रश्न याद करके होटल के कमरों में लौटकर उन्हें लिखा या पाठ्यपुस्तकों में संबंधित अनुच्छेदों को चिह्नित किया।

जीव विज्ञान प्रश्नपत्र लीक का विवरण

CBI के अनुसार, जीव विज्ञान (वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान) का दस्तावेज़ तेजस दभाड़े ने 20 और 21 अप्रैल 2026 को स्नेहांजलि देशमुख और दीया शिंदे के नोट्स की फोटोकॉपी से टाइप किया था। ये नोट्स मनीषा संजय वाघमारे ने धनंजय लोखंडे के ज़रिए सत्यजीत सोलंकी और तेजस दभाड़े को पहुँचाए थे — यह एक सुनियोजित नेटवर्क की ओर इशारा करता है।

आगे की जांच और अगली सुनवाई

CBI ने मामले में आगे की जांच के लिए अदालत में अर्जी दाखिल कर अनुमति मांगी है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस अर्जी पर आरोपियों से जवाब दाखिल करने को कहा है और 13 अगस्त 2026 को इस पर भी सुनवाई निर्धारित की है। गौरतलब है कि नीट पेपर लीक प्रकरण ने पिछले वर्ष देशभर में लाखों परीक्षार्थियों और उनके परिजनों में व्यापक आक्रोश उत्पन्न किया था, और यह मामला परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर बड़े सवाल खड़े करता है।

संपादकीय दृष्टिकोण

000 पेज की चार्जशीट जितनी विस्तृत है, उतनी ही यह NTA की संस्थागत विफलता की कहानी भी है — बिना तलाशी, बिना CCTV निगरानी और सादे कागज़ की शीटों तक खुली पहुँच। असली सवाल यह है कि इतने बड़े सुरक्षा-शून्य को वर्षों तक किसने नज़रअंदाज़ किया और क्यों। चार्जशीट के अंश मीडिया में लीक होना — जबकि कोर्ट ने अभी संज्ञान भी नहीं लिया था — यह दर्शाता है कि जांच की गोपनीयता स्वयं खतरे में है। जब तक NTA के प्रशासनिक ढाँचे में संरचनात्मक सुधार नहीं होते, अकेले आपराधिक मुकदमा परीक्षा प्रणाली में भरोसा बहाल करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।
RashtraPress
12 अगस्त 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

नीट यूजी पेपर लीक मामले में CBI ने क्या चार्जशीट दाखिल की है?
CBI ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में 20,000 पेज की चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें 13 आरोपियों के नाम हैं। चार्जशीट में NTA की सुरक्षा खामियों, प्रश्न चुराने के तरीकों और एक सुनियोजित वितरण नेटवर्क का विस्तृत ब्यौरा है।
राउज एवेन्यू कोर्ट में अगली सुनवाई कब होगी?
राउज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल कोर्ट 13 अगस्त 2026 से आरोप तय करने की सुनवाई शुरू करेगी। CBI की आगे की जांच की अर्जी पर भी उसी दिन सुनवाई निर्धारित है।
नीट पेपर लीक में NTA की क्या खामियाँ सामने आई हैं?
CBI की चार्जशीट के अनुसार, NTA के गोपनीय अनुभाग में प्रवेश और निकास के दौरान विशेषज्ञों की कोई तलाशी नहीं होती थी और समर्पित CCTV लाइव फीड निगरानी का कोई नियंत्रण कक्ष नहीं था। इन खामियों का फायदा उठाकर आरोपियों ने प्रश्न बाहर निकाले।
नीट पेपर लीक में कितने और कौन-से आरोपी हैं?
चार्जशीट में 13 आरोपी हैं — यश यादव, मांगीलाल बिवाल, दिनेश बिवाल, विकास बिवाल, शुभम खैरनार, धनंजय लोखंडे, प्रहलाद कुलकर्णी, तेजस हर्षद कुमार, डॉ. मनोज शिरुरे, शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर, मनीषा वाघमारे, मनीषा मंधारे और मनीषा संजय हवलदार।
अदालत ने मीडिया पर क्यों आपत्ति जताई?
राउज एवेन्यू कोर्ट ने आपत्ति जताई क्योंकि चार्जशीट में दर्ज गवाहों के नाम — जिनमें नाबालिग भी हो सकते हैं — अखबारों में छापे जा रहे थे, जबकि अदालत में अभी उनका उल्लेख भी नहीं हुआ था। अदालत ने कहा कि यह न्यायिक प्रक्रिया की गरिमा के विरुद्ध है।
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